Uttar Pradesh

StateCommission

A/2003/2178

Gyan Chandra Saxena - Complainant(s)

Versus

Executive Engineer Electricity Distribution Division - Opp.Party(s)

Mujeeb Efendi & M.H. Khan

25 Jan 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2003/2178
( Date of Filing : 16 Aug 2003 )
(Arisen out of Order Dated 16/07/2003 in Case No. C/213/2002 of District Bareilly-II)
 
1. Gyan Chandra Saxena
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Executive Engineer Electricity Distribution Division
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Jan 2023
Final Order / Judgement

''विशिष्‍ट लोक अदालत''

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

 (मौखिक)

अपील संख्‍या-2178/2003

ज्ञान चन्‍द्र सक्‍सेना बनाम एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर, इलैक्ट्रिसिटी डिस्‍ट्रीब्‍यूशन डिवीजन-प्रथम, बरेली

दिनांक: 25.01.2023

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपील पुकारी गयी। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्‍तुत अपील आज ''विशिष्‍ट लोक अदालत'' के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की गयी, जो इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या-213/2002 ज्ञानचन्‍द्र सक्‍सेना बनाम अधिशासी अभियन्‍ता-प्रथम, विद्युत वितरण/वाणिज्‍य खंड में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.07.2003 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रस्‍तुत अपील विगत 20 वर्षों से लम्बित             है।

वास्‍तव में जिला उपभोक्‍ता आयोग के निर्णय एवं आदेश के परिशीलन से यह पाया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी का परिवाद परिवादी के पक्ष में आज्ञप्‍त किया गया तथा निम्‍न आदेश पारित किया गया:-

''परिवादी का परिवाद आज्ञप्‍त किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनैक्‍शन को बिना किसी शुल्‍क के संयोजित करे व त्रुटिपूर्ण सेवाओं में परिवादी को 1000/-रूपये का भुगतान करे। आदेश का अनुपालन निर्णय की

 

-2-

तिथि से एक माह के अन्‍दर किया जायेगा।''

उक्‍त आदेश के विरूद्ध भी परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत अपील प्रस्‍तुत किया जाना समझ से परे है।

तदनुसार प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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