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Rajaram filed a consumer case on 19 Sep 2024 against Executive Engineer, Southern Electricity Distribution Corporation Limited, Pukhrayan in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/16/2023 and the judgment uploaded on 20 Sep 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
H.J.S.
सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 16/2023
परिवाद दाखिला तिथि :- 13.02.2023
निर्णय दिनांक:- 19.09.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
राजाराम वयस्क उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र शिवदयाल निवासी इन्द्रानगर पुखरायां परगना व तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात ।
..........................परिवादी
बनाम
1. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लि0, पुखरायां, कानपुर देहात।
2. अवर अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लि0, खण्ड पुखरायां, कानपुर देहात
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लि0 आगरा ।
4. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात ।
..........................प्रतिवादीगण
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद परिवादी राजाराम की ओर से सशपथ पत्र, प्रतिवादी सं0-1 द्वारा जारी गलत आर0सी0 मु0 2,10,050/- रुपये दौरान मुकदमा स्थगित किये जाने एवं आदेश के समय जारी आर0सी0 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रतिवादीगण को दिये जाने, आर्थिक मानसिक व सामाजिक क्षति के एवज में मु0 20,000/- रुपया व वाद व्यय मु0 5,000/- रुपया प्रतिवादी संख्या-1 व 2 से दिलाये जाने हेतु दिनांक 13.02.2023 को योजित किया गया ।
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी वर्तमान समय में आवासीय परिसर इन्द्रानगर पुखरायां जनपद कानपुर देहात में निवास कर रहा है । परिवादी वर्तमान में उम्र दराज (सीनियर सिटीजन) है तथा परिवादी ने अपने उक्त परिसर जो वर्ष 2006 में निर्माण कराया था जबकि विपक्षी संख्या-1 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1995 में परिवादी के नाम फर्जी घरेलू विधुत कनेक्शन दर्शाते हुये मु0 2,10,050/- रुपये की आर0सी0 जारी करा दी । परिवादी का वर्ष 1995 में उक्त आवासीय परिसर अस्तित्व में ही नहीं था और न ही विपक्षी संख्या-1 से विधुत कनेक्शन की कोई माँग ही की । परिवादी द्वारा विपक्षी संख्या-1 के कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि परिवादी से मु0 2,10,050/- रुपये की वसूली करायी जायेगी । परिवादी का प्रतिवादी संख्या-1 के यहाँ से वर्ष 2016 में घरेलू विधुत कनेक्शन लिया था, जिसका खाता संख्या- 781722111872 है, परिवादी सम्पूर्ण बिल अदायगी करता चला आ रहा है जिसकी छायाप्रति संलग्न है । परिवादी का प्रतिवादी संख्या-1 के यहाँ से वर्ष 1995 में फर्जी कनेक्शन जो परिवादी के नाम से है कभी विधुत कनेक्शन कराया ही नहीं था तथा उक्त भवन परिसर अस्तित्व में ही नहीं था । परिवादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल किये जाने के अतिरिक्त कोई न्याय पाने की आशा शेष नहीं बची है । परिवादी के साथ प्रतिवादी नं0-1 व 2 द्वारा सेवा में कमी करते हुये फर्जी आर0सी0 जारी करा दी, जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना न्यायोचित है । परिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर रहा है, परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।
मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किये गये । प्रतिवादीगण पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होने के बावजूद भी विपक्षीगण विधुत विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा कोई जवाबदेही दाखिल की गयी । Track Consignment Report के आधार पर प्रतिवादीगण पर नोटिस का पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 18.07.2023 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।
परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची से परिवादी राजाराम के आधार कार्ड की छायाप्रति, आर0सी0 दिनांकित 03.11.2022 मु0 2,10,050/- रुपये की छायाप्रति, भुगतान पावती दिनांकित 28.07.2016 मु0 1830/- रु0 की छायाप्रति, भुगतान पावती दिनांकित 07.02.2023 मु0 841/- रु0 की Computerized प्रति, विधुत बिल दिनांकित 06.02.2023 मु0 849/- रुपये की मूल प्रति, नगर पालिका परिषद पुखरायां कानपुर देहात द्वारा श्रीमती रमाकांती देवी पत्नी राजाराम के नाम जारी भवन कर व जल कर सम्बन्धी प्रपत्र व ग्राम प्रधान फरीन द्वारा हस्ताक्षरित हस्तलिखित प्रपत्र
