समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-62/2015 उपस्थित- श्री जनार्दन कुमार गोयल, अध्यक्ष,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य,
निहाल अहमद खां पुत्र श्री निसार अहमद खां निवासी-मुहाल-नयापुरा कस्बा,तहसील व जिला-महोबा ......परिवादी
बनाम
1.प्रबंधक,इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 फस्ट फलोर,मीना बाजार 10 सरदार पटेल मार्ग सिविल लाइन्स,इलाहाबाद 211001
2.एजेन्ट इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 श्री संदीप कुमार गुप्ता परमानन्द तिराहा महोबा तहसील व जनपद- महोबा ।
3.आदिनाथ मोटर्स यूनिट सेकेन्ड डीलर मारूति वर्कशाप महोबा रोड छतरपुर म0प्र0....विपक्षीगण
निर्णय
श्री जनार्दन कुमार गोयल,अध्यक्ष,द्वारा उदधोषित
परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी मारूति कार स्विफट वी0डी0आई0 यू0पी095 सी 0005 का बीमा विपक्षी सं0 1 के एजेंट संदीप कुमार गुप्ता से 8600.63 रू0 प्रीमियम अदा कर के 3,07,000/-रू0 हेतु कराया था, जो दि0 29.05.2014 से 28.05.2015 तक प्रभावी तथा वैध था । परिवादी एक विधि व्यवसायी है और दि0 15.12.2014 को समय लगभग 10 बजे विधि व्यवसाय कर के वापस आ रहा था कि महोबा से करीब 8 किलोमीटर पहले कबरई से आगे एक ट्रैक्टर ट्राली से बोलडर पत्थर गिरा, जिसे परिवादी देख नहीं पाया । गाडी बोल्डर से टकरा कर टूट फूट गई । परिवादी ने तत्काल विपक्षी सं03 व विपक्षी सं0 1 व 2 को सूचना दी । विपक्षी सं01 द्वारा कहा गया कि वहीं गाडी खडी रहने दो । छतरपुर से सर्वेयर आया और उनके साथ विपक्षी सं03 के कर्मचारी भी आये । सर्वे किया गया और गाडी टोचिंग कर के विपक्षी सं03 के यहां चलने के लिये कहा । परिवादी ने दि टाप आटोमोबाइल्स से आयल पम्प खरीदा । विपक्षी सं03 ने 76,000/-रू0 खर्च बताया और परिवादी से गाडी मरम्मत करने पर 76050/-रू0 लिये । विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा 12,072/-रू0 का क्लेम स्वीकार किया गया । जबकि 76050/-रू0 मरम्मत में 7500/-रू0 का पम्प तथा 1500/-रू0 टोचिंग में खर्च हुआ । इस प्रकार 85050/-रू0 गाडी में खर्च आया और विपक्षी बीमा कंपनी ने मात्र 12072/-रू0 दिये इस प्रकार 72978/-रू0 कम दिये । परिवादी विपक्षीगण से शेष धनराशि की मांग करता रहा । विपक्षीगण जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन देते रहे लेकिन लेकिन परिवादी को कोई अवशेष धनराशि नहीं दी गई । अत: परिवादी ने यह परिवाद 72978/-रू0 दुर्घटना दि0 15.12.2014 से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित तथा मानसिक कष्ट के एवज में 15000/-रू0 और 5000/-रू0 परिवाद व्यय हेतु दिलाये जाने के लिये प्रस्तुत किया ।
विपक्षी सं01 ने जबाबदावा प्रस्तुत किया कि परिवादी के वाहन का बीमा किया गया था । परिवादी की सूचना पर सर्वे कराया गया । सर्वेयर की रिपोर्ट के 12072/-रू0 दिया जा चुका है । 72,978/-रू0 गलत मांगे जा रहे । घटना की तुरंत सूचना देना आवश्यक है । परिवादी द्वारा भेजी गई सूचना पर सर्वे कराया गया । सर्वेयर एक स्वतत्र व्यक्ति होता है कंपनी का व्यक्ति नहीं होता है । सर्वेयर द्वारा आंकलित क्षति का भु्गतान किया गया । विपक्षी बीमा कंपनी ने कोई सेवा में त्रुटि नहीं की गई ।
विपक्षी सं02 व 3 ने बावजूद तामील कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया । आदेश दि0 10.03.2016 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही विपक्षीगण सं0 2 व 3 के विरूद्ध की गई ।
परिवादी ने अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त परिवादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । विपक्षीगण के जबाबदावा आने के उपरांत कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।
विपक्षी सं01 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त मैनेजर इफको टोकियो का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।
पत्रावली का अवलोकन कियागया व परिवादी एवं विपक्षी सं01 विद्वान अधिवक्तागणके तर्क सुने गये।
स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी का वाहन यू0पी095 सी 0005 का बीमा विपक्षी सं01 से था । दि0 15.12.2014 को उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया । वाहन की मरम्मत व सर्वे कराया गया । विपक्षी सं01 ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 12072/-रू0 का भुगतान परिवादी को कर दिया जो परिवादी को स्वीकार है ।
परिवादी का मरम्मत में खर्च कुल 76050/-रू0,1500/-रू0 टोचिंग एवं 7500/-रू0 आयल पम्प की कीमत कुल 85050/-रू0 की मांग की है जिसमें से 12072/-रू0 परिवाद प्रस्तुत करने के उपरांत परिवादी को प्रदान कर दिये गये है और उसने 72978/-रू0 हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।
विपक्षी सं01 की और से तर्क दिया गया है कि सर्वेयर एक स्वतंत्र व्यक्ति है वह कंपनी का व्यक्ति नहीं होता है । सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 12,072/-रू0 दिया जा चुका है । सर्वे रिपोर्ट से अधिक धनराशि दिलाये जाने का क्षेत्राधिकार फोरम को नहीं है ।
इस संबंध में ।।। 2008 सी0पी0जे0 पेज 93 एन0सी0 चम्पालाल वर्मा बनाम ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लि0 मा0राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,नई दिल्ली द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि सर्वेयर की आख्या पर आधारित क्षतिपूर्ति राज्य आयोग द्वारा दिलाई गई है और परिवादी ने खर्च की गई धनराशि की मांग की है तो सर्वेयर रिपोर्ट को महत्व दिया जाना चाहिये । जिला फोरम धनराशि के विवाद के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । परिवादी दीवानी न्यायालय में /आई0आर0डी0ए0/आर्बीट्रेशन में कार्यवाही कर सकता है । सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया गया ।
इसके अतिरिक्त 2006 एन0सी0जे0 748 एन0सी0 ओरियेंटल इंशयोरेंस कंपनी बनाम बी0 रामारेडडी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,नई दिल्ली में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सर्वेयर की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है तथा क्षतिपूर्ति केवल सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की जा सकती है ।
विपक्षी की और से केवल यही तर्क व केस प्रस्तुत किया गया था कि सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर परिवादी को क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है जो परिवादी ने प्राप्त भी कर लिया है । यदि परिवादी इससे असंतुष्ट था तो वह दीवानी न्यायालय में अथवा अन्य उपलब्ध उपचार कर सकता था । फोरम में उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में सर्वे रिपोर्ट आधारित क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर विवाद होने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता । इन परिस्थितियों में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है । पक्षकार अपना अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करें ।
(श्रीमती नीला मिश्रा) (जनार्दन कुमार गोयल)
सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
02.06.2016 02.06.2016
यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।
(श्रीमती नीला मिश्रा) (जनार्दन कुमार गोयल)
सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
02.06.2016 02.06.2016