Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/15/2022

Rajesh Kumar - Complainant(s)

Versus

Executive Engineer, Southern Electricity Distribution Corporation Ltd. Rania - Opp.Party(s)

Narendra Mishra

14 Mar 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

        अध्यासीन:-    श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

             श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य

             सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 15/2022

परिवाद दाखिला तिथि :- 12.01.2022

निर्णय दिनांक:- 14.03.2023

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

 

राजेश कुमार वयस्क पुत्र सुघर सिंह उम्र 44 वर्ष, निवासी-नसरतपुर मंचौरा, हाले मुकाम वार्ड नं0-7, रामगंज, नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात ।                                                         .........................परिवादी

बनाम

  1. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमि0 रनियाँ कानपुर देहात। 
  2. प्रबन्ध निदेशक दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमि0, आगरा ।                                                            ........................प्रतिवादीगण

निर्णय

 

     प्रस्तुत परिवाद परिवादी राजेश कुमार की ओर से इस आशय का संस्थित किया गया है कि परिवादी द्वारा प्रतिवादीगणों के यहाँ जमा की गयी धनराशि 2,46,499/- रुपये दिनांक 06.09.2019 के अनुसार विधुत कनेक्शन 10 एच0पी0 ट्यूबवेल का लाइन खींचकर चालू किये जाने हेतु विपक्षीगण को आदेशित करने, विधुत कनेक्शन न प्रदान कर पाने की स्थिति में परिवादी द्वारा जमा धनराशि मु0 2,46,499/- रुपये दिनांक 06.09.2019 से मय ब्याज दिलाये जाने का आदेश पारित किये जाने, फसल की क्षति के रूप में 3,00,000/- रुपया प्रतिवादीगण से दिलाये जाने, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में 50,000/- रुपया तथा वाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपया विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु दिनांक 12.01.2022 को योजित किया गया ।

     संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी एक सामान्य कृषक है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है । परिवादी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु गाटा संख्या-270, रकबा-0.563 हे0, स्थित ग्राम नसरतपुर मंचौरा, में स्वयं अपने खर्चे से बोरिंग कराई, बोरिंग को चलाये जाने हेतु विधुत कनेक्शन की आवश्यकता हुयी । परिवादी द्वारा प्रतिवादी नम्बर-1 के यहाँ 10 एच0पी0 का विधुत कनेक्शन ट्यूबवेल हेतु आवेदन किया, कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के उपरान्त परिवादी को 2,46,499/- रुपया जमा किये जाने का स्टीमेट दिनांक 31.08.2019 को प्रदान किया । परिवादी लघु कृषक होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68,000/- रुपये का सहयोग प्रदान किये जाने के उपरान्त शेष 1,78,499/- रुपया परिवादी द्वारा दिनांक 06.09.2019 को प्रतिवादी -1 के यहाँ जमा किया गया । उपरोक्त धनराशि प्रतिवादी नं-1 को प्राप्त होने पर कुल 2,46,499/- रुपया स्टीमेट का जमा होने के उपरान्त परिवादी के यहाँ लाइन खींचे जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या-1 के यहाँ किया गया लेकिन आज तक प्रतिवादीगण द्वारा परिवादी के यहाँ लाइन खींचकर विधुत संयोजन नहीं किया गया । परिवादी कई बार प्रतिवादी नं-1 से उनके ऑफिस रनियाँ जाकर व्यक्तिगत रूप से मिला, अपनी बात बतायी लेकिन हर बार केवल समझा दिया जाता रहा । ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु लिखित रूप से भी 2020 में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । दिनांक 09.09.2021 को मान0 मुख्यमंत्री के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आज तक परिवादी को विधुत संयोजन प्रदान नहीं किया गया । ट्यूबवेल का विधुत कनेक्शन चालू न किये जाने के कारण परिवादी को 2 वर्ष से बराबर लगभग 3,00,000/- रुपये की फसल उत्पादन का नुकसान  प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण हो चुका है, जिसकी ज़िम्मेदारी प्रतिवादीगणों की है । परिवादी के साथ प्रतिवादीगण द्वारा लापरवाही कर सेवा में कमी करते हुये स्टीमेट का पैसा जमा होने के उपरान्त आज तक कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

