Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/57/2021

Ashok Kumar - Complainant(s)

Versus

Executive Engineer, Southern Electricity Distribution Limited Division Pukhrayan - Opp.Party(s)

Atul Mishra

29 May 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

   H.J.S.

                श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य

                  सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

 

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 57/2021

परिवाद दाखिला तिथि :- 14.07.2021

निर्णय दिनांक:-  29.05.2024

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

 

अशोक कुमार वयस्क पुत्र श्री विजय कुमार उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम जलालपुर, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात ।

                                                                                                                                                                  ..........................परिवादी

बनाम

 

1. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल वि0 वि0 लिमिटेड, खण्ड पुखरायां, जनपद कानपुर

   देहात ।

2. प्रबन्धक निदेशक, दक्षिणंचल वि0 वि0 निगम लि0 आगरा ।

                                                                                                                                                                …......................विपक्षीगण 

निर्णय

 

          प्रस्तुत परिवाद परिवादी अशोक कुमार की ओर से इस आशय का संस्थित किया गया है कि परिवादी के यहाँ ट्यूबबेल पर लगा संयोजन संख्या- 512146, बुक संख्या- 5406 व खाता संख्या- 781716483267 में दिसम्बर 2017 से वर्तमान समय तक स्वीकृत भार 20 एच0पी0 का फिक्स चार्ज (रेट के अनुसार) परिवादी द्वारा विभिन्न तिथियों में जमा धनराशि को विधुत बिल में समायोजित कर बिना दंड ब्याज के बिल प्रदान किये जाने का आदेश दिए जाने, मानसिक व आर्थिक क्षति के एवज में मु0 50,000/- रुपया तथा वाद व्यय मु0 10,000/- रुपया भी विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु दिनांक 14.07.2021 को योजित किया गया ।

          संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी एक सामान्य कृषक है, कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता है । परिवादी द्वारा अपनी आराजी सं0 325 रकवा 2.410 हे0 स्थित ग्राम जलालपुर में अपनी कृषि भूमि की सिचाई हेतु अपने संसाधन से बोरिग करवायी । परिवादी द्वारा करवायी गयी बोरिंग (ट्यूबवेल) को चलाये जाने हेतु विधुत कनेक्शन हेतु प्रतिवादी नं0-1 के यहाँ आवेदन किया, प्रतिवादी नं0-1 द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के उपरांत 20 एच0पी0 का कनेक्शन स्वीकृत किया गया । परिवादी ने प्रतिवादी नं0-1 द्वारा 20 एच0पी0 कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 03.03.2011 को 1,15,000/- रुपये स्टीमेट के रूप में जमा किये जाने के उपरान्त लाइन खींचकर कनेक्शन चालू किया गया जिसकी बुक संख्या- 5406, कनेक्शन संख्या- 512146 व खाता संख्या- 781716483267 है । परिवादी द्वारा 20 एच0पी0 का ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किये जाने के उपरान्त परिवादी द्वारा फिक्स चार्ज के रूप में निर्धारित बिल की अदायगी बराबर की जा रही है । परिवादी ने 20 एच0पी0 स्वीकृत कनेक्शन का ओ0टी0एस0 1,000/- रुपये 03.03.2011 से 17.01.2017 तक जमा की जाती रही व दिनांक 25.02.2021 को व बिल दिनांक 26.02.2021 को 37,000/- रुपये व पुनः दिनांक 15.03.2021 को 9,535/- रुपये जमा किया गया । इसके बाद परिवादी के पास प्रतिवादी नं0-1 द्वारा सेवा में कमी करते हुये स्वीकृत 20 एच0पी0 के फिक्स चार्ज के बजाय मीटर के आधार पर बिल भेजा जाने लगा, जबकि परिवादी के यहाँ मीटर लगा ही नहीं है । परिवादी ने प्रतिवादी नं0-1 के यहाँ दिनांक 15.03.2021 को मीटर न लगे होने की जाँच कराये जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर  प्रतिवादी नं0-1 द्वारा स्थानीय जे0ई0 से जाँच कराये जाने पर दिनांक 18.03.2021 को मीटर नहीं लगा है, की आख्या प्रतिवादी नं0-1 को प्रेषित की गयी । परिवादी के यहाँ 20 एच0पी0 का ट्यूबवेल कनेक्शन लगा है, जो प्रतिवादी नं0-1 द्वारा विधुत कनेक्शन 2017 में लिया गया है, कनेक्शन प्रदान किये जाने की दिनांक 17.01.2017 से वर्तमान समय तक 20 एच0पी0 ट्यूबवेल में निर्धारित रेट के अनुसार बिल प्रदान करने पर उसमें परिवादी द्वारा विभिन्न तिथियों में जमा राशि को समायोजित कर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है । प्रतिवादी नं0-1 से 20 एच0पी0 ट्यूबवेल का विधुत बिल फिक्स चार्ज के अनुसार प्रदान किये जाने का अनुरोध करने के उपरान्त आज तक बिल प्रदान नहीं किया गया जिसके कारण परिवादी अपना विधुत दे जमा नहीं कर सका जिससे परिवादी पर ब्याज भी बढ़ रहा है । परिवादी मजबूर होकर यह वाद माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

