Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/05/2010

DOODH NATH - Complainant(s)

Versus

EX.EN. - Opp.Party(s)

JANARDAN RAI

20 Oct 2020

ORDER

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 05 सन् 2010

प्रस्तुति दिनांक 11.01.2010

                                                                                                निर्णय दिनांक 20.10.2020      

दूधनाथ उम्र तखo 67 साल पुत्र रामकेर यादव साकिन मौजा- जिरिकपुर पोo जमालपुर, परगना व तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड आजमगढ़।
  2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आजमगढ़।
  3.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

पेश हुआ। परिवादी उपस्थित, विपक्षी अनुपस्थित है। न्यायालय के समक्ष एक इजरा की फाइल 06सन्2014 दूधनाथ बनाम अधिशासी अभियन्ता भी इसी पत्रावली के साथ पेश हुई थी। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह अनुतोष मांगा है कि हिसाब-किताब कर उसका नलकूप का कनेक्शन जोड़ दिया जाए। विपक्षीगण की ओर से कागज संख्या 7/1 जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके पैरा 02 में यह कहा गया है कि दिनांक 18.06.2007 को उपखण्ड अधिकारी श्री जे.पी. पाठक अपने सहयोगियों के साथ जब परिवादी का कनेक्शन चेक किया तो पता लगा कि परिवादी ने कनेक्शन 03 हॉर्स पॉवर का लिया था, लेकिन वह उपयोग 05 हॉर्स पॉवर का कर रहा था। जवाबदावा के पैरा 05 में यह कहा गया है कि परिवादी ने यह कहा कि उसके पास आटा चक्की है और वह केवल 03 हॉर्स पॉवर के मोटर का उपयोग करता है। जो 05 हॉर्स पॉवर का मोटर दिखाया गया है वह गलत है। दोनों निर्धारित अधिकारियों की रिपोर्ट के परिशीलन के पश्चात् परिवादी का 03 हॉर्स पॉवर का ही कनेक्शन मांग कर 30446.55 की बिल निर्धारित की गयी और उसे चेतावनी दी गयी कि वह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध परिवादी ने कोई अपील इत्यादि नहीं किया और उसने न्यायालय में एक मुकदमा 154सन्2008 दूधनाथ बनाम अधिशासी अभियन्ता दाखिल किया। चूंकि समय-सीमा अन्दर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः विपक्षी के विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही योजित कर दी गयी। परिवादी उस मुकदमें में पारित आदेश का कोई भी लाभ पाने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।

 

  P.T.O.

 

 

 

 

2

विपक्षी की अनुपस्थिति में परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि यही मुकदमा पहले भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्णय पारित कर दिया गया और इजरा की कार्रवाई भी आज दिनांक 20.10.2020 को समाप्त कर दी गयी। चूंकि यह मुकदमा भी उसी से सम्बन्धित है। अतः यह परिवाद चलने योग्य नहीं है।                        

आदेश

    परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

                                                                    गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण  कुमार सिंह

                                                      (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

 

दिनांक 20.10.2020

यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                         गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                            (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 

 

 

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