(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-857/2007
बजाज आटो फाइनेंस लिमिटेड बनाम फिरोज पुत्र श्री फारूक अहमद
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 19.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-214/2005, फिरोज बनाम बजाज आटो फाइनेंस लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि शंकर को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी बजाज आटो फाइनेंस लिमिटेड का प्रत्यक्ष उपभोक्ता नहीं है। उनके द्वारा कभी भी विपक्षी/अपीलार्थी से मोटर साईकिल क्रय नहीं की गई। परिवादी के नाम कभी भी इनवाइस जारी नहीं हुई, जिस व्हीकिल को क्रय करना बताया गया है, उस व्हीकिल का इनवाइस खालिद मुस्तफा खान के नाम जारी हुआ है। अनेक्जर सं0-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा वाहन किसी संत राम नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया है, इसलिए परिवादी अपीलार्थी का उपभोक्ता स्थापित नहीं है। तदनुसार गैर उपभोक्ता परिवाद पर निर्णय/आदेश
-2-
पारित किया गया है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.11.2007 अपास्त किया जाता है गैर उपभोक्ता परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2