          परिवादी के परिवाद पत्र के उत्तर में विपक्षीगण द्वारा संयुक्त रूप से जवाबदेही दाखिल की गयी । विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही में वाद पत्र के पैरा-1 में वर्णित कथन को स्वीकार किया है तथा धारा-2 में वर्णित कथंन को परिवादी से संबन्धित होना एवं परिवाद पत्र की धारा-3 के कथन को आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा धारा-4 व 5 के कथन को स्वीकार व धारा-6 में कहे गये कथन को विपक्षी ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है । जवाबदेही में परिवाद पत्र की धारा-7 के कथन को अस्वीकार किया है तथा  परिवाद पत्र की धारा—8 के कथन को आंशिक रूप से स्वीकार किया है एवं धारा-9 में कहे गये कथंन को अस्वीकार किया है । परिवाद पत्र की धारा-10 व 11 को असत्य बताते हुये अस्वीकार किया है तथा धारा-12 के कथंन को अस्वीकार करते हुये यह अभिकथा किया है कि जब तक वादी द्वारा बकाया बिल जमा न कर दिया जाये । जवाबदेही की धारा-13 में परिवाद पत्र की धारा-13 के कथंन को असत्य बताते हुये अस्वीकार किया है तथा यह कथन किया है कि वादी द्वारा विपक्षी के बिल का भुगतान करने की मंशा नहीं है । जवाबदेही के अंतिम प्रस्तर में परिवादी के परिवाद को निरस्त करते हुये परिवादी के बकाया बिल रु0 28,809/- एवं वर्तमान समय का बकाया बिल विपक्षी को परिवादी से दिलाते हुये परिवाद निरस्त करने की याचना की है ।

          परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची से परिवादी के नाम विधुत विभाग द्वारा जारी नलकूप का बिल कार्ड की छायाप्रति, विभिन्न तिथियों पर किये गये भुगतान का विवरण सम्बन्धी प्रपत्र की छायाप्रति (2 पेज), परिवादी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता ग्रोथ सेंटर नवीपुर कानपुर देहात को प्रेषित पत्र दिनांकित 15.03.2021 की छायाप्रति, भुगतान रसीद मु0 1,000/- रु0 दिनांकित 24.02.2021 की छायाप्रति, भुगतान रसीद मु0 37,000/- रु0 दिनांकित 26.02.2021 की छायाप्रति, भुगतान रसीद मु0 9,535/- रु0 दिनांकित 15.03.2021 की छायाप्रति, भुगतान रसीद मु0 7,137/- रु0 दिनांकित 25.02.2020 की छायाप्रति व भुगतान रसीद मु0 31,059/- रु0 दिनांकित 25.02.2020 की छायाप्रति साक्ष्य में दाखिल की है ।

          परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी अशोक कुमार द्वारा साक्ष्य में कुल दो शपथपत्र दिनांकित 29.03.2022 व दिनांकित 02.08.2022 पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।

          परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी ।

          मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी तथा लिखित बहस का परिशीलन किया । विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अथवा पैरोकार कोई भी उपस्थित नहीँ हुआ और विपक्षी की ओर से कोई लिखित बहस भी दाखिल नहीं की गयी ।

