Chhattisgarh

Bilaspur

CC/14/176

SHRI RAMESH KUMAR - Complainant(s)

Versus

ELECTRO WORLD AND OTHERS - Opp.Party(s)

SMT. DIPALI MAJUMDAR

26 Jun 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/14/176
 
1. SHRI RAMESH KUMAR
VILLAGE GURUNANAK CHOWK
BILASPUR
CHHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. ELECTRO WORLD AND OTHERS
AGRASEN GALI JAVAHAR NAGAR
RAIPUR
CHHATTISGARH
2. ABI SERVICE SAMSUNG CENTER
TARBAHAR
BILASPUR
CHHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SMT. DIPALI MAJUMDAR
 
For the Opp. Party:
NA 1 ABSENT
NA 2 SHRI SANJAY TIWARI
 
ORDER

// जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर छ.ग.//

 

                                                                                प्रकरण क्रमांक CC/2014/176

                                                                                 प्रस्‍तुति दिनांक 11/09/2014

 

रमेश कुमार विधानी पिता स्‍व. शीतलदास विधानी

निवासी गुरूनानक चौक, अरपा ब्रीज रोड, विधानी भवन,

बिलासपुर, थाना तोरवा, बिलासपुर,

तह. व जिला बिलासपुर छ.ग.                             ......आवेदक/परिवादी

 

                    विरूद्ध

  1. इलेक्‍ट्रो वर्ड द्वारा प्रोप्राईटर आशीष सुन्‍दरानी

   अग्रसेन गली, जवाहर नगर, एम.जी. रोड, रायपुर

   तह. व जिला रायपुर  छ.ग

 

  1. अबी सर्विसेस, सेमसंग सर्विस सेंटर

द्वारा प्रोप्राईटर अविनाश गुप्‍ता,

मसी टेण्‍ट हाउस, गफ्फार काम्‍पलेक्‍स

तारबाहर, बिलासपुर, थाना तारबाहर

तह. व बिलासपुर छ.ग.                     .........अनावेदकगण/विरोधीपक्षकारगण

 

                                       आदेश

              (आज दिनांक  26/06/2015 को पारित)

 

1. आवेदक रमेश कुमार विधानी  ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदकगण के विरूद्ध कदाचरण का व्‍यवसाय कर सेवा में कमी के लिए पेश किया है और अनावेदकगण से दोषयुक्‍त फ्रिज  के बदले नया फ्रिज अथवा उसकी राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है ।

2. परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक  दिनांक 06.01.2012 को अनावेदक क्रमांक 1 के संस्‍थान से एक सेमसंग कंपनी का फ्रिज 57,500/-रू. में क्रय किया था, जिस पर उसे कंपनी द्वारा गारंटी दी गई थी । उक्‍त फ्रिज खरीद कर लाने के उपरांत 2 माह तक ठीक चला उसके बाद फ्रिज में रखे हुए सामानों के उपर बर्फ जमने लगा, आवेदक द्वारा इसकी शिकायत अनावेदक क्रमांक 1 के पास की गई, जिसने उसे अनावेदक क्रमांक 2 के सर्विस सेंटर में शिकायत करने को कहा । आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के पास शिकायत करने पर फ्रिज की मरम्‍मत की गई और उसे दिनांक 30/11/2013 को सुधार कर दिया गया, किंतु फ्रिज एक दो दिन ठीक चलने के उपरांत पुन: उसमें सामानों के ऊपर बर्फ जमने लगा, आवेदक द्वारा इस बात की पुन: शिकायत अनावेदक क्रमांक 2 के पास की गई, जिसने आवेदक के घर से फ्रिज उठाकर अपनी वर्कशॉप पर ले गया और 15 दिन बाद पुन: बनाकर दिया, किंतु फ्रिज की खराबी दूर नहीं हुई तथा शिकायत करने पर उसे कहा गया कि वे फ्रिज नहीं सुधार सकते, आप को जो करना है कर लो, तब आवेदक ने अनावेदकगण के विरूद्ध व्‍यवसायिक कदाचरण के आधार पर सेवा में कमी के लिए यह परिवाद पेश करना बताया है  और अनावेदकगण से वांछित अनुतोष  दिलाए जाने का निवेदन किया है ।

3. अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से परिवाद का जवाब पेश करने के बजाए पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि उसके द्वारा बिक्री किए गए फ्रिज की सर्विस की जिम्‍मेदारी कंपनी की है । 

4. अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से जवाबदावा पेश कर परिवाद का विरोध इस आधार पर किया गया कि आवेदक अच्‍छे से देख परख कर और क्‍वालिटी से संतुष्‍ट होकर फ्रिज  क्रय किया था, जिसमें क्रय दिनांक को कोई खराबी नहीं थी । आगे कहा गया है कि फ्रिज के अंदर कूलिंग सेट करने के लिए नॉब होता है, जिसका आवेदक द्वारा सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण फ्रिज के अंदर रखे सामानों पर बर्फ जम जाती थी। यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा जब भी उनके पास शिकायत  की गई उसे फ्रिज सुधार कर दिया गया आगे उन्‍होंने आवेदक के साथ व्‍यवसायिक कदाचरण कर सेवा में कमी किए जाने से इंकार किया, साथ ही अभिकथित किया कि ग्राहक की संतुष्टि एवं गुडविल में आवेदक के फ्रिज में शिकायत होने पर वह उसे वारंटी नियमों के अनुसार सुधार करने को तैयार है । उक्‍त आधार पर उसने आवेदक के परिवाद को निरस्‍त किए जाने का निवेदन किया है ।  

