CHANDRABHAN ARYA filed a consumer case on 31 Aug 2016 against EXECUTIVE ENGINEER in the Kanshiram Nagar Consumer Court. The case no is CC/38/2014 and the judgment uploaded on 05 Sep 2016.
आज निर्णय खुले फोरम में सुनाया गया। तथा हरे कागज पर अलग से लिखा गया।आदेशानुसार परिवादी का परिवाद एक पक्षीय स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को नोटिस में अंकित धनराशि 93173/- परिवादी से वसूल करने से निषिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही विपक्षी , परिवादी को हुई मानसिक , शारीरिक व आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति में वाद व्यय सहित पाँच हजार रुपये अदा किया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी नोटिस दिनांक 05/09/2014अविलंब वापस ले।
निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके मंच द्वारा उद्घोषित किया गया।
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