Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/87/2014

Shri Gopal Agarwal - Complainant(s)

Versus

Exide Industries Ltd. - Opp.Party(s)

04 Jun 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/87/2014
 
1. Shri Gopal Agarwal
R/0 ShivPuri Colony Near Railway Line Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Exide Industries Ltd.
Prabhat Electronics Prabhat Market Rampur Road Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि  विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ कि वे परिवादी की दोनों खराब बैटरियां बदलकर परिवादी को नई बैटरियॉं दें। क्षतिपूर्ति की मद में परिवादी ने 100000/- रूपया और परिवाद व्‍यय अतिरिक्‍त मांगा है।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 02/8/2010 को  परिवादी ने विपक्षी सं0-1 द्वारा निर्मित एक्‍साइड कम्‍पनी की दो बैटरियां मॉडल आई0टी0 500 अंकन 24800/- रूपया में विपक्षी सं0-2 से खरीदी थीं। विपक्षी सं0-2 विपक्षी सं0-1 का अधिकृत विक्रेता है। खरीदी गई  बैटरियों का बैच नं0- 35 बी. है तथा उनके सीरियल नम्‍बर क्रमश: 318845 और 001746 हैं। दोनों बैटरियों के साथ विपक्षी सं0-2 ने परिवादी को  उनके वारण्‍टी कार्ड भी दिऐ। वारण्‍टी के अनुसार बैटरियां खरीदे जाने के साढ़े तीन साल के अन्‍दर बैटरी खराब होने की दशा में उसे बदला जाऐगा और अग्रेत्‍तर छ: माह की अवधि में उसी ठीक कराया जाऐगा। परिवादी  के अनुसार उपरोक्‍त दोनों बैटरियां वारण्‍टी अवधि में खराब हो गई। परिवादी  ने बिना किसी देरी के विपक्षी सं0-2 को खराब बैटयिां होने के सम्‍बन्‍ध में  बताया। विपक्षी सं0-2 ने परिवादी से दोनों बैटरियों के वारण्‍टी कार्ड दिनांक 22/1/2014 को ले लिऐ और आवश्‍यक कार्यवाही का आश्‍वासन देते हुऐ  परिवादी से कहा कि वह विपक्षी सं0-1 के पास अपनी शिकायत दर्ज कराये। परिवादी ने एस.एम.एस. के माध्‍यम से विपक्षी सं0-1 के पास दिनांक 24/1/2014 को अपनी शिकायत दर्ज कराई। परिवादी की शिकायत विपक्षी सं0-1 ने दर्ज कर ली और दर्ज किऐ जाने की परिवादी को सूचना भी दी।  परिवादी ने अग्रेत्‍तर कथन किया कि विपक्षी सं0-1 ने परिवादी की शिकायत  पर न तो ध्‍यान दिया और न ही उसका निस्‍तारण किया। परिवादी विपक्षी सं0-2 से भी लगातार सम्‍पर्क में रहा, मजबूर होकर परिवादी ने विपक्षीगण को  एक कानूनी नाटिस दिनांकित 26/3/2014 को भिजवाया। इसके बावजूद  उन्‍होंने परिवादी की कम्‍पलैंट पर कोई कार्यवाही नहीं की। परिवादी ने यह  अभिकथन करते हुऐ कि दोनों बैटरियां वारण्‍टी अवधि में खराब हुई थीं  जिन्‍हें बदलने का विपक्षीगण का उत्‍तरदायित्‍व था, किन्‍तु उन्‍होंने बैटरियों को नहीं बदला और ऐसा करके सेवा प्रदान करने में कमी की, परिवाद में  अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/8 दाखिल किया। सूची कागज सं0-3/9 के माध्‍यम से परिवादी ने  बैटरियों के खरीदे जाने की रसीद दिनांक 2/8/2010, विपक्षी सं0-2 द्वारा दिनांकित 22/1/2014 को दोनों वारण्‍टी कार्ड लेने की प्राप्ति, परिवादी की कम्‍पलैंट दर्ज किऐ जाने विषयक विपक्षी सं0-1 की ओर से प्राप्‍त स्‍वीकृति, विपक्षीगण को भिजवाऐ गऐ कानूनी नोटिस और उक्‍त ई-मेल नोटिसों को भेजे जाने की डाकखाने की रसीदों की फोटो प्रतियों को दाखिल किया। यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/10 लगायत 3/16 हैं। परिवादी ने सूची कागज सं0-7 के माध्‍यम से दोनों बैटरियों के वारण्‍टी कार्ड की  फोटो प्रतियों को भी दाखिल किया जो पत्रावली के कागज संख्‍या क्रमश: 8/1 व 8/2 हैं।
  4.   दोनों ही विपक्षीगण पर नोटिस की तामीला पर्याप्‍त हुई। दोनों  विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्‍ता फोरम के समक्ष उपस्थित हुऐ और उन्‍होंने अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने हेतु पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र क्रमश: कागज सं0-11 एवं कागज सं0-12 फोरम के  समक्ष प्रस्‍तुत किऐ, किन्‍तु बाद में न तो विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित हुऐ और न किसी विपक्षी ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया। फोरम के आदेश दिनांकित 24/6/2015 के अनुपालन में दोनों विपक्षीगण के  विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5.   एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-13/1 लगायत 13/7 दाखिल किया उसने सूची कागज सं0-13/9 के माध्‍यम  से बैटरियों के खरीदे जाने की मूल रसीद, दिनांक 22/1/2014 को विपक्षी सं0-2 द्वारा दोनों बैटरियों के वारण्‍टी कार्ड प्राप्‍त करने की प्राप्ति स्‍वीकृति,  वारण्‍टी कार्ड की फोटो प्रतियां, विपक्षी सं0-1 की ओर से परिवादी की  कम्‍पलैंट दर्ज कर लिऐ जाने सम्‍बन्‍धी ई-मेल, विपक्षीगण को भेजे गऐ  नोटिस दिनांक 26/3/2014 की नकल तथा इस नोटिस को भेजे जाने की  डाकखाने की असल रसीदें और विपक्षी सं0-2 की ओर से प्राप्‍त एक्‍नोलिजमेंट दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-13/10  लगायत 13/19 हैं।