     परिवादी के परिवाद पत्र के उत्तर में विपक्षीगण विधुत विभाग द्वारा अपनी जवाबदेही दाखिल की गयी । जवाबदेही के अनुसार वाद पत्र की धारा-1 परिवादी से संबन्धित है । जवाबदेही में परिवाद पत्र के पैरा-2 लगायत 6 के कथन स्वीकार हैं, पैरा-7 व 8 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार हैं । परिवाद पत्र के पैरा-9 में कहे गये कथन को अस्वीकार किया है, पैरा-10 व 11 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार हैं, पैरा-12 का कथन अस्वीकार है तथा परिवाद पत्र के पैरा-13 में कहा गया कथन असत्य है, अस्वीकार किया है, शेष कथनों का माननीय न्यायालय से सम्बन्ध होना कहा है । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदेही के प्रस्तर-18 में कथन किया गया है कि परिवादी के द्वारा तुरन्त आओ-तुरन्त पाओ योजना के तहत निजी नलकूप संयोजन की धनराशि जमा कराई गयी थी किन्तु शासन से उक्त योजना समाप्ति के उपरान्त संयोजन निर्गत नहीं हो पाया था । पुनः परिवादी पूर्ण जमा योजना के तहत छूट की धनराशि जमा कर संयोजन प्राप्त कर सकता है । परिवादी के परिवाद को निरस्त करते हुये परिवादी द्वारा पूर्ण जमा योजना के तहत रु0 68,000/- जमा कराने का आदेश पारित किया जाये ताकि परिवादी का संयोजन निर्गत हो सके ।

     परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची कागज संख्या-4 से अधिशाषी अभियंता रनिया द्वारा प्रेषित पत्र (टी0सी0 राशि जमा करने हेतु) दिनांकित 31.08.2019 की छायाप्रति कागज संख्या-5/1, Consumer Payment Intimation धनराशि मु0 1,78,499/- रु0 की छायाप्रति कागज संख्या-5/2, भुगतान पावती मु0 1,78,499/- रु0 की छायाप्रति कागज संख्या-5/3, मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र दिनांकित 09.09.2021 की छायाप्रति कागज संख्या-5/4, सम्पूर्ण समाधान दिवस से संबन्धित प्रपत्र की छायाप्रति कागज संख्या-5/5, खतौनी की छायाप्रति कागज संख्या-5/6 व 5/7 तथा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-5/8 साक्ष्य में दाखिल की हैं ।

     परिवादी की ओर से साक्ष्य में परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी राजेश कुमार का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-11/1 लगायत 11/3 दाखिल किया गया है ।

     विपक्षीगण की ओर से अनिल आहूजा पुत्र श्री टी0सी0 आहूजा अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण खण्ड रनियाँ, कानपुर देहात का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-13/1 दाखिल किया गया है ।

     उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गयी ।

     उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली व साक्ष्य का परिशीलन किया ।

     उभयपक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु 10 एच0पी0 का विधुत कनेक्शन ट्यूबवेल हेतु प्रदान किये जाने का आवेदन किया, समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के उपरान्त परिवादी को 2,46,499/- रुपया जमा किये जाने का स्टीमेट विपक्षी संख्या-1 विधुत विभाग ने दिनांक 31.08.2019 को प्रदान किया । परिवादी लघु कृषक होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68,000/- रुपये का सहयोग प्रदान किये जाने के उपरान्त शेष 1,78,499/- रुपया परिवादी द्वारा दिनांक 06.09.2019 को प्रतिवादी संख्या-1 विधुत विभाग रनियां में जमा किया गया, लेकिन आज तक प्रतिवादीगण द्वारा परिवादी के यहाँ लाइन खींचकर ट्रान्सफार्मर रखकर विधुत संयोजन नहीं किया गया ।

