(मौखिक)
अपील सं0- 1082/2005
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन व अन्य बनाम गिरराज सिंह
दिनांक:- 28.09.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
पुकार की गई।
अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के सहयोगी अधिवक्ता श्री मनोज कुमार उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
परिवाद सं0- 100/2004 गिरराज सिंह बनाम उ0प्र0 महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 17.05.2005 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने डिमाण्ड नोटिस को निरस्त करते हुए अंकन 1,000/-रू0 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से केवल क्षतिपूर्ति की राशि को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध का खण्डन करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, अत: अनुरोध स्वीकार किया जाता है। विद्वान जिला उपभोक्त आयोग द्वारा पारित निर्णय व आदेश इस प्रकार परिवर्तित किए जाने योग्य है कि क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में अधिरोपित राशि अंकन 2,000/-रू0 वसूलने योग्य नहीं होगी। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्त आयोग द्वारा पारित निर्णय व आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में अधिरोपित राशि अंकन 2,000/-रू0 की वसूली अपीलार्थीगण/विपक्षीगण से न की जाए। शेष निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0, कोर्ट नं0- 3