राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-364/2020
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, बरेली द्वारा परिवाद संख्या 32/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2020 के विरूद्ध)
श्रीमती अलका सैनी पत्नी सुधीर कुमार सैनी, निवासी- हाउस नं0 950, मोहल्ला-मलूकपुर, पी0एस0-किला, तहसील-सदर, जिला-बरेली
........................अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, प्रथम, मध्यांचल पावर कारपोरेशन, सिविल लाइंस, बरेली।
...................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 07.07.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पुकारी गयी। पूर्व में अनेकों अवसरों पर इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता को समय प्रदान किया जाता रहा, परन्तु 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी इंगित त्रुटियों का निवारण आज दिनांक तक सुनिश्चित नहीं किया गया। पुन: आज अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
अतएव, प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1