राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-486/2024
स्वामी नाथ व 04 अन्य
बनाम
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलैक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिवीजन-I, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व 02 अन्य
दिनांक: 15.10.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-81/2010 स्वामीनाथ व 06 अन्य बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड व 02 अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.11.2023 के विरूद्ध विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी।
जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख 07 अलग-अलग विद्युत धारकगण द्वारा संयुक्त रूप से परिवाद योजित किया गया, जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा समुचित विचार कर तथ्यों को विशेष रूप से उल्लिखित किए जाने के पश्चात् पाया गया कि उपरोक्त परिवाद वास्तव में बिना आयोग की अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, जिस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-12 (सी) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा-35 (1) (ग) का सन्दर्भ एवं उल्लेख भी किया। तदनुसार परिवाद अपोषणीय पाया गया।
मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर को विस्तार से सुना तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त
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पाया गया कि वास्तव में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश पूर्ण रूप से विधिक है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की कोर्इ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1