( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :433/2023
श्रीमती संतोष
बनाम
अधिशाषी अभियन्ता (पंचम) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
दिनांक : 20-03-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-306/2015 श्रीमती संतोष बनाम श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पंचम) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01-11-2022 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
‘’विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद निरस्त कर दिया गया है।‘’
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिक्ता डा0 मुकेश भारती उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश साक्ष्य एवं विधि के विरूद्ध है। विद्धान जिला आयोग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों पर विचार किये बिना निर्णय एवं आदेश पारित किया है। अत: अपील स्वीकार करते हुए जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जावे।
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मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
पत्रावली के परिशीलन एवं अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुनने तथा जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण करने के पश्चात यह पीठ इस मत की है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा जो निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है वह साक्ष्य एवं विधि के अनुसार है जिसमें हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं है तदनुसार अपील निरस्त की जाती है।
इस निर्णय एवं आदेश का अनुपालन निर्णय से दो माह की अवधि में किया जावेगा।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1