(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-325/2008
सुरेश भालचन्द्र करंदीकर पुत्र स्व0 भालचन्द्र परशुराम करंदीकर, निवासी 55/7, हींगन कटरा, झांसी
बनाम
दि जनरल मैनेजर, IDBI, हेड आफिस, रजिस्टर्ड आफिस, IDBI टावर, WTC काम्पलेक्स, कफी परेड, मुम्बई 400005
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक सिन्हा।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 10.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-228/2006, सुरेश भालचन्द्र करंदीकर बनाम जनरल मैनेजर, आईडीबीआई तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.10.2007 के विरूद्ध स्वंय परिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ौत्तरी के लिए प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. परिवाद पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा बैंक में जमा की राशि की परिपक्वता राशि के अलावा अंकन
-2-
17,50,000/-रू0 की आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की गयी है। परिवादी द्वारा अंकन 19,176/-रू0 की परिपक्व राशि मय 8 प्रतिशत ब्याज की मांग की गयी है, इस मामूली राशि पर अंकन 17,50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति की मांग करना परिवादी की इस मानसिकता को जाहिर करता है कि उसका उद्देश्य उसको कारित क्षति की पूर्ति करना नहीं है, वरन इस माध्यम से स्वंय को धनाढ्य बनाना है। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है, इसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2
(मौ