Rajasthan

Jaipur-I

CC/985/2013

NOSAD KHAN - Complainant(s)

Versus

GANESH FINANCE COMPANY - Opp.Party(s)

RAKESH KUMAR YADAV

19 Aug 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 985/2013
नौशाद अली पुत्र श्री सिकन्दर खान, निवासी 96, जाति मंदिर वार्ड नं.19, चैमू, जिला जयपुर, राज0
                                              परिवादी
               ं     बनाम

गणेश फाइनेन्स कम्पनी जरिए प्रबंधक पता 202, पिंकसिटी टावर, पीतल फैक्ट्री, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर 3020016
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री राकेश कुमार यादव - परिवादी

                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 21.08.13

                       आदेश     दिनांक: 13.01.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने एक वाहन मिनी बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 10 पी ए 0992 है पर विपक्षी से 15.09.2008 को 3,80,000/- रूपए का फाईनेन्स लिया था जिस पर ब्याज 2,27,200/- रूपए जोड़ कर विपक्षी के स्टेटमेंट के अनुसार वाहन पर कुल लोन 6,07,000/- रूपए पास किया गया था जिस सम्बन्ध में 12650/- रूपए की 48 किश्तें बनाई गई थी । लोन देते समय एक किश्त प्राप्त कर ली गई थी एडवासं में और शेष 47 किश्तों का भुगतान किया जाना था । परिवादी के अनुसार उसने 15.11.2008 से 15.10.2012 तक नियमित किश्तें जमा करवाई और परिवादी से विपक्षी ने 15.10.2012 तक कुल 6,07,000/-रूपए प्राप्त कर लिए हैं । परिवादी का कथन है कि वह दिनंाक 09.07.2013 को वाहन की एन ओ सी लेने गया तो विपक्षी ने देने से इंकार कर दिया तथा वाहन पर लोन के पैसे और बकाया बताए जो मांग नाजायज रूप से की जा रही है जिससे परिवादी के अनुसार उसेस मानसिक, आर्थिक व सामाजिक क्षति कारित हुई है। परिवादी का कथन है कि उसने दिनांक 23.07.2013 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिलवाया परन्तु फिर भी वाहन की एन ओ सी नहीं दी गई  और इस प्रकार विपक्षी ने सेवादोष कारित किया है । परिवादी ने वाहन की एन .ओ.सी., आर्थिक, शारीरिक व मानसिक वेदना के लिए 50,000/- रूपए, परिवाद व्यय व अधिवक्ता फीस दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षी की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही मंच के समक्ष उपस्थित आकर कोई बहस की गई है ।
मंच द्वारा परिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवाद ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटोकाॅपी, 48 किस्तें जो जमा करवाई गई उनकी रसीद की फोटोकाॅपी, नोटिस जो भेजा गया उसकी फोटोकाॅपी पेश की है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार मंच के समक्ष उपलब्ध नहीं है।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य से, खण्डन के अभाव में, यह प्रमाणित है कि परिवादी ने विपक्षी से लिए गए ऋण का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया उसके बावजूद भी उसे प्रश्नगत वाहन बाबत एन.ओ.सी. जारी नहीं की गई है और इस प्रकार विपक्षी ने सेवादोष कारित किया है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षी आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी को प्रश्नगत वाहन आर.जे. 10 पी ए 0992 के सम्बन्ध मेें एन.ओ.सी.जारी करेगा। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप के लिए उसे 3000/- रूपए अक्षरे तीन हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 3000/- रूपए अक्षरे तीन हजार रूपए अदा करेेेगा।  परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 13.01.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (कैलाश चन्द्र शर्मा)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

 

 

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