Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/15/2008

PAWAN UPADHYAYA - Complainant(s)

Versus

EXIDE BATTRIES - Opp.Party(s)

RAKESH SINGH

19 Jan 2021

ORDER

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 15 सन् 2008

प्रस्तुति दिनांक 22.01.2008

                                                                                            निर्णय दिनांक 19.01.2021     

पवन उपाध्याय पुत्र दुर्गा प्रसाद उपाध्याय प्रोo कमला कम्प्यूटर्स पाण्डेय बाजार, शहर आजमगढ़ निवासी साकिन मौजा- हीरा पट्टी, शहर व जिला- आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. अध्यक्ष इक्साइड बैट्री, इक्साइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय इक्साइड हाउस 59 ई चौरिधी रोड कोलकाता- 700020
  2. खेतान डिस्ट्रीब्यूटर (अधिकृत डीलर इक्साइड बैट्री) पता- पुराने डॉकखाने वाली गली, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़।      
  3.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि विपक्षी संख्या 01 विशेष नाम से बैट्री के विक्रय का व्यवसाय अपने अधिकृत डीलर के माध्यम से करते हैं। परिवादी ने उसके अधिकृत डीलर अम्बे आटो सेल्स नरौली, आजमगढ़ से इक्साइड बैट्री को दिनांक 04.08.2005 को मुo 7300/- रुपए में क्रय किया। बैट्री के साथ-साथ बैट्री के वारण्टी कार्ड को भी परिवादी को दिया गया जिसमें बैट्री की वारण्टी पीरियड बैट्री के डेट ऑफ सप्लाई से 30 माह तक दिया है। उपयोग के दौरान बैट्री एकाएक माह अप्रैल 2007 में बिजली सप्लाई बैकअप देना बन्द कर दिया, जिसकी सूचना अम्बे आटो सेल्स नरौली आजमगढ़ को दी गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अब डीलर नहीं है तब कम्पनी के अधिकारी दीपांशु राठौर को बैट्री की खराबी के बारे में बताने पर उन्होंने खेतान डिस्ट्रीब्यूटर अधिकृत डीलर के यहाँ ले जाने को कहा। खेतान डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बैट्री ले जाने पर उन्होंने कहा कि चूंकि यह बैट्री मैंने आपको नहीं दिया है इसलिए मैं आपको कोई सर्विस नहीं दूँगा। पुनः इस सम्बन्ध में विवेक कुकरेती व दीपांशु राठौर से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि आज मेरे मातहत अधिकारी श्री राजेश, खेतान डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ गए हैं आप उनसे बात कर बैट्री की दिक्कत दूर करा लें। श्री राजेश जी द्वारा बैट्री की जाँच कराकर बैट्री के सम्बन्ध में डीलर को मौखिक निर्देश दिए तत्पश्चात् विपक्षी संक्या 02 ने बैट्री को लेकर मरम्मत हेतु रख लिया और महीनों अपने

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यहाँ रखने के बाद वापस करते हुए कहे कि आप इसे किसी मिस्त्री से बनवा लें। इससे परिवादी को शख्त हकतल्फी हुई तो उसने बैट्री के बाबत विपक्षीगण को लीगल नोटिस भेजवाया, जिसके जवाब में विपक्षी संख्या 02 ने अधिकृत डीलर होने से इन्कार कर दिया। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह उपरोक्त बैट्री को वापस लेकर उसी प्रकार की नई बैट्री प्रदान करें या उस प्रकार की बैट्री जो अब विपक्षी संख्या 01 के एरिया मैनेजर के अनुसार 10,500/- रुपए हो गयी है परिवादी को अदा करें। मानसिक व आर्थिक कष्ट हेतु 10,000/- रुपए दिलवाया जाए।  

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 5/1 क्रय रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है, इस रसीद के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी को कोई वारण्टी नहीं गयी थी और इस पर यह भी लिखा गया है कि बेचा गया माल वापस नहीं लिया जाएगा।  

विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि परिवादी द्वारा आटोसेल्स नरौली आजमगढ़ से इक्साइड बैट्री को खरीदने की बात कही गयी है न कि विपक्षी संख्या 02 के यहां से। किसी भी बैट्री के खराब होने या काउन्टर क्लेम विपक्षी संख्या 02 द्वारा निस्तारित नहीं किया जाता है बल्कि विपक्षी मात्र अधिकृत वितरक है। बैट्री खराबी या उसको बदलने की जिम्मेदारी या क्लेम विपक्षी संख्या 01 द्वारा ही निस्तारित किया जाता है। वाणिज्यिक संविदा के अनुसार कम्पनी के ही गुणवत्ता व सेवा की पूर्ति करती है विपक्षी संख्या 02 द्वारा न तो बैट्री बिक्री की गयी है न ही सेवा करने का दायित्व है न तो कोई परिवादी के साथ किसी भी प्रकार की सेवा में कमी की गयी है। परिवादी द्वारा नाजायज लाभ पाने की नियत से असत्य कथनों के साथ दावा दाखिल किया है। अतः परिवाद निरस्त किया जाए।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है और उसने अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि याची ने बैट्री जिसका विवरण याचिका के पैरा 02 में दिया गया है अम्बे आटो सेल्स नरौली आजमगढ़ से जो इक्साइड बैट्री क्रय किया गया था उसके अधिकृत डीलर थे, परन्तु अम्बे आटो सेल्स के विपक्षी संक्या 01 के बैट्रियों की अच्छी सेल न दे पाने की वजह से उनसे इक्साइड बैट्री का अधिकृत डीलर से हटा दिया गया और खेतान डिस्ट्रीब्यूटर्स विपक्षी संख्या 02 को विपक्षी संख्या 01 का आजमगढ़ परिक्षेत्र हेतु अधिकृत डीलर नियुक्त किया गया। अम्बे आटो सेल्स द्वारा उनके डीलरशिप के दैरान बेची गयी समस्त

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बैट्रियों की आफ्टर सेल्स सर्विस खेतान डिस्ट्रीब्यूटर्स विपक्षी संख्या 02 द्वारा ही बाकायदा दी जानी थी। जिसे खेतान डिस्ट्रीब्यूटर्स विपक्षी संख्या 02 द्वारा भली प्रकार दिया भी जाता है। याची का यह कथन कि विपक्षी संख्या 02 ने उन्हें सर्विस नहीं दिया, सरासर गलत है। याची द्वारा क्रय की गयी बैट्री जो इन्वार्ट्रेबुलर आई.टी.550 की थी। जिसे पूरी तरह चार्ज होने में कम से कम 12-16 घण्टे लगातार 240 वोल्ट विद्युत सप्लाई मिलना आवश्यक होता है। तब उक्त बैट्री पूरे निर्धारित लोड पर 6-8 घण्टे की सेवा देगा। याची द्वारा बैट्री दिनांक 04.08.2005 को क्रय किया गया था और उसमें याची के अनुसार बैकअप न देने की खराबी अप्रैल, 2007 में आई। जो बैट्री क्रय करने के 21 माह पश्चात् आयी। जिसका कारण मात्र पूरी तरह बैट्री को चार्जिंग न मिलना सम्भावित है और बैट्री को फिर से चार्ज कर देने मात्र से ही बैट्री पूरा कार्य करना प्रारम्भ कर देती। याची ने गलत आधार पर मुकदमा किया है। यदि बैट्री में कोई मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो विपक्षी अपनी सेवा देने के लिए तैयार है।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कागज संख्या 23ग बरनवाल कम्प्यूटर सेन्टर द्वारा जारी एक पर्चा है, जिसमें यह कहा गया है कि बैट्री का तीसरा सेल खराब है जिसकी वजह से वह बैकअप नहीं दे पा रही है।

बहस के समय परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी उपस्थित थे। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि जब उसने बैट्री क्रय किया था तब उसे एक वारण्टी कार्ड भी दिया गया था। परिवादी ने वारण्टी कार्ड की छायाप्रति भी लगाया है जिसमें विक्रय से 30 माह तक की वारण्टी दी गयी थी और विपक्षीगण का यह कर्तव्य था कि परिवादी की खराब बैट्री बदलकर उसे नई बैट्री देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है। 

आदेश

    परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर 30 दिन परिवादी को पुरानी बैट्री बदलकर नई बैट्री दे और परिवादी मुo 1,000/- रुपया (रु. एक हजार मात्र) आर्थिक व मानसिक कष्ट हेतु प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

 

 

 

 

 

                                                                    गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण  कुमार सिंह

                                                    (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

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               दिनांक 19.01.2021

                                            यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                      गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                      (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

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