Rajasthan

Ajmer

CC/239/2015

ARUN BALANI - Complainant(s)

Versus

FAST RECK COMNUCATION - Opp.Party(s)

ADV. BHAGWAN DAAS

24 Feb 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/239/2015
 
1. ARUN BALANI
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. FAST RECK COMNUCATION
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  mahendra kumar agarwal PRESIDENT
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

 

 

 

 

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण         अजमेर

                परिवाद संख्या 239/2015

अरूण बालानी पुत्र श्री परमानन्द बालानी, जाति-सिन्धी , निवासी- मकान संख्या 110/25, चांद बावडी, इदगाह के पीछे, अजमेर । 
                                                       परिवादी

                            बनाम

1.   फास्ट रेक कम्यूनिकेषन प्राईवेट लिमिटेड, वी-123 सेक्टर 2 नोएडा(उत्तरप्रदेष) 201201
2.   स्वामी मोबाईल माल, ष्षाप नं. 40, कचहरी रोड, अपोजिट एल.आई.सी., अजमेर । 
                                                        अप्रार्थीगण 

समक्ष
1. महेन्द्र कुमार अग्रवाल       अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या

उपस्थिति
1.श्री भगवानदास नाजकानी, अधिवक्ता, परिवादी
2.अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 24.02.2016

1.             परिवादी ने यह परिवाद  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत इस आषय का पेष किया है कि  परिवादी ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित  एक मोबाईल हैण्ड सेट  माडल संख्या लेमन पी 103 रू.5100/- में   दिनांक 11.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय किया जिसकी एक वर्ष की वारण्टी भी दी गई ।  दिनांक 4.11.2014  को उक्त हैण्ड सेट में  खराबियां उत्पन्न हो गई यथा उसकी बैटरी सही तरह से काम नहीं कर रही थी, डाटा केबिल भी सहीं काम नहीं कर रहा था तथा सेट चलते चलते बार बार बन्द होने लगा । इन सब खराबियों की उसने अप्रार्थी संख्या 2 से षिकायत की तो उन्होने  कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर षिकायत करने का सुझाव दिया और उनके सुझावानुसार उसने टोल फ्री नम्बर पर षिकायत की  जिस पर  उसे  कम्पनी के  अजमेर स्थिति अधिकृत सर्विस सेन्टर  पर हैण्ड सेट ठीक करवाने का निर्देष दिया । उसने जब सर्विस सेन्टर पर हैण्ड सेट दिखलाया तो वहां उपस्थित कर्मचारी ने उसे अवगत कराया कि  विवादित  मोाबाईल सेट पर अप्रार्थी  संख्या 1 ने  वारण्टी देना बन्द कर दिया है इसलिए इस सेट पर सर्विस प्रदान नहीं करेगें ।  अप्रार्थी के सर्विस सेन्टर द्वारा  सर्विस देने से मना कर दिए जाने पर उसने  अप्रार्थी संख्या 1 को  दिनांक 1.12.2014 को नोटिस दिया ।  जिसके प्रतिउत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देषानुसार उसने विवादित हैण्ड सेट  सर्विस सेन्टर पर जमा करा दिया  किन्तु न तो उसे दुरूस्त किया गया और ना ही उसकी कीमत अदा की गई केवल चैक भिजवाने का आष्वासन देते रहे ।  परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत कर  अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य को सेवा में कमी बतलाते हुए  उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 


2.    अप्रार्थीगण को मंच द्वारा नोटिस जारी किए गए किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद तामिल नोटिस के उपस्थित नहीं हुए । अतः उसके विरूद्व दिनांक 
22.2.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई । 

3.    हमने परिवादी   के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया । 

4.    परिवादी अपने परिवाद में यह कह कर आया है कि उसने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा  निर्मित उसके अधिकृत षो रूम अप्रार्थी संख्या 2  से  एक मोबाईल हैण्ड सेट लेमन पी 103  दिनंाक 11.7.2014 को रू. 5100/- में खरीद किया था और इस हैण्ड सेट पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक वर्ष की वारण्टी दी गई थी परन्तु हैण्ड सेट में खरीदने के बाद ही सहीं ढंग से काम नहीं करने पर इसकी षिकायत अप्रार्थी संख्या 2 को की गई । उसको अधिकृत सर्विस सेन्टर   पर दिखलाने  के लिए कहा गया । परिवादी जब अप्रार्थीगण के सर्विस सेन्टर पर गया तो  उन्होने कहा कि विवादित हैण्ड सेट  पर वारण्टी देना कम्पनी ने बन्द कर दिया है  इसलिए किसी प्रकार की सर्विस प्रदान नहीं की जावेगी  इसलिए कम्पनी से सम्पर्क करें । परिवादी ने अप्रार्थी संख्या 2 से खरीदे गए हैण्ड सेट के बिल संख्या 910 दिनांक 11.07.2014 पेष किया है जिसमें प्रार्थी को हैण्ड सेट के लिए 12 माह की वारण्टी दी गई थी तथा वारण्टी अवधि के अन्दर सेट के खराब होने पर अप्रार्थीगण का दायित्व था कि वे हैण्ड सेट को ठीक करके देवे अथवा बदल कर दे किन्तु उनके द्वारा  अपने इस दायित्व का सहीं प्रकार से निर्वहन नहीं किया । हैण्ड सेट का वारण्टी अवधि में खराब होना सेवा दोष की परिधि में आता है । परिणामस्वरूप परिवादी का परिवाद स्वीकार होने योग्य है ।

                            :ः- आदेष:ः-

5.    अतः परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्व स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेष दिया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थी के  प्रष्नगत मोबाईल हैण्ड सेट को इस निर्णय की  तिथी से  एक माह के अन्दर दुरूस्त कर परिवादी को सौंपे  । हैण्ड सेट दुरूस्त नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थीगण  हैण्ड सेट की कीमत रू. 5100/- उक्त अवधि में परिवादी को  अदा करें । एक माह पष्चात् परिवादी इस राषि पर  परिवाद प्रस्तुत करने की तिथी से 9 प्रतिषत  वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा । साथ ही अप्रार्थीगण  परिवाद व्यय व मानसिक संताप  के पैटे रू. 3000/- की राषि भी परिवादी को उक्त अवधि  में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।  
          आदेष दिनांक 24.02.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(श्रीमती ज्योति डोसी)                          (महेन्द्र कुमार अग्रवाल)
           सदस्या                                        अध्यक्ष    
 
    
 
 

 
 
[ mahendra kumar agarwal]
PRESIDENT
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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