Uttar Pradesh

Mahoba

CC/151/2015

RATAN LAL - Complainant(s)

Versus

GAS SERVICE - Opp.Party(s)

G.L. PANDEY

07 Jan 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/151/2015
 
1. RATAN LAL
MAHOBA
MAHOBA
UTTAR PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. GAS SERVICE
MAHOBA
MAHOBA
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SIDDHESHWAR AWASTHI PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. NEELA MISHRA MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

समक्ष न्‍यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा

परिवाद सं0-151/2015                      उपस्थित-     डा0 सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी, सदस्‍य,

                                                       श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्‍य,

रतनलाल पुत्र श्री काशीप्रसाद निवासी-मुहाल-रामनगर कस्‍बा-महोबा परगना व तहसील व  जिला-महोबा                                                               ......परिवादी                                  

बनाम

प्रबंधक/मालिक,इण्‍डेन गैस सर्विस,भटीपुरा महोबा बहादुर भाई के बाडे के सामने कस्‍बा,परगना व तहसील व जिला-महोबा ।                                               ....... विपक्षी

निर्णय

डा0सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी,सदस्‍य,द्वारा उदधोषित

      परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्‍तुत किया गया है कि परिवादी मुहाल-रामनगर कस्‍बा-महोबा परगना व तहसील व  जिला-महोबा निवासी हैं और विपक्षी का उपभोक्‍ता एवं गैस कनैक्‍शनधारक है,जिसका कनैक्‍शन संख्‍या 493395 है । परिवादी ने विपक्षी के यहां गैस सब्सिडी हेतु दि0 10.12.2014 में आवेदन किया था,जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया कि अब जनवरी,2015 से गैस सब्सिडी की धनराशि तुम्‍हारे यूनियन बैंक शाखा-महोबा के बचत खाता सं063630210005615 में पहुंच जाया करेगी । लगातार तीन माह तक जब सब्सिडी की धनराशि परिवादी के खाते में नहीं पहुंची तब परिवादी विपक्षी के यहां गया और उनसे निवेदन किया कि अभी तक किसी भी माह की गैस सब्सिडी की धनराशि उसके खाते में नहीं पहुंची है तो विपक्षी द्वारा परिवादी से पुन: गैस पासबुक की छायाप्रति एवं दि010.12.2014 की एक्‍नालेजमेंट स्लिप ली और कहा कि अगले महीने से तुम्‍हारे खाते में सब्सिडी की धनराशि आने लगेगी और सभी पिछली सब्सिडी की धनराशि भी तुम्‍हारे खाते में ट्रांसफर करवा देंगें । माह-जून,2015 में जब परिवादी ने पता किया गया तो बैंक में बताया गया कि अभी सब्सिडी की धनराशि उसके खाते में नहीं आई । परिवादी ने पुन: विपक्षी से इसकी शिकायत की तो उन्‍होंने पुन: कागजात मांगे और आश्‍वासन दिया । परन्‍तु परिवादी के खाते में आज तक गैस सब्सिडी की धनराशि नहीं पहुंची । इस प्रकार विपक्षी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और उसके गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं की जाती है,जबकि इसका चार्ज 20/-रू0 प्रति सिलेंडर उससे लिया जाता है । इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में त्रुटि की जा रही है और व्‍यापारिक कदाचरण किया जा रहा है,जिससे परिवादी को आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है । अंत: परिवादी ने विपक्षी से अपनी आज तक की गैस सब्सिडी की मांग की गई तथा होम डिलेवरी न किये जाने के कारण होम डिलेवरी का चार्ज मय ब्‍याज 20,000/-रू0 एवं मानसिक कष्‍ट हेतु 20,000/-रू0 तथा वाद व्‍यय हेतु 10,000/-रू0 दिलाये जाने की प्रार्थना की है ।

      विपक्षी को दि028.12.2015 को नोटिस भेजा गया जो वापस कार्यालय में अप्राप्‍त है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा न तो अपना जबाबदावा प्रस्‍तुत किया गया और न ही उपस्थित आये। दिनांक: 29.03.2016 को विपक्षी के विरूद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय चलने हेतु आदेश पारित किया गया ।   

      परिवादीगण की और से अभिलेखीय साक्ष्‍य के अतिरिक्‍त परिवादी रतनलाल का शपथ पत्र परिवाद पत्र के साथ प्रस्‍तुत किया गया हैं ।

विपक्षी की और से कोई अभिलेखीय साक्ष्‍य अथवा शपथ पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया गया हैं ।

      पत्रावली का अवलोकन किया बहस की तिथि को परिवादी के अधिवक्‍ता के एकपक्षीय तर्क सुने गये ।

परिवादी की और से प्रस्‍तुत अभिलेखीय साक्ष्‍य एवं शपथ पत्र से यह स्‍पष्‍ट है कि परिवादी विपक्षी के घरेलू गैस कनैक्‍शन का उपभोक्‍ता हैं । परिवादी की और से प्रस्‍तुत गैस रिफिल की रसीदों की छायाप्रतियां एवं गैस कनैक्‍शन की पासबुक तथा बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियों तथा उसके शपथपूर्वक किये गये कथनों से स्‍पष्‍ट है कि उसे आज तक अपने गैस कनैक्‍शन की रिफिल क‍राने पर नियमानुसार प्राप्‍त होने वाली सब्सिडी प्राप्‍त नहीं हुई और इस संबंध में उसने विपक्षी तथा जिलाधिकारी,महोबा आदि को प्रार्थना पत्र दिये तथा समस्‍त आवश्‍यक अभिलेख भी उपलब्‍ध कराये । परन्‍तु फिर भी उसे गैस सब्सिडी की धनराशि प्राप्‍त न होना विपक्षी की सेवा में त्रुटि एवं व्‍यापारिक कदाचरण है ।

                                    आदेश     

      परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से इस प्रकार स्‍वीकार किया जाता है कि विपक्षी इस निर्णय से एक माह के अंदर परिवादी को उसके गैस कनैक्‍शन सं0493395 की अभी तक की सब्सिडी की धनराशि को परिवादी के यूनियन बैंक के बचत खाता सं0 63630210005615 में भिजवायें । परिवादी विपक्षी से मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 1000/-रू0 तथा परिवाद व्‍यय के रूप में 2,500/-रू0 प्राप्‍त करने का अधिकारी होगा । अन्‍यथा परिवादी उपरोक्‍त समस्‍त धनराशि पर 9 प्रतिशत सालाना की दर ब्‍याज प्राप्‍त करने का भी अधिकारी होगा ।

 

(श्रीमती नीला मिश्रा)                                           (डा0सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी)      

    सदस्‍या,                                                        सदस्‍य,                     

 जिला फोरम,महोबा।                                            जिला फोरम,महोबा।             

  19.05.2016                                                    19.05.2016                 

यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्‍यायालय में हस्‍ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।

 

(श्रीमती नीला मिश्रा)                                           (डा0सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी)      

    सदस्‍या,                                                        सदस्‍य,                     

 जिला फोरम,महोबा।                                            जिला फोरम,महोबा।             

  19.05.2016                                                    19.05.2016                   

 

 
 
[HON'BLE MR. SIDDHESHWAR AWASTHI]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MRS. NEELA MISHRA]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.