राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-428/2020
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, जौनपुर द्वारा परिवाद संख्या 112/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध)
रामआसरे पटेल, उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र सुबरन पटेल, ग्राम अमोध, तहसील मछलीशहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन खण्ड II मछलीशहर, जौनपुर
2. सब डिवीजनल आफिसर, इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन खण्ड II मछलीशहर, जौनपुर
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 13.06.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत लगभग ढाई वर्ष से लम्बित है। पिछली 10 तिथियों पर कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु अपीलार्थी को समय प्रदान किया जाता रहा, परन्तु आज दिनांक तक इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया। अपील पुकारी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
तद्नुसार, प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1