Rajasthan

Kota

CC/248/2008

Mohd. Ayub - Complainant(s)

Versus

Festival, The Mobile Shop - Opp.Party(s)

Jamil Ahmad

26 Aug 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    नंदलाल शर्मा    ः    अध्यक्ष  
02.    महावीर तंवर    ः    सदस्य

परिवाद संख्या:-248/08

मोहम्मद अयूब पुत्र याकूब  आयु 47 साल निवासी गोविंद नगर, कोटा।   परिवादी

                    बनाम

01.    फेस्टिबल मोबाईल शाॅप प्लाट नं. 18,खंडेलवाल मार्केट, आई0सी0आई0सी0आई0,     ए0टी0एम0 के सामने, तलवंडी, कोटा, राजस्थान।
02.    साया इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मेंटीनेन्स, 2-क-23 विज्ञान नगर, कोटा।
03.    नोकिया इण्डिया प्रा0लि0 (नोकिया टेलीकोम एस ई जेड) सियकोट इन्डस्ट्रियल     पार्क, फेज-3-ए, श्री पेरम्बटूर-602105                    अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री जमील अहमद, अधिवक्ता,परिवादी की ओर से ं।
02.    अप्रार्थी सं. 1 व 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।
03.     अप्रार्थी सं. 2 के खिलाफ तलवी बंद।

            निर्णय             दिनांक 26.08.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया उसने अप्रार्थी  सं. 1 से नोकिया मोबाईल 2600 जरिये बिल सं. 310 दिनांक 13.07.06 तादादी 2950/- रूपये में खरीद किया, जिस पर एक वर्ष की वांरटी दी थी। उक्त मोबाईल खरीद के प्रथम दिन से सही ढंग से कार्य नही कर रहा उसमें नेटवर्क पूरा कवर नही हो रहा, फोन अपने आप कट जाना, स्क्रीन डिस्पले आपने आप चले जाना आदि खराबिया आ रही थी, जिसकी शिकायत अप्रार्थी सं. 1 से की तो उसने उक्त खराबिया ठीक करके वापस दे दिया परन्तु 2 दिन बाद वापस वही खराबियां आ गई। परिवादी ने अप्रार्थी सं. 1 से शिकायत की तो अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ ठीक करवाने के लिये कहा उसने भी इसको ठीक किया परन्तु वह चार दिन बाद पुनः उन्ही खराबियों के कारण खराब हो गया। अप्रार्थी सं. 2 ने भी उक्त मोबाईल को ठीक करने का प्रयास किन्तु वह ठीक नहीं हुआ। अप्रार्थीगण ने परिवादी का उक्त विवादित मोबाईल ठीक न कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये अप्रार्थीगण से परिवादी को खराबशुदा मोबाईल को ठीक करके देवे या नया उसी मेक का दूसरा दोष रहित मोबाईल देवे या उसकी कीमत मय ब्याज, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे। 
    अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 14.05.15 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
    अप्रार्थी सं. 2 की दिनांक 14.05.15 को तलवी बंद की गई। 
    अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ दिनांक 17.06.15 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।  

        

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, मोबाईल खरीद के बिल से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 

02.    आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    परिवादी को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि  परिवादी अपने परिवाद में  अप्रार्थी सं. 1 से नोकिया 2600 मोबाईल खरीदने का कथन करते है परिवादी के इस कथन को अप्रार्थी सं. 1 परिवादी द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब दिनांकित 10.01.07 में स्वीकार करते है। परिवादी उक्त मोबाईल पर एक वर्ष की गांरटी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा देना कहता है वही अप्रार्थी सं. 1 अपने जवाब नोटिस में उक्त तथ्य से इंकार करता है तथा आगे कथन करता है कि मोबाईल  पर एक वर्ष की वारंटी या गांरटी नोकिया कंपनी देती है जिसको परिवादी ने आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है और उसके अभाव में परिवाद चलने योग्य नहीं है। परिवादी ने अपने खराबशुदा मोबाईल को अप्रार्थीसं. 1व 2 द्वारा बार-बार ठीक कराने के बाद उसके मोबाईल में खरीद के प्रथम दिन से नेटवर्क पूरा कवर नही होना, फोन अपने आप कट जाना, स्क्रीन डिस्पले आपने आप चले जाना आदि खराबिया आ रही थी, वह ठीक नही हुई। अप्रार्थी सं. 1 ने कंपनी को पक्षकार नही बनाने का तर्क पेश है जो मानने योग्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं.3 निर्माता कंपनी है। 

    जहाॅ तक परिवादी का यह तर्क है कि विवादित मोबाईल खरीद के बाद परिवाद में अंकित खराबियां आना शुरू हो गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा कई बार ठीक करने के बाद भी मोबाईल ठीक नहीं हुआ प्रारंभ में जो खराबियां थी वह खाराबियां बदस्तूर रही। यद्यपि परिवादी ने जोब कार्ड की फोटो प्रति पेश नहीं की, परन्तु परिवादी ने शपथ-पत्र पेश किया है उसका खंडन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी के परिवाद और परिवादी मोहम्मद अयुब का शपथ-पत्र पर बिना खंडन के अविश्वास नहीं किया जा सकता। परिणमतः विवादित मोबाईल में खराबियां होने के बाद भी ठीक नहीं किया जाना या बदल कर दूसरा नहीं दिया जाना अप्रार्थी सं. 1व 3 का सेवा दोष प्रमाणित है। 
       
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद, अप्रार्थी सं. 1व 3 के खिलाफ सयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार  किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 की परिवादी ने तलवी बंद कर दी है इसलिये वह अप्रार्थी सं. 2 से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष की मांग नहीं कर सकता।
 
                     आदेश 

     परिवादी मोहम्मद अयूब का परिवाद, अप्रार्थी सं. 1व 3 के खिलाफ सयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर आदेश दिया जाता है कि:- 
01.    परिवादी को निर्देश दिये जाते है कि वह अपना खराबशुदा मोबाईल निर्णय के 15     दिन के अंदर अप्रार्थी सं. 1 को संभलावे तथा अप्रार्थी सं. 1 को निर्देश दिये जाते     है कि वे परिवादी का खराबशुदा मोबाईल प्राप्त होने के दो माह के अंदर     ठीक     करके देवे ठीक नही होने की सूरत में परिवादी को उसके खराबशुद मोबाईल के     मेक/माॅडल का दूसरा दोष रहित नया मोबाईल देवे अथवा उसकी कीमत     2950/- रूपये अदा करे।
02.    अप्रार्थी सं. 1 व 3 परिवादी को मानसिक क्षति के 2,000/- रूपये तथा परिवाद     खर्च 2,000/- रूपये अदा करे। 
03.    अप्रार्थी सं. 1 व 3 आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से दो माह के अंदर करे। 
04.    अप्रार्थी सं. 2 की परिवादी ने तलवी बंद कर दी है इसलिये वह अप्रार्थी सं. 2 से     किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष की मांग नहीं कर सकता।  

     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 26.08.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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