Nankau Prasad filed a consumer case on 07 Oct 2020 against Ex. Engg. UPPCL Madhyanchal in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/22/2020 and the judgment uploaded on 07 Oct 2020.
पुकारा गया । पत्रावली पेश हुई। परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित होकर अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई की याचना की ।
प्रकीर्ण 22/2020 निरस्त किया जाता है।
परिवादी के योग्य अधिवक्ता को अंगीकरण के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
परिवादी के कथनानुसार विपक्षी विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 19-9-2016 से 6-2-2018 तक विद्युत उपभोग नही करने के कारण विद्युत बिल एवं उसका सरचार्ज समाप्त करते हुये सही बिल दिया जाय साथ ही शारीरिक, मानसिक परेशानी हेतु क्षतिपूर्ति भी दिलाये जाने हेतु परिवाद संस्थित किया गया है।
उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया गया।
परिवाद अंगीकृत किया जाता है। पंजीकृत हो।
वांस्ते जबाबदावा विपक्षीगण को दिनांक 12-11-2020 के लिये नोटिस जारी हो। पैरवी अविलम्ब हो।
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