(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण वाद संख्या-56/2023
सहायक संभागीय अधिकारी, औरैया बनाम गौरव कुमार
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित।
दिनांक: 15.10.2024
वाद पुकारा गया।
प्रश्नगत पुनरीक्षण द्धारा सहायक संभागीय अधिकारी, औरैया द्धारा इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, औरैया द्धारा निष्पादन वाद संख्या-153/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के विरूद्ध योजित किया गया है। चूंकि इस न्यायालय द्धारा आज जिला आयोग द्धारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध योजित अपील संख्या-1010/2023 में विलम्ब क्षमा करते हुये अपील स्वीकृत की गई तथा जिला आयोग द्धारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2015 को अनुचित पाते हुये उपरोक्त निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया गया है।
अतएव प्रश्नगत निष्पादन वाद संख्या-153/2015 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत पुनरीक्षण स्वमेव समाप्त प्राय हो जाती है। तदनुसार पुनरीक्षण निरस्त की जाती है।
जहां तक परिवादी द्धारा जमा धनराशि वास्ते ड्राईविंग लाइसेन्स का प्रश्न है, परिवादी द्धारा विधि अनुसार सम्बन्धित सहायक परिवहन अधिकारी को इस आदेश एवं अपील में पारित आदेश की प्रति प्राप्त कराते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर सम्बन्धित सहायक परिवहन अधिकारी द्धारा विधि अनुसार कार्यवाही प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर 01 माह की अवधि में सुनश्चित की जावेगी।
यदि कोई स्थगन पूर्व में पारित किया गया हो तो उसे निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट न0-1