  6.   परिवादी ने अपनी लिखित बहस दाखिल की। परिवादी द्वारा सूची कागज सं0-18/1 के माध्‍यम से बैटरियां खरीदे जाने की रसीद की फोटो प्रति कागज सं0-18/2 को पुन: दाखिल किया गया जिस पर विपक्षी सं0-2 द्वारा दोनों बैटरियों को दिनांक 22/1/2014 को प्राप्‍त करने का उल्‍लेख है।
  7.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
  8.   विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  9.   परिवादी ने अपने एकपक्षीय साक्ष्‍य शपथ पत्र और पत्रावली में दाखिल अभिलेखों से परिवाद कथन एकपक्षीय सिद्ध किऐ हैं। असल रसीद कागज सं0-13/10 से प्रकट है कि दिनांक 02/8/2010 को विपक्षी सं0-2  से परिवादी ने परिवाद के पैरा सं0-5 में उल्लिखित एक्‍साइड कम्‍पनी की  2 बैटरियों 24800/- रूपये में खरीदी थीं। कागज सं0- 13/11 एवं 18/2 के अनुसार 22/1/2014 को  विपक्षी सं0-2 ने परिवादी से उक्‍त बैटरियों के वारण्‍टी कार्ड और दोनों बैटरियां प्राप्‍त की थीं। परिवादी के साक्ष्‍य शपथ पत्र में किऐ गऐ इस कथन  का प्रतिवाद करने के लिए विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ कि उक्‍त दोनों बैटरियां खरीदे जाने के साढ़े तीन साल के भीतर खराब हो गई थी जिन्‍हें परिवादी ने वारण्‍टी कार्ड सहित दिनांक 22/1/2014 को विपक्षी सं0-2 को प्राप्‍त करा दिया था। ई-मेल कागज सं0-13/14 यह दर्शाता है कि दिनांक 24/1/2014 को परिवादी की कम्‍पलैंट विपक्षी सं0-1 को प्राप्‍त हो गई थी। ई-मेल की नकल कागज सं0-13/15 से प्रकट है कि विपक्षी सं0-1 ने परिवादी की कम्‍पलैंट दर्ज कर ली थी। परिवादी का यह  सशपथ कथन है कि बार-बार अनुरोध करने और  लिखित नोटिस दिऐ जाने के बावजूद विपक्षीगण ने परिवादी की शिकायत का समाधान नहीं किया।
  10.   वारण्‍टी कार्ड की नकल कागज सं0-8/1 व 8/2 के अनुसार बैटरी खरीदने की तिथि के साढ़े तीन वर्ष की भीतर यदि बैटरी खराब होगी तो  कम्‍पनी उसे ठीक करेगी अथवा उसे बदलेगी। स्‍वीकृत रूप से परिवादी ने  दोनों बैटरियों के खराब होने की कम्‍पलैंट विपक्षी सं0-2 एवं विपक्षी सं0-1 को बैटरी खरीदने के साढ़े तीन साल के अन्‍दर कर दी थी। विपक्षीगण ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद कथनों अथवा परिवादी के साक्ष्‍य शपथ पत्र में किऐ गऐ सशपथ कथनों का खण्‍डन अथवा प्रतिवाद नहीं किया है ऐसी दशा में परिवाद कथन एकपक्षीय प्रमाणित हैं।
  11.   चॅूंकि परिवाद के पैरा सं0-5 में उल्लिखित दोनों बैटरियां वारण्‍टी  अवधि में खराब हुई थी और यह दोनों ही बैटरियां दिनांक 22/1/2014 को  विपक्षी सं0-2, जो  विपक्षी सं0-1 के अधिकृत विक्रेता हैं, ने वारण्‍टी कार्ड सहित प्राप्‍त कर ली थी, अत: वारण्‍टी कार्ड की शर्तों के अनुसार विपक्षीगण का उत्‍तरदायित्‍व बनता है कि परिवादी को बदले में नई बैटरियां उपलब्‍ध  करायें। परिवादी को क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- (दो हजार रूपया) और  परिवाद व्‍यय  की  मद  में  2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त  दिलाया जाना भी न्‍यायोचित दिखाई देता है। परिवाद तदानुसार स्‍वीकार  किऐ जाने योग्‍य है।

आदेश

   विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि आज की तिथि से एक  माह के भीतर परिवादी को परिवाद के पैरा सं0-5 में उल्लिखित मॉडल की  नई बैटरियां पुरानी बैटरियों के बदले में उपलब्‍ध करायें। इसके अतिरिक्‍त  परिवादी क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- (दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) भी विपक्षीगण से पाने का  अधिकारी होगा जिसका भुगतान परिवादी को विपक्षीगण एक माह में करें।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

  सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य               अध्‍यक्ष

  •  0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

   04.06.2016          04.06.2016         04.06.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04.06.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

   सामान्‍य सदस्‍य         सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

   04.06.2016        04.06.2016       04.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

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