Chhattisgarh

Raigarh

CC/162/2014

SMT. Duraga Agrawal - Complainant(s)

Versus

Durga Automobiles - Opp.Party(s)

SMT. Duraga Agrawal

24 Mar 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/162/2014
 
1. SMT. Duraga Agrawal
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. Durga Automobiles
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:SMT. Duraga Agrawal , Advocate
For the Opp. Party: D.K.Jaiswal, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)

        

 

समक्षःसनमान सिंह, अध्यक्ष                    प्रकरण क्रमांक-162/2014             

      सुभाष पाण्डेय, सदस्य                   संस्थित दिनांक-21.10.2014

         

        

श्रीमती दुर्गा अग्रवाल आ0 स्व0 श्री मुरलीधर अग्रवाल,

उम्र 39 वर्ष,

निवासी-मु0पो0 घरघोड़ा वार्ड क्र.12 लैलूंगा रोड घरघोड़ा

थाना व तह0 घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)       ....                  .आवेदिका/परिवादनी

                  

 

    

                                            //वि        रू        द्ध//

 

दुर्गा आटो मोबाईल्स (62930)

प्रो0 अमरदीप अग्रवाल

मु0पो0घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)....          ......                              अनावेदक/विरूद्ध पार्टी

 

                   आवेदिका/परिवादनी स्वतः उपस्थित।

                   अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री डी0के0जायसवाल, अधिवक्ता।

 

                                                         (आ  दे  श)

                                    (आज दिनांक 24/03/2015 को पारित)

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/               आवेदिका/परिवादनी ने क्रय किये गये वाहन का पक्का रसीद, 50,000/-रूपये शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

 

2/               आवेदिका/परिवादनी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदिका/परिवादनी दिनांक 26.09.2014 को  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से मोटर सायकल क्र. x LHD Black MD 62 1 B D 13 EIH 97586  मूल्य 34,900/-रूपये में क्रय की थी और उसी दिनांक को 20,000/-रूपये नगद जमा की, शेष राशि 14,900/-रूपये दिनांक 14.10.2014 को भुगतान करने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के पास गई तो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा शेष राशि 14.900/-रूपये  के अलावा आर.टी.ओ. रोड टैक्स के्र नाम पर 2,000/-रूपये, बीमा हेतु 900/-रूपये, एसेसरीज 2,000/-रूपये एवं अन्य शुल्क 3,000/-रूपये की मांग किया। आवेदिका/परिवादनी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से मांगी जाने वाली राशियों के संबंध में पक्का रसीद देने को कहा तो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी  कहा कि रोड

                                                    (2)

 

 

टैक्स, वाहन बीमा, आर.टी.ओ.,एसेसरीज इत्यादि का पक्का बिल नहीं दे सकता। कारण पूछे जाने पर अनावेदक/विरूद्ध पार्टी ने कहा कि रोड टैक्स, आर.टी.ओ. करने वाले अधिकारियो को निर्धारित राशि के अलावा राशि देना पड़ता है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदिका/परिवादनी के साथ अभद्र व्यवहार किया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदिका/परिवादनी से क्रय किये गये वाहन का अधिक राशि लिया। टी.वी.एस. कंपनी के टोल फ्री नं. से बात करने पर वाहन का मूल्य 27,000/-रूपये बताया गया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदिका/परिवादनी से यह कहा कि मैं आपसे 50,000/-रूपये अतिरिक्त लूंगा, रसीद 28,000/-रूपये का दूंगा। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदिका/परिवादनी को अत्यधिक मानसिक व आर्थिक परेशान करते हुए पक्का बिल देने से इंकार कर दिया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत की है।

 