5. उभय पक्ष अधिवक्‍ता का तर्क सुन लिया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

6. देखना यह है कि क्‍या आवेदक, अनावेदक गण से वांछित अनुतोष प्राप्‍त करने का अधिकारी है  \

 

                      सकारण निष्‍कर्ष

7. इस संबंध में कोई विवाद नहीं कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पास दिनांक 06.01.2012 को प्रश्‍नाधीन फ्रिज 57,500/-रू. में क्रय किया गया था । यह भी विवादित नहीं है कि उक्‍त फ्रिज  में खराबी आने पर आवेदक द्वारा उसकी शिकायत अनावेदक क्रमांक 2 के पास की गई, जहॉं दो-तीन बार फ्रिज में सुधार कार्य किया गया ।  

8. आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पास से फ्रिज  क्रय करने के दो माह बाद ही फ्रिज  में रखे सामानों के उपर बर्फ जमने लगा, जिसके कारण फ्रिज  में रखा हुआ सामान खराब होने लगा, तब उसने इस बात की शिकायत अनावेदक क्रमांक 1 से की जिसने उसे अनावेदक क्रमांक 2 के सर्विस सेंटर से संपर्क करने को कहा, तब उसने अनावेदक क्रमांक 2 के पास शिकायत किया, जिसने दो बार उसके फ्रिज  में सुधार कार्य किया, किंतु बाद में यह कहकर सुधार कार्य करने से इंकार कर दिया कि वे अब फ्रिज  में सुधार कार्य नहीं कर सकते, तब उसने यह परिवाद पेश करना बताया है ।  

9.  इसके विपरीत अनावेदक क्रमांक 2 का कथन है कि आवेदक द्वारा जब भी उनके पास फ्रिज खराब होने के संबंध में शिकायत की गई, उसका यथाशीघ्र निराकरण किया गया । आगे उसने केवल तंग एवं परेशान करने के आशय से आवेदक को यह परिवाद पेश करना बताया है एवं इस बात से इंकार किया है कि उसने आवेदक के फ्रिज को सुधारने से मना किया और किसी प्रकार से सेवा में कमी की ।

10. इस प्रकार अनावेदक यद्यपि अपने जवाब में इस बात से इंकार किया है कि उसने आवेदक के फ्रिज को सुधारने से मना किया, किंतु अपने जवाब के पैरा 7 में उसने यह अभिकथित किया है कि दिनांक 11.01.2014 को आवेदक के फ्रिज में वाटर लिकेज की समस्‍या आने पर वे दिनांक 14.01.2014 को उक्‍त फ्रिज को वर्कशॉप में लाना चाहे, किंतु स्‍वयं आवेदक द्वारा इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई और इस प्रकार उचित सहयोग प्रदान नहीं किया गया, जबकि इसके विपरीत जवाब की अतिरिक्‍त कण्डिका में उसने यह भी अभिकथित किया है कि ग्राहक की संतुष्टि एवं गुडविल में यदि आवेदक के फ्रिज में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उसे वारंटी नियमों के अनुसार सुधारने को तैयार है । अनावेदक के जवाबदावा में इस प्रकार अलग-अलग स्‍थान पर अलग-अलग कथन इस बात को जाहिर करता है कि उसके द्वारा आवेदक को उचित सेवा प्रदान नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ व्‍यसायिक कदाचरण का व्‍यवहार किया गया, अन्‍यथा कोई कारण नहीं था कि यदि अनावेदक शिकायत को दूर करता तो आवेदक को इस फोरम के समक्ष शिकायत करने का अवसर  आता ।

11. उपरोक्‍त कारणों से हम इस निष्‍कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदक अपना परिवाद प्रमाणित करने में सफल रहा है  । अत: आवेदक के पक्ष में अनावेदक गण के विरूद्ध निम्‍न आदेश पारित किया जाता है :-

. अनावेदकगण, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर दोषयुक्‍त फ्रिज को नि:शुल्‍क सुधार कर प्रदान करेंगे और यदि ऐसा संभव न हो तो उसे फ्रिज की कीमत 57,500/-रू.(सन्‍तावन हजार पॉच सौ रू.) वापस करेंगे ।   

. अनावेदकगण आवेदक को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.(पांच हजार रू.) की राशि भी अदा करेंगे । 

. अनावेदकगण, आवेदक को वादव्‍यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि अदा करेंगे ।

 

                                             (अशोक कुमार पाठक)                              (प्रमोद वर्मा)

                                                           अध्‍यक्ष                                       सदस्‍य

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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