     परिवादी ने सूंची पत्र के साथ अधिशाषी अभियंता रनिया द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 31.08.2019 एवं धनराशि मु0 1,78,499/- रु0 की जमा रसीद दिनांकित 06.09.2019 की प्रति दाखिल की है ।

     परिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या-11/1 दाखिल किया गया है जिसके पैरा-7 में यह अभिकथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा बनाये गये स्टीमेट दिनांक 31.08.2019 में 2,46,499/- रुपया का स्टीमेट बनाया गया जिसमें से 68,000/- रुपया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने के कारण शेष धनराशि मु0 1,78,499/- रुपया जमा किये जाने का निर्देश विपक्षी संख्या-1 विधुत विभाग द्वारा परिवादी को दिया गया । विपक्षी श्री अनिल आहूजा अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण खण्ड रनियाँ, कानपुर देहात ने अपने साक्ष्य प्रतिशपथपत्र के पैरा-3 में कथन किया है कि “परिवादी के द्वारा “तुरन्त आओ तुरन्त पाओ” निजी नलकूप योजना के तहत धनराशि जमा करायी गयी थी किन्तु शासन से उक्त योजना समाप्ति के उपरान्त संयोजन निर्गत नहीं हो पाया था । इसके अतिरिक्त विपक्षी विधुत विभाग की ओर से लिखित बहस में यह कथन किया है कि ऐसे नलकूप आवेदक जिनके द्वारा नये संयोजन लेने के लिये शुल्क की राशि दिनांक 31.03.2019 तक जमा की गयी थी, उन्हीं आवेदकों को छूट की धनराशि 68,000/- रुपया का लाभ प्रदान किया गया था । वादी ने संयोजन लेने हेतु शुल्क दिनांक 04.06.2019 में जमा किया इसीलिए उनका संयोजन उर्जीकृत नहीं हो सका अर्थात छूट का लाभ वादी को प्राप्त नहीं हो सका । विपक्षी विधुत विभाग की ओर से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण खण्ड रनियाँ, कानपुर देहात द्वारा परिवादी को प्रेषित पत्र संख्या-5895 दिनांकित 31.08.2019 की प्रति दाखिल की गयी है जिसके मद संख्या-7 में छूट की धनराशि 68,000/- रुपया प्रदर्शित की गयी है तथा 2,46,499/- रुपये के सापेक्ष 1,76,499/- रुपया उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना प्रदर्शित है । अतः इस सम्बन्ध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि जब विपक्षी संख्या-1 विधुत विभाग रनियाँ कानपुर देहात को इस बात की जानकारी थी कि जब दिनांक 31.08.2019 के बाद किसी उपभोक्ता को छूट नहीं दी जायेगी तो फिर दिनांक 31.08.2019 को वादी को धनराशि जमा करने का पत्र, जिसमें छूट प्रदर्शित है, को क्यों जारी किया गया तथा विपक्षी की ओर से दिनांक 31.03.2019 तक ही जमा की गयी धनराशि पर ही छूट का लाभ देय होगा, ऐसा कोई प्रपत्र विपक्षी की ओर से अपने साक्ष्य शपथ पत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया है । यह कृत्य विपक्षी विधुत विभाग द्वारा सेवा में कमी को स्थापित करता है ।

     अतएव परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या-1 अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमि0 रनियाँ कानपुर देहात को आदेशित किया जाता है कि, परिवादी के आवेदन के अनुसार विधुत कनेक्शन 10 एच0पी0 ट्यूबवेल की लाइन खींचकर आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर चालू करें तथा परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के सम्बन्ध में भी 5,000/- रुपया अदा करे ।

( सुश्री कुमकुम सिंह )        ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

     म0 सदस्य                 सदस्य                      अध्यक्ष

 जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

    कानपुर देहात              कानपुर देहात                कानपुर देहात

प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

( सुश्री कुमकुम सिंह )        ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

     म0 सदस्य                 सदस्य                      अध्यक्ष

 जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

    कानपुर देहात              कानपुर देहात                कानपुर देहात

दिनांक:- 14.03.2023

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