3/               अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से जवाब में बताया गया है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी दुर्गा आटो का प्रोपाईटर नहीं है, बल्कि उसका प्रोपाईटर विकास अग्रवाल है। दिनांक 20.09.2014 को आवेदिका/परिवादनी संस्थान में आकर मोपेड क्रय करने की इच्छा व्यक्त की। टी.वी.एस. कंपनी का मोपेड XL-HD काला कलर इंजन क्र. OD1HE1790788, चेचिस क्र. MD621BD13E1H97586 का मूल्य पूछा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के प्रोपाईटर ने आवेदिका/परिवादनी को  मोपेड के रजिस्ट्रेशन, बीमा, मोपेड में लगने वाले सामान सहित उसकी कीमत 34,900/-रूपये बताया तो आवेदिका/परिवादनी वाहन क्रय करना स्वीकार किया। दिनांक 20.09.2014 को ही 20,000/-रूपये का चेक दी, शेष राशि 14,900/-रूपये 15 दिन के भीतर देने का आश्वासन दिया। आवेदिका/परिवादनी ने राजेश कुमार जो दुर्गा आटो मोबाईल्स के प्रोपाईटर का भाई है के नाम से 20,000/-रूपये का चेक दिया। शेष राशि 14,900/-रूपये का भुगतान नहीं किया और न ही वाहन पंजीयन, बीमा, वाहन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया। दुर्गा आटो मोबाईल्स के प्रोपाईटर विकास अग्रवाल द्वारा आवेदिका/परिवादनी से मोबाईल से संपर्क किया और शेष राशि तथा वाहन का पंजीयन व बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज की मांग किया तो आवेदिका/परिवादनी ने कहा कि आपसे कोर्ट में बात करूगी। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदिका/परिवादनी से वाहन मद में अधिक राशि की मांग नहीं किया है। सम्पूर्ण राशि भुगतान करने पर ही बिल दिया जाता है। दुर्गा आटो मोबाईल्स के प्रोपाईटर द्वारा शेष राशि वसूली हेतु आवेदिका/परिवादनी के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय, घरघोड़ा में वाद प्रस्तुत किया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी शेष राशि 14,900/-रूपये मांग करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदिका/परिवादनी को नोटिस प्रेषित किया था जो दिनांक 30.10.2014 को प्राप्त हो गया। आवेदिका/परिवादनी ने दिनांक 07.11.2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रेषित की। जिसमें 14,900/-रूपये देना स्वीकार की है। उसके बाद भी आज तक उक्त राशि भुगतान नहीं की है।

 

 

4/               उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

5/               आवेदिका/परिवादनी की ओर से सी.डी., थाना घरघोड़ा में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति तथा दुर्गा आटो सेंटर से प्राप्त कच्ची रसीद प्रस्तुत की है।

 

 

                                            (3)

 

 

6/               आवेदिका/परिवादनी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत सी.डी. का अवलोकन किया गया। आवेदिका/परिवादनी द्वारा क्रय की गई दुपहिया मोटर सायकल के मूल्य के संबंध में टी.वी.एस.कंपनी से बातचीत करने का उल्लेख नहीं है। परिवाद पत्र की कंडिका-2 के अनुसार आवेदिका/परिवादनी दिनांक 26.09.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से दुपहिया मोटर सायकल 34,900/-रूपये में क्रय की, 20,000/-रूपये उसी दिनांक को ही चेक के माध्मय से भुगतान की गई, शेष राशि 14,900/-रूपये  जिसके संबंध में अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से हाथ से लिखा हुआ कच्चा रसीद प्रस्तुत किया गया है। जिसमे वाहन की कीमत 34,900/-रूपये एवं 20,000/-रूपये चेक द्वारा जमा बकाया 14,900/-रूपये लिखा गया है, किन्तु वास्तव में दुपहिया वाहन की शोरूम मूल्य क्या थी? इस संबंध में न तो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी ने अपने जवाब में और न ही आवेदिका/परिवादनी द्वारा दी गई है कच्ची रसीद में उल्लेख है कि 34,900/-रूपये में आर.टी.ओ. रोड टैक्स  2,000/-रूपये, बीमा 900/-रूपये, एसेसरीज 2,000/-रूपये एवं अन्य शुल्क 3,000/-रूपये कुल 7,900/-रूपये शामिल है।

 

7/               किसी भी वाहन कंपनी का डीलर या विक्रेता, क्रेता से वाहन के शोरूम मूल्य ही ले सकता है अधिक राशि नहीं ले सकता। आवेदिका/परिवादनी क्रय की गई मोटर सायकल का शोरूम मूल्य अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दुपहिया वाहन के अतिरिक्त आर.टी.ओ. रोड टैक्स, बीमा, एसेसरीज एवं अन्य शुल्क का भुगतान आवेदिका/परिवादनी नहीं किया है। अतः वाहन के मूल्य के अतिरिक्त अन्य व्यय आवेदिका/परिवादनी भुगतान करती है तो उसका बिल/केशमेमो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी देने के लिए उत्तरदायी है। आवेदिका/परिवादनी क्रय की गई वाहन का मूल्य केवल 20,000/-रूपये चेक द्वारा भुगतान की है। शेष राशि भुगतान नहीं की है। अतः यह आदेश पारित किया जाता है-

          अ.  आवेदिका/परिवादनी द्वारा अनावेदक/विरूद्ध  पार्टी को दुपहिया वाहन  का  शोरूम  मूल्य की  शेष  राशि  भुगतान  करने  पर केशमेमो/बिल देवेगा।

 