की छायाप्रति साक्ष्य में दाखिल की है ।
परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी राजाराम द्वारा साक्ष्य में एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 10.10.2023 P.W.-1 के रूप में व श्री विद्यासागर पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम श्यामसुंदरपुर, अमरौधा तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात का एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 07.12.2023 P.W.-2 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।
इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से दस्तावेजों की सूंची दिनांकित 31.07.2024 के साथ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद पुखरायां कानपुर देहात द्वारा श्रीमती रमाकांती देवी पत्नी राजाराम के नाम जारी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक (पंचवर्षीय) का असिसमेंट (संलग्नक संख्या-1) दाखिल किया गया है एवं भुगतान पावती की Computerized प्रतियां (संलग्नक संख्या-2 लगायत 24) पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।
परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांकित 12.04.2024 पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी ।
मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी तथा लिखित बहस का परिशीलन किया । विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अथवा पैरोकार कोई भी उपस्थित नहीँ हुआ और विपक्षी की ओर से कोई लिखित बहस भी दाखिल नहीं की गयी ।
पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि परिवादी की ओर से श्रीमती रमाकांती देवी पत्नी राजाराम (परिवादी) निवासी पुखरायां कानपुर देहात के पालिका परिषद पुखरायां के असिसमेंट वर्ष 2006-07 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है जिससे विदित होता है कि परिवादी की ओर से अपने मकान के सम्बन्ध में वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक का खसरा दाखिल किया गया है तथा खाता संख्या 781722111872 जो उपभोक्ता परिवादी राजाराम के नाम है, से सम्बन्धित विधुत बिल भुगतान की रसीदें संलग्नक संख्या-2 लगायत 24 दाखिल की गयी हैं तथा परिवादी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में परिवादी राजाराम का एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है । परिवादी द्वारा दाखिल एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र की धारा-2 में यह अभिकथन किया है कि शपथकर्ता ने वर्ष 2006 में अपने परिसर का निर्माण कराया था जबकि विपक्षी संख्या-1 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1995 में शपथकर्ता के नाम फर्जी विधुत कनेक्शन दर्शाते हुये मु0 2,10,050/- रुपये का आर0सी0 जारी कर दिया जबकि शपथकर्ता का आवासीय परिसर वर्ष 1995 में अस्तित्व में ही नहीं था और न ही परिवादी की ओर से किसी विधुत कनेक्शन की माँग की गयी थी । पुनः शपथपत्र की धारा-7 में भी परिवादी ने इसी तथ्य को दोहराया है व शपथपत्र की धारा-6 में परिवादी का कथंन है कि उसने प्रतिवादी संख्या-1 के यहाँ से वर्ष 2016 में घरेलू विधुत कनेक्शन लिया था, जिसके सम्पूर्ण बिल की अदायगी करता चला आ रहा है, जिनमें बकाया राशि शून्य दर्शायी गयी है ।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र एवं दाखिल जमा रसीदों के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है इस कारण परिवादी द्वारा दाखिल साक्ष्य शपथपत्र को खंडित किये जाने एवं उस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है । अतः परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है ।
अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या-1 द्वारा जारी आर0सी0 मु0 2,10,050/- रुपये को निरस्त करते हुये विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को हुयी आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षति व वाद व्यय के एवज में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपया भी आदेश के दिनांक से एक माह के अंदर परिवादी को अदा करें ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात
दिनांक:- 19.09.2024
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