Uttar Pradesh

Bahraich

CC/55/2016

Sahab - Complainant(s)

Versus

Ex. Eng. UPPCL - Opp.Party(s)

Sri S. K. Tripathi

18 Nov 2021

ORDER

पुकारा गया। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही है। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित हैं।
मंच द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवाद दिनांक 2-5-2016 को दायर किया गया था लेकिन कई तिथियां नियत होने के बावजूद भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही आ रहा है। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर/अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। अतः गुण-दोष के आधार पर निस्तारण हेतु पत्रावली का पूर्ण परिशीलन किया गया।
परिवाद कथनानुसार परिवादी विद्युत विभाग का विद्युत सं0-496/2705/045856 का उपभोक्ता है। परिवादी का पूर्व मीटर सं0 एल0एफ0 1680 को दिनांक 7-4-2011 को बदल दिया गया और पूर्व मीटर के अनुसार परिवादी  द्वारा भुगतान दिनांक 7-4-2011 को कर दिया गया था । तत्पश्चात अन्य मीटर रीडिंग के अनुसार दिनांक  17-3-2012 को 36954/-रू0 का बिल परिवादी को दी गयी तथा दिनांक 20-3-2012 को अतिक्रमाण हटाओं अभियान के तहत नगर पालिका बहराइच द्वारा परिवादी की दुकान घ्वस्त कर दी गयी तथा कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया। परिवादी का विद्युत कनेक्शन कट जाने के बाद दिनांक  10-9-2013 के आधार पर गलत विद्युत बिल परिवादी को दिया गया जब कि उसका विद्युत कनेक्शन दिनांक 20-3-2012 को ही कट गया था। परिवादी द्वारा विद्युत विच्छेदन की तिथि व रीडिंग के अनुसार सही बिल निर्गत करने व आसान कस्तो में जमा करने एवं अन्य क्षतिपूर्ति हेतु परिवाद संस्थित किया गया है।
प्रथमतयाः परिवाद दिनांक 2-5-2016 को दाखिल किया गया हेै लेकिन अंगीकरण के पश्चात परिवादी अनेक तिथियों एवं वर्ष 2017 के पश्चात कभी उपस्थित नही हुआ जब कि उसे पर्याप्त अवसर व अंतिम अवसर भी दिया गया। द्वितीयतः यह कि परिवाद पत्र के कथन के समर्थन में कागज सं0-6 लगायत 10 जो विद्युत बिल व विद्युत बिल की प्रति है के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित विद्युत कनेक्शन संख्या का धारक रहा तथा उसके द्वारा कुछ विद्युत बिल का भुगतान भी किया गया है। परिवादी द्वारा कथित विद्युत विच्छेदन की तिथि 20-3-2012 के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रपत्र दाखिल नही किया गया है और न ही कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है।
उपरोक्तानुसार परिवाद पत्र कथन के समर्थन में कोई विष्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और परिवादी प्रारम्भ से ही पत्रावली में कार्यवाही हेतु उपस्थित नही हो रहा है। अंतिम अवसर के बाद भी परिवादी उपस्थित नही हुआ।
तद्नुसार साक्ष्य के अभाव एवं परिवादी की अनुपस्थिति के कारण पूर्ण रूप से गुण-दोष के आधार पर विचारोपरान्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
 
आदेश
 
परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जाता हे।
 
         (अम्बिकेश्वर प्रसाद मिश्र)   (कमला सिंह यादव)
      सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,   जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
     बहराइचं।       बहराइच।

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