मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1630/2016
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-806/2013 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.12.2015 के विरूद्ध)
Vagish Kumar Mishra son of Shri Indra Bhushan Mishra resident of 283/106/37Ka/2, Shram Vihar Nagar, Garhi Kanaura, Lucknow.
अपीलकर्ता@परिवादी
बनाम्
1. Director Force Motor Ltd. Mumbai Pune Road, Akurdi Pune, India 411035.
2. Director Jugal Kishor Commercial 13 Rana Pratap Marg, Y.M.C.A. Building in front of Dainik Jagran Press, Lucknow.
3. Director Workshop Jugal Kishor Commercial Murad Manzil, Chinhat Faizabad Road, Lucknow.
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 28.06.2017
माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलकर्ता द्वारा जिला मंच, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-806/2013 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.12.2015 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रश्नगत आदेश द्वारा विद्वान जिला मंच ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में परिवाद निरस्त कर दिया है।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय उपस्थित आये। प्रत्यर्थीगण की ओर से तामीला के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत परिवाद अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु योजित किया है। अपीलकर्ता का
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भाई गंभीर रूप से बीमारहो गया था, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। अपीलकर्ता ही परिवार में एक मात्र आय अर्जित करने वाला सदस्य है। परिवार के पालन-पोषण का दायित्व मात्र अपीलकर्ता का है। अपीलकर्ता अपने छोटे भाई के इलाज के सन्दर्भ में व्यस्त हो जाने के कारण वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि नियत तिथि दिनांक 19.12.2015 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में परिवाद विद्वान जिला मंच द्वारा निरस्त कर दिया गया।
अत: हमारे विचार से पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना तथा परिवाद का गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जाना न्यायसंगत होगा। अत: परिवाद गुणदोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती जिला मंच, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-806/2013 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.12.2015 निरस्त किया जाता है।
जिला मंच को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत परिवाद को मूल नम्बर पर दर्ज करें एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
अपीलकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 21.08.2017 को जिला मंच के समक्ष उपस्थित हों।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।
(उदय शंकर अवस्थी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-1