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Narsingh Alias Bachha Singh filed a consumer case on 04 Jan 2024 against Executive Engineer, Southern Electricity Distribution Corporation Ltd. Jheenjhak, Kanpur Dehat in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/105/2022 and the judgment uploaded on 04 Jan 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 105/2022
परिवाद दाखिला तिथि :- 23.11.2022
निर्णय दिनांक:- 04.01.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
नरसिंह उर्फ बच्चा सिंह पुत्र जयराम सिंह, निवासी मलखानपुर जमथर, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात ।
.........................परिवादी
बनाम
अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, खंड झींझक, जनपद कानपुर देहात ।
........................प्रतिवादी
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद परिवादी नरसिंह उर्फ बच्चा सिंह की ओर से सशपथ पत्र इस आशय का संस्थित किया गया है कि परिवादी को गलत तरीके से प्रेषित नोटिस दिनांकित 13.09.2022 मु0 2,03,553/- रुपये को निरस्त किये जाने, पत्राचार आदि में हुये व्यय मु0 10,000/- रुपये को विपक्षी से दिलाये जाने एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/- रुपया व वाद व्यय के रूप में 7,000/- रुपया भी विपक्षी से दिलाये जाने हेतु दिनांक 23.11.2022 को योजित किया गया ।
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी ने अपने आवास पर घरेलू विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था तथा शुल्क भी जमा कर दिया था जिसके उपरान्त विपक्षी विधुत विभाग द्वारा परिवादी के आवास पर विधुत कनेक्शन संयोजित किया गया था जिसका विधुत कनेक्शन खाता संख्या-781714197969 है । विपक्षी द्वारा कनेक्शन संयोजित किये जाने के उपरान्त परिवादी के द्वारा उपभोग किये गये विधुत के आधार पर उसको विधुत बिल प्रेषित किया जाता रहा जिसको परिवादी समय-समय पर विपक्षी के पास जमा करता रहा । परिवादी ने अन्तिम बार दिनांक 19.09.2022 को रसीद संख्या 34273619092218180006 के माध्यम से अपना सम्पूर्ण विधुत बिल 108/- रुपया जमा कर दिया, उसका कोई भी विधुत बिल शेष नहीं है । परिवादी ने अपने उपरोक्त विधुत कनेक्शन के बावत मु0 600/- दिनांक 19.09.2022 को जमा कर दिया था, उसका कुछ ही शेष नहीं रहा था । विपक्षी द्वारा बिना किसी कारण के परिवादी को परेशान करने की गरज से दिनांक 13.09.2022 को मु0 2,03,553/- रु0 का नोटिस परिवादी के घरेलू नाम बच्चा सिंह के नाम प्राप्त करा दिया जो कि सरासर गलत एवं फर्जी है । परिवादी द्वारा समय-समय पर विधुत बिल जमा किया जा रहा है । परिवादी ने विपक्षी के पास व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर निवेदन किया कि आपके द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्रेषित नोटिस गलत तरीके से प्रेषित की गयी । परिवादी का कोई विधुत बिल शेष नहीं है तथा प्रेषित नोटिस बच्चा सिंह पुत्र जयराम सिंह परिवादी का घरेलू नाम है, उक्त नाम से प्रेषित की गयी जबकि परिवादी का नाम नरसिंह पुत्र जयराम सिंह है और उसका वैध विधुत कनेक्शन है जिस कारण उपरोक्त बच्चा सिंह के नाम प्रेषित नोटिस को निरस्त/ वापस लिया जाये। परिवादी के किसी भी प्रार्थना पत्र पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि उसको लगातार परेशान किया जा रहा है । विपक्षी अपनी सेवाओं के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह है तथा परिवादी को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा लगातार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। परिवादी को गलत तरीके से प्रेषित नोटिस मु0 2,03,553/- रुपये को जमा करने हेतु सार्वजनिक रूप से धमकाया जा रहा है तथा धमकी भी दी जा रही है कि अगर विधुत बिल जमा नहीं किया तो तहसील से पकडवा कर वसूली करवा लेंगे । विपक्षी द्वारा परिवादी के साथ की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही से परिवादी मानसिक रूप से परेशान हो गया है और परिवादी व इसका परिवार भी मानसिक पीड़ा सहने को विवश है तथा मानसिक क्षति भी पहुंची है । परिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर रहा है, परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।
मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 27.12.2022 व 22.03.2023 को नोटिस जारी किया गया । विपक्षी पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई जवाबदेही दाखिल की गयी, तत्पश्चात दिनांक 17.07.2023 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।
परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची से परिवादी द्वारा जमा धनराशि मु0 108/- रुपये भुगतान पावती की छायाप्रति दिनांकित 19.09.2022, भुगतान पावती धनराशि मु0 600/- की छायाप्रति दिनांकित 19.09.2022, दो किता प्रपत्र दिनांकित 02.05.2022 व 22.04.2022 की छायाप्रति, खाता संख्या-781714197969 पर जारी विधुत बिल मु0 83,057/- रुपये दिनांकित 19.09.2022 की छायाप्रति, बच्चा सिंह पुत्र जयराम सिंह के नाम प्रस्तावित राजस्व निर्धारण की नोटिस मु0 2,03,553/- दिनांकित 13.09.2022 की छायाप्रति, न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कोर्ट संख्या-2 कानपुर देहात द्वारा वाद संख्या-516/2013 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 15.11.2017 की छायाप्रति, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-9 कानपुर देहात द्वारा सत्र परीक्षण संख्या- 285 सन 2010 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28.08.2012 की छायाप्रति व आधार कार्ड परिवादी नरसिंह की छायाप्रति साक्ष्य में दाखिल किया है ।
इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.05.2023 के साथ आर0सी0 मु0 2,03,603/- रुपया दिनांकित 27.02.2023 की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।
परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी नरसिंह द्वारा साक्ष्य में शपथपत्र दिनांकित 29.11.2023 पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।
मैंने परिवादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र व लिखित बहस का परिशीलन किया।
पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि Track Consignment Report के अनुसार विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, खंड झींझक, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध नोटिस का तामीला पर्याप्त होने के बावजूद विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिसके कारण विपक्षी के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से दिनांक 17.07.2023 को अग्रसारित किये जाने का आदेश हुआ ।
एकपक्षीय साक्ष्य में परिवादी की ओर से सूंची पत्र के साथ विधुत बिल की भुगतान पावती की मूलप्रति की छायाप्रति जिसमें 19.Sep.2022 को परिवादी नरसिंह की ओर से 108/- रुपये जमा किये जाने की रसीद, परिवादी नरसिंह की ओर से दूसरी भुगतान की रसीद मु0 600/- रुपये दिनांक 19.Sep.2022 की छायाप्रति दाखिल की गयी । विधुत कनेक्शन खाता संख्या-781714197969 की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें परिवादी का नाम नरसिंह पुत्र जयराम सिंह अंकित है तथा परिवादी की ओर से प्रस्तावित राजस्व निर्धारण की नोटिस दिनांकित 13.Sep.2022 दाखिल की गयी है । इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपने नाम नरसिंह पुत्र जयराम सिंह की उर्फ़ीयत बच्चा सिंह सिद्ध करने के लिये न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट संख्या-2 कानपुर देहात द्वारा के एक सिविल वाद संख्या-516/2013 श्री बदलू व अन्य बनाम बच्चा सिंह उर्फ नरसिंह व अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.11.2017 एवं सत्र परीक्षण संख्या- 285 सन 2010 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बच्चा सिंह उर्फ नरसिंह व अन्य में अन्तर्गत धारा- 323, 324, 325, 307, 504, 506 थाना रसूलाबाद कानपुर देहात मु0अ0सं0 195/01 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-9 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2012 की प्रतिलिपि दाखिल की है । इसके अतिरिक्त परिवादी नरसिंह उर्फ बच्चा सिंह की ओर से साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 29.11.2023 दाखिल किया गया है ।
परिवादी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में यह अभिकथन किया है कि उसने अपने आवास पर घरेलू विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था । आवेदन शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त उसके आवास पर विधुत कनेक्शन खाता संख्या-781714197969 संयोजित किया गया और विपक्षी द्वारा उक्त कनेक्शन पर विधुत बिल प्रेषित किया जाता रहा । परिवादी ने दिनांक 19.09.2022 को अन्तिम बार रसीद संख्या 34273619092218180006 के माध्यम से अपना सम्पूर्ण विधुत बिल 108/- रुपया जमा किया । परिवादी के विरुद्ध कोई विधुत बिल शेष नहीं है । दिनांक 13.09.2022 को विपक्षी की ओर से बच्चा सिंह पुत्र जयराम सिंह के नाम मु0 2,03,553/- रु0 की गलत नोटिस प्रेषित की गयी है जबकि शपथकर्ता का नाम नरसिंह पुत्र जयराम सिंह है जिसे निरस्त किये जाने की याचना की गयी है ।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतः इन परिस्थितियों में परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, खंड झींझक, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी द्वारा, बच्चा सिंह पुत्र जयराम सिंह के नाम प्रस्तावित राजस्व निर्धारण की नोटिस मु0 2,03,553/- दिनांकित 13.09.2022 को अपास्त किया जाता है तथा परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के एवज में 5,000/- रुपया विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जाये ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात । कानपुर देहात ।
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात । कानपुर देहात ।
दिनांक:- 04.01.2024
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