जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या-427/2019
उपस्थित:-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
श्रीमती स्नेह त्रिपाठी, सदस्य।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-01.05.2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-12.01.2021
देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवनन्दन सिंह, निवासी-पपनामऊ, अनौराकला, चिनहट लखनऊ। ...............परिवादी।
बनाम
Flipkart Internet Pvt. Ltd Vaish navi Summit, No 6/B, Groud Floor 7th Main, 80 Feet Road, 3rd Block Koramangala, Bangalore-560034 Through its M.D.. .............विपक्षी।
आदेश द्वारा-श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
निर्णय
परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षी से मोबाइल की कीमत 11,249.00 रूपये दिनॉंक 20.03.2019 से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वास्तविक भुगतान की तिथि तक, विपक्षी की दोषपूर्ण सेवाओं की वजह से परिवादी को हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये 50,000.00 रूपये एवं वाद व्यय 11,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने विपक्षी के यहॉं से दिनॉंक 20.03.2019 को 11,249.00 रूपये भुगतान करके ऑनलाइन एक मोबाइल Redmi 5 (Gold 64 GB) का आर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी परिवादी के घर पर दिनॉंक 25.03.2019 को हुई। परिवादी द्वारा बाक्स रिसीव करके खोला गया तो उसमें पुराना, डैमेज कन्डीशन में व इस्तेमाल किया हुआ रेडमी 4 3 जीबी ब्लैक कलर का मोबाइल निकला। डिब्बा रेडमी 5 का था एवं अन्दर रेडमी 4 निकला, जबकि परिवादी ने रेडमी 5 गोल्ड कलर 4/64 का आर्डर किया था। परिवादी ने उसी दिन सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए विपक्षी के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करायी एवं भुगतान की गयी धनराशि वापस किये जाने का निवेदन किया, तो विपक्षी द्वारा परिवादी के मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचित किया कि वह 72 घन्टे में संपर्क करेंगे व फ्लिपकार्ट रिटर्न पालिसी के अन्तर्गत 06 वर्किंग डेज के अन्दर परिवादी द्वारा विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि रिफन्ड कर देंगे। परन्तु इसके बावजूद धनराशि वापस नहीं की गयी। परिवादी द्वारा कई बार ईमेल से एवं विपक्षी के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करायी गयी तो विपक्षी द्वारा दिनॉंक 31.03.2019 एवं 01.04.2019 को मैसेज द्वारा सूचित किया गया कि परिवादी की रिफन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गयी है व डिलीवर किया गया मोबाइल वापस लेने के 01 विजनेस डे के अन्दर रिफन्ड कर दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा लगातार आश्वासन के बावजूद दिनॉंक 05.04.2019 को रिफन्ड करने से इनकार कर दिया गया। विपक्षी द्वारा धनराशि वापस न करके परिवादी को दी जाने वाली सेवा में घोर कमी की गयी है एवं अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनायी गयी है। वाद की कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय चल रही है।
परिवादी ने शपथ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है।
अभिलेख का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी ने विपक्षी से एक मोबाइल Redmi 5 (Gold 64 GB) का ऑन लाइन प्रक्रिया से क्रय किया तथा ऑन लाइन पार्सल प्राप्त होने पर उसमें डैमेज व पुराना मोबाइल रेडमी 4 का प्राप्त हुआ, जिसपर परिवादी ने विपक्षी को सूचित करते हुए शिकयत दर्ज करायी और भुगतान की गयी धनराशि वापस करने का अनुरोध किया। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर विपक्षी द्वारा मोबाइल पर मैसेज द्वारा सूचित किया गया कि वह 72 घन्टे में संपर्क कर “ फ्लिपकार्ट रिटर्न वापसी नीति के अन्तर्गत” 06 कार्य दिवसों के अन्दर परिवादी द्वारा भुगतान की गयी धनराशि वापस कर देगें। परन्तु इस आश्वासन इसके बावजूद भी धनराशि वापस नहीं की गयी। विपक्षी द्वारा अन्य शिकायत प्राप्त होने पर सूचित किया गया कि परिवादी का वापसी अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और 01 अप्रैल 2019 को मोबाइल वापस करते हुए धनराशि वापस कर दी जायेगी। परन्तु विपक्षी द्वारा लगातार आश्वासन के बाद भी उन्होंने मोबाइल वापस लेते हुए धनराशि वापस नहीं की गयी और अपने मोबाइल मैसेज द्वारा वस्तु एवं धनराशि वापसी से इनकार कर दिया। फ्लिपकार्ड एक रजिस्टर्ड अर्न्तराष्ट्रीय संस्था है जिसकी ऑन लाइन सर्विस की ख्याति है, और ऑन लाइन वस्तुओं की डिलीवरी के अन्तर्गत विक्रेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई वस्तु खराब और डैमेज हालत में प्राप्त हो जाती है तो उसे वापस किया और अन्तराष्ट्रीय ख्याति की संस्था को इसे अत्यधिक सावधानी बरतते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता के द्वारा वस्तुऍं ऑन लाइन खरीदी जाती हैं और इसमें कुछ वस्तुऍं अधिक महत्वपूर्ण एवं अधिक कीमत की होती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑन लाइन प्रक्रिया करने वाली एजेन्सी को इसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि वस्तु त्रुटिपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो गयी हो तो उसे तत्काल वापस कर लिया जाए अन्यथा उपभोक्ताओं को अत्यधिक नुकसान होगा। विपक्षी द्वारा इस प्रकरण में डिलीवर्ड आइटम (प्राप्त करायी गयी वस्तु) को वापस न कर आन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा में कमी की गयी है। ऐसी परिस्थिति में परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि परिवादी का त्रुटिपूर्ण मोबाइल वापस करते हुए मोबाइल की कीमत मुबलिग 11,249.00 (ग्यारह हजार दो सौ उन्चास रूपया मात्र) 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाद दायर करने की तिथि से, 45 दिन के अन्दर अदा करेंगें। साथ ही साथ दोषपूर्ण सेवा की वजह से परिवादी को हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये मुबलिग 10,000.00 (दस हजार रूपया मात्र) तथा वाद व्यय के लिये मुबलिग 5,000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) अदा करेंगें। यदि आदेश का अनुपालन निधारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(अशोक कुमार सिंह) (स्नेह त्रिपाठी) (अरविन्द कुमार)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।