जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:-531/2019 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-22.05.2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-22.11.2021
त्रिवेणी हाउसहोल्ड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ई-12-13, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औद्योगिक क्षेत्र, देवॉ रोड, चिनहट लखनऊ द्वारा योगेन्द्र प्रसाद तिवारी, निदेशक एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। ..........परिवादी।
बनाम
फेरो इण्डस्ट्रीज प्लाट संख्या-ए-4/12, साइट IV, साहिबाबाद, औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, उ0प्र0-201010 द्वारा यतेन्द्र कुमार शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ।
...........विपक्षी।
आदेश द्वारा-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
एकपक्षीय निर्णय
1. परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षी से परिवादी की यूनिट में स्थापित मशीन की त्रुटि दूर करके उसे अविलम्ब चालू करने एवं ऐसा न होने पर मशीन को बदलकर दूसरी मशीन स्थापित करें अथवा मशीन की अदा की गयी कीमत 12,96,000.00 रूपये मय 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने, मशीन को काम न करने के कारया 2,500.00 प्रतिदिन के हिसाब से डैमरेज, परिवादी को हुई असुविधा व आर्थिक क्षति व मानसिक कष्ट की भरपायी के लिये 2,00,000.00 रूपये अदा करने, एवं वाद व्यय के लिये 55,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि योगेन्द्र प्रसाद तिवारी, परिवादी कम्पनी का निदेशक एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है एवं अपने परिवार एवं सहयोगियों के जीवनयापन हेतु परिवादी के नाम से एक यूनिट उपरोक्त पते पर स्थापित की है। परिवादी अपनी यूनिट में घरेलू उपयोगी सामान का निर्माण करती है।
3. परिवादी ने आलमारी बनाने हेतु एक रोल फार्मिंग मशीन विपक्षी कम्पनी से खरीदने की बातचीत की और दिनॉंक 30.04.2018 को मशीन की आपूर्ति का आदेश विपक्षी को दिया।
4. विपक्षी ने परिवादी के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में एक प्रोफार्मा इनवायस अपने नियम व शर्तों तथा उसकी कीमत के भुगतान के विवरण सहित परिवादी को भेजा जिसके अनुसार मशीन की कुल कीमत मुबलिग 12,00,000.00 व उस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जिसमें से 40 प्रतिशत का भुगतान विक्रय आदेश के साथ करना था एवं 50 प्रतिशत का भुगतान विपक्षी के यहॉं से डिस्पैच के समय करना था तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान परिवादी के साइट पर मशीन ट्रायल हो जाने के 30 दिन के बाद करना था।
5. परिवादी ने उक्त मशीन की कीमत का भुगतान दो चेकों क्रमश: चेक संख्या-171209 दिनॉंकित 04.05.2018 मुबलिग 4,80,000.00 एवं चेक संख्या 176481 दिनॉंकित 03.07.2018 मुबलिग 8,16,000.00 कुल 12,96,000.00 रूपये का भुगतान विपक्षी को बैंक से ऋण लेकर किया।
6. विपक्षी ने उक्त मशीन परिवादी के परिसर में दिनॉंक 10.07.2018 को स्थापित करने की कोशिश की लेकिन मशीन में निर्माण संबंधी दोष होने के कारण विपक्षी के कर्मचारियों के कोशिश करने के बाद भी चालू नहीं हो सकी। परिवादी विपक्षी को लगातार फोन करता रहा, लेकिन विपक्षी दिनॉंक 10.07.2018 के बाद आज तक उक्त मशीन को चालू नहीं कराया जिससे परिवादी को मानसिक कष्ट हुआ।
7. परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को पंजीकृत डाक से दिनॉंक 25.09.2018 को एक नोटिस भेजा कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मशीन के खराब पार्टस को बदल कर मशीन को चालू करें, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद विपक्षी ने न मशीन को चालू किया और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।
