Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/41/2007

SAIYAD IRSHAD - Complainant(s)

Versus

E.X.N. - Opp.Party(s)

EHKLAL AHMAD

11 Jan 2019

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Azamgarh(U.P.)
 
Complaint Case No. CC/41/2007
( Date of Filing : 07 Mar 2007 )
 
1. SAIYAD IRSHAD
SADAR AZAMGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. E.X.N.
AZAMGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 11 Jan 2019
Final Order / Judgement

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 41 सन् 2007

   प्रस्तुति दिनांक 07.03.2014

                                    निर्णय दिनांक  11.01.2019

सैo इरशाद अहमद उम्र तखo 50 साल पुत्र मोo हसन साकिन मौजा अमिलो, थाना कस्बा- मुबारकपुर, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।

......................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. अधिशासी अभियन्ता उoप्रo राज्य विद्युत परिषत पूर्वांचल प्रथम खण्ड आजमगढ़।
  2. उoप्रo सरकार।.........................................................विपक्षीगण।

उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव

 

  •  

अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह जनता बिजली कनेक्शन धारक था जिसका क्रम संख्या 1819 कनेक्शन संख्या 347470 है। दिनांक 11.03.1997 तक उसके ऊपर विद्युत बिल का कुल 2121/- रुपया बकाया था। विद्युत बिल बकाया होने के कारण दिनांक 17.03.1996 को उसका कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन कट जाने के कारण परिवादी काफी परेशान है। दिनांक 17.03.1996 के पूर्व को माफ करने हेतु दिनांक 17.02.2006 ईo को उसने बकाया बिल माफ करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखा। प्रार्थना पत्र पर एसoडीoओo तृतीय मुबारकपुर को जाँच करके पी.डी. करने का आदेश भी हुआ। अतः जरिए डिक्री हुकुम इम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अम्र की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को सदैव के लिए वादी के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली न करें न तो उत्पीड़ित करें।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने दो विद्युत बिल प्रस्तुत किया है।

2

सैय्यद इरशाद अहमद ने अपने लिखित कथन में प्रतिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है।

पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित आए। परिवादी को उसके अधिवक्ता को बुलाने हेतु कहा गया, लेकिन शाम तक वह अपने अधिवक्ता को बुलाकर नहीं आया न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। अतः विपक्षी की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दादरसी में परिवादी ने शाश्वत निषेधाज्ञा की मांग किया है और यह अनुतोष देने का अधिकार फोरम को नहीं है, बल्कि दीवानी न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                     (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

दिनांक 11.01.2019

 

यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                     (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV]
MEMBER

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