राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद संख्या-87/2012
श्रीमती मधु राय पत्नी स्व0 अभय कुमार राय, निवासिनी मकान नं0-19-बी, कस्तूरबा नगर, सिगरा, जिला वाराणसी।
................परिवादिनी।
बनाम्~
1. फ्यूचर जनरली इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा आफिस इंचार्ज, रजिस्टर्ड आफिस-404, रतन स्कवायर बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ यू0पी0।
2. फ्यूचर जनरली इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा कारपोरेट आफिसर/इंचार्ज, कारपोरेट आफिस-001, डेल्टा प्लाजा, ग्राउण्ड फ्लोर, 414, वीर सावरकर मार्ग, प्रभा देवी मुम्बई 400025 ।
...............विपक्षीगण।
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य।
3. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
परिवादिनी की ओर से उपस्थित : श्री रमेश कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : श्री रूद्र प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 06.05.2015
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। श्री रमेश कुमार राय विद्वान अधिवक्ता परिवादिनी एवं श्री रूद्र प्रताप सिंह विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित आये। सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। परिवादिनी की ओर से बताया गया कि इस परिवाद में वांछित धनराशि विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी का क्लेम स्वीकार कर लिये जाने के कारण परिवादिनी को प्राप्त हो गयी है, इसलिए इस परिवाद पर उभय पक्ष के मध्य तदनुसार राजीनामा हो जाने के कारण परिवादिनी बल देना नहीं चाहती हैं।
अत: यह परिवाद उभय पक्ष के मध्य तदनुसार राजीनामा हो जाने के कारण अस्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद उपरोक्त अस्वीकार किया जाता है।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह) (जुगुल किशोर) (संजय कुमार)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0
कोर्ट-1