7. परिवाद का नोटिस विपक्षी को जारी किया गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही कोई उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। अत: आदेश दिनॉंक 19.11.2019 के आदेश द्वारा विपक्षी की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
8. परिवादी द्वारा अपने कथानक को अपने शपथ पत्र के माध्यम से पुष्टि करते हुए यह कहा गया है कि परिवादी ने आलमारी बनाने हेतु एक रोल फार्मिंग मशीन विपक्षी कम्पनी से क्रय करने हेतु बातचीत की और दिनॉंक 30.04.2018 को मशीन आपूर्ति हेतु विपक्षी को निर्देशित किया। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी ने दिनॉंक 10.07.2018 को मशीन परिवादी के परिसर में स्थापित करने की कोशिश की लेकिन उक्त मशीन में निर्माण संबंधी दोष होने के कारण मशीन चालू नहीं हो सकी। दिनॉंक 10.07.2018 के बाद विपक्षी द्वारा परिवादी की मशीन की कमी को दूर नहीं किया गया, जो विपक्षी की सेवा में कमी है।
9. परिवादी द्वारा परिवाद संस्थित किये जाने के पूर्व नोटिस विपक्षी को दी गयी थी।
10. पत्रावली पर दाखिल कागजात से विदित है कि त्रिवेणी हाउसहोल्ड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग प्रा0लि0 द्वारा आई0डी0बी0आई0 बैंक से दिनॉंक 04.05.2018 को 4,80,000.00 रूपये एवं दिनॉंक 03.07.2018 को 8,16,000.00 रूपये का भुगतान किया गया है। इस प्रकार समस्त धनराशि 12,96,000.00 रूपये का भुगतान किया गया है। संलग्न नोटिस के भी परिशीलन से विदित है कि फेरो इन्डस्ट्रीज ने 12,96,000.00 रूपये दिया गया है, तथा रोल फार्मिंग मशीन कार्य नहीं कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में दूरभाष द्वारा बारबार विपक्षी को सूचना भेजी गयी की मशीन नहीं चल रही है तथा शर्तों के अनुसार दो वर्ष की गारन्टी थी। यह नोटिस दिनॉंक 25.02.2018 को दी गयी और चेक का भुगतान भी वर्ष 2018 में ही किया गया है। जैसा कि परिवादी का कथन है कि मशीन उनके द्वारा चालू नहीं करायी गयी। इस प्रकार का कथन उन्होंने साक्ष्य में भी शपथ पत्र के जरिए कहा है, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार गारन्टी के तहत विपक्षी की जिम्मेदारी थी। अत: विपक्षी द्वारा मशीन की मरम्मत नहीं करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत त्रुटि की परिभाषा में आता है। इस प्रकार परिवादी ने अपने कथानक की पुष्टि साक्ष्य से किया है।
11. परिवादी द्वारा अपने कथानक की पुष्टि साक्ष्य के माध्यम से एवं दस्तावेजी साक्ष्य से किया है। पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि परिवादी के कथन पर अविश्वास प्रकट किया जा सके।
12. परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के तहत पीठ की राय में विपक्षी 12,96,000.00 रूपये मशीन की कीमत जो परिवादी द्वारा विपक्षी को भुगतान किया गया है, वाद दायर करने तिथि से अंतिम देय तक 09 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करेंगे एवं मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के रूप में मुबलिग-20,000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) भुगतान करेंगे जिससे परिवादी के उददेश्य की पूर्ति हो।
आदेश
13. परिवादी का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को मुबलिग 12,96,000.00 (बारह लाख छियान्नबे हजार रूपया मात्र) वाद दायर करने की तिथि से अंतिम अदायगी तक उक्त धनराशि पर 09 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।
12. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान 45 दिन के अन्दर करें।
13. विपक्षी को यह भी निर्देश्ति किया जाता है कि परिवादी को मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को मुबलिग-20,000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) अतिरिक्त भुगतान करें।
(अशोक कुमार सिंह ) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।