Uttar Pradesh

Faizabad

CC/85/2014

Somai - Complainant(s)

Versus

Durga Prasad - Opp.Party(s)

15 Feb 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/85/2014
 
1. Somai
Bikapur Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Durga Prasad
BIKAPUR DIS FZD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद । 
    


    
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़                    ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़उपस्थितिः-(1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष

                            (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
                            (3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य


   परिवाद सं0-85/2014

    सोमई पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम नन्दूपुर पो0 रूरूखस थाना कोतवाली बीकापुर जिला फैजाबाद                                   .................... परिवादी
    
                    बनाम

    दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र राजबहादुर यादव बिल्डिंग मैटेरियल सीमेन्ट विक्रेता निवासी उमरपुर बाजार निकट रूरूखस चैराहा हाल पता कुढा कल्यानपुर चक डुहिया पो. कुढा तहसील व थाना बीकापुर जिला फैजाबाद               .................... विपक्षी

निर्णय दि0 15.02.2016
                     निर्णय

उद्घोषित द्वारा-श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
                                                    
    परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध 50 बोरी सीमेन्ट का दाम मु0 10,000=00 तथा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित किया  है। 

संक्षेप में परिवादी का परिवाद इस प्रकार है कि दि0 20.9.2010 को विपक्षी के बिल्डिंग  मैटेरियल की दुकान पर गया एवं 50 बोरी सीमेन्ट का दाम मु0 200=00 के 

 


                (  2  )
    
रेट में क्रय करने के लिए तय किया। परिवादी ने विपक्षी को 50 बोरी सीमेन्ट का मु0 10,000=00 नकद अदा कर दिया। इसकी एवज में विपक्षी ने परिवादी को एक सादे कागज पर अपने राइटिंग में रसीद दिया जिस पर विपक्षी ने लिखा कि 50 बोरी सीमेन्ट का दाम मु0 10,000=00 प्राप्त किया एवं उस पर दि0 20.9.2010 अंकित कर कहा कि आपका सीमेन्ट आपके घर पहुॅंचा दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा बताया गया कि सीमेन्ट ले जाने का भाड़ा आप अपने घर पर सीमेन्ट पहुॅंच जाने पर अदा करेंगे। विपक्षी के आश्वासन पर परिवादी अपने घर वापस चला गया एवं सीमेन्ट आने का इन्तजार करता रहा। लेकिन 3-4 दिन इन्तजार करने पर जब विपक्षी द्वारा सीमेन्ट सप्लाई न किया गया तो परिवादी पुनः विपक्षी की दुकान पर गया और सीमेन्ट सप्लाई न करने का कारण पूछा तो विपक्षी द्वारा बताया गया कि उसका सीमेन्ट का स्टाक खत्म हो गया है सीमेन्ट आने पर वह परिवादी की सीमेन्ट की सप्लाई कर देगा। 
विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रेषित किया गया।  
मैं इस पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। परिवादी ने विपक्षी से 50 बोरी सीमेन्ट लेने हेतु गया था। सीमेन्ट का रेट मु0 200=00 प्रति बोरी था। 50 बोरी सीमेन्ट का पैसा मु0 10,000=00 विपक्षी के यहाॅं परिवादी ने दि0 20.9.2010 को जमा किया। विपक्षी ने परिवादी को सीमेन्ट नहीं दिया और न ही परिवादी का रूपया वापस किया। इस प्रकार परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। विपक्षी की सेवा में कमी पायी गयी। परिवादी विपक्षी से सीमेन्ट का पैसा मु0 10,000=00 प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                        आदेश
        
        परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। परिवादी विपक्षी से मु0 10,000=00 प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी को आदेशित किया  जाता है कि  मु0 10,000=00 की धनराशि परिवादी को निर्णय एवं आदेश के 

 

 

                    (  3  )

एक माह के अन्दर अदा करें। यदि परिवादी को विपक्षी उक्त दिये गये समय के अन्दर उक्त धनराशि की अदायगी नहीं करता है, तो परिवादी विपक्षी से 12 प्रतिशत  सालाना साधारण ब्याज परिवाद योजित करने की तिथि से तारोज वसूली प्राप्त करने 
का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त परिवादी विपक्षी से मु0 2,000=00 वाद व्यय एवं मु0 3,000=00 मानसिक क्षतिपूर्ति भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 

   (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)              (चन्द्र पाल)              
            सदस्य                  सदस्या                     अध्यक्ष     

निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 15.02.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया  गया।
    
        (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)              (चन्द्र पाल)           
      सदस्य                   सदस्या                     अध्यक्ष    

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.