राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1094/2013
लखनऊ विकास प्राधिकरण
बनाम
फिरदौस आलम पुत्र स्व0 मो0 सैयद
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0एन0 तिवारी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 31.01.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत लगभग 11 वर्षों से लम्बित है। प्रस्तुत अपील में दिनांक 19.07.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-
''पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रत्यर्थी की ओर से पूर्व में विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल उपस्थित हो रहे थे जिनका निधन हो गया है। अन्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से नियुक्त नहीं किये गये हैं। तदनुसार प्रत्यर्थी को अपना नवीन अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु कार्यालय द्वारा 02 सप्ताह के अन्दर नोटिस जारी की जाये। प्रस्तुत अपील पुन: दि0 10.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की जावे।''
उक्त आदेश के संबंध में कार्यालय द्वारा निम्न आख्या उल्लिखित पायी गयी:-
''27-07-23
प्रत्यर्थी को सूचना जारी। प्रति पत्रावली पर संलग्न।
17-08-23
प्रत्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित सूचना बिना तामीला वापस प्राप्त हुई। पत्रावली पर संलग्न है।''
अपीलार्थी लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एन0 तिवारी द्वारा कथन किया गया कि इस न्यायालय के
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सम्मुख अपीलार्थी की ओर से दिनांक 20.10.2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील निस्तारण हेतु सशपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस तथ्य को उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को आवंटित भवन संख्या-ई-4/1397 का पंजीकरण विलेख पत्र सम्पादित किया जा चुका है अर्थात् प्रस्तुत अपील जो कि अपीलार्थी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजित की गयी है, में वर्तमान में कोई विवाद नहीं है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1