           प्रस्तुत मामले में परिवादी की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि वह  एक सामान्य कृषक है तथा उसने ग्राम जलालपुर में अपनी कृषि भूमि की सिचाई हेतु बोरिंग (ट्यूबवेल) को चलाने के लिये प्रतिवादी नं0-1 अधिशाषी अभियन्ता पुखरायां कानपुर देहात के यहाँ विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया । प्रतिवादी नं0-1 द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर 20 एच0पी0 का कनेक्शन स्वीकृत किया गया । दिनांक 03.03.2011 को स्टीमेट के रूप में धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त लाइन खींचकर कनेक्शन चालू किया गया जिसका कनेक्शन संख्या- 512146 है । परिवादी द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल की अदायगी फिक्स चार्ज के रूप में बराबर की जाती रही । परिवादी ने परिवाद पत्र की धारा-7 में इस सम्बन्ध में जमा की गयी धनराशि का उल्लेख करते हुये कहा है कि स्वीकृत कनेक्शन का ओ0टी0एस0 1,000/- रुपये 03.03.2011 से 17.01.2017 तक जमा की जाती रही व दिनांक 26.02.2021 को 37,000/- रुपये, दिनांक 15.03.2021 को 9,535/- रुपये जमा किया, जिनकी जमा रसीदें व स्टीमेट की छायाप्रति संलग्न करना कहा है । प्रतिवादी नं0-1 द्वारा सेवा में कमी करते हुये स्वीकृत 20 एच0पी0 के फिक्स चार्ज के बजाय मीटर के आधार पर बिल भेजा जाने लगा, जबकि परिवादी के यहाँ कोई मीटर नहीं लगा है । परिवादी ने प्रतिवादी नं0-1 के यहाँ दिनांक 15.03.2021 को मीटर न लगे होने की जाँच कराये जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर स्थानीय अवर अभियन्ता द्वारा रिपोर्ट दी गयी कि, मीटर नहीं लगा है । इस प्रकार दिनांक 17.01.2017 से वर्तमान समय तक 20 एच0पी0 ट्यूबवेल में निर्धारित रेट फिक्स चार्ज के अनुसार संशोधित बिल, परिवादी द्वारा विभिन्न तिथियों में जमा धनराशि को समायोजित कर, प्रदान किये जाने हेतु विपक्षीगण को आदेशित किये जाने की याचना की है ।

           परिवादी ने सूची पत्र के साथ उपभोक्ता द्वारा किये गये भुगतान के  विवरण की छायाप्रति तथा परिवादी द्वारा प्रतिवादी नं0-1 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.03.2021 को अवर अभियन्ता द्वारा अंकित की गयी टिप्पणी कि, “उपभोक्ता के परिसर में कोई मीटर नहीं लगा है तथा बिल भी मीटर नंबर लिख कर आ रहा है, अतः उपभोक्ता के परिसर पर मीटर लगवाने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें”। इस टिप्पणी से विदित होता है कि परिवादी के ट्यूबवेल कनेक्शन के सम्बन्ध में कोई मीटर नहीं लगा है । परिवादी द्वारा दिनांक 24.02.2021, 26.02.2021, 15.03.2021 व दिनांक 25.02.2020 (2 जमा रसीद) को जमा की गयी धनराशि की Computerized प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं ।

           परिवादी ने इस सम्बन्ध में परिवादी अशोक कुमार का साक्ष्य शपथपत्र मय पहचान पत्र दाखिल किया है । विपक्षी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद परिवादी के साक्ष्य शपथपत्र व जमा रसीदों के खण्डन में उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया ।

           परिवादी ने अपनी लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, विपक्षी की ओर से जवाबदेही दाखिल की गयी है जिसमें परिवाद पत्र के पैरा-1 लगायत 6 व पैरा-8 को स्वीकार किया गया है, पैरा-7 को अस्वीकार किया गया है एवं परिवाद पत्र की धारा 14, 15 व 16 के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया है इसका तात्पर्य है कि परिवादी के इन कथनों को स्वीकार किया गया है । परिवादी का कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था जो एक माह बाद जोड़ा गया जिससे फसल सूख गयी ।

          इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र एवं दाखिल रसीदों के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत ना किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के योग्य है ।  

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि विधुत विभाग के अवर अभियन्ता की टिप्पणी के अनुसार परिवादी के परिसर में कोई मीटर नहीं लगे होने के आधार पर दिसम्बर 2017 से वर्तमान समय तक स्वीकृत भार 20 एच0पी0 का फिक्स चार्ज के अनुसार अद्यतन बिल, परिवादी द्वारा जमा धनराशि को समायोजित करते हुये परिवादी को एक माह के अन्दर विपक्षीगण द्वारा प्रदान किया जाये तथा परिवादी को हुयी मानसिक एवं आर्थिक क्षति व वाद व्यय के एवज में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षीगण द्वारा परिवादी को अदा किया जाये ।

 

                 ( सुश्री कुमकुम सिंह )       ( हरिश चन्द्र गौतम )        ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                        म0 सदस्य                         सदस्य                                 अध्यक्ष

              जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

                     कानपुर देहात                 कानपुर देहात                       कानपुर देहात

     प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

                 ( सुश्री कुमकुम सिंह )       ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                       म0 सदस्य                          सदस्य                               अध्यक्ष

              जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

                   कानपुर देहात                     कानपुर देहात                  कानपुर देहात

दिनांक:- 29.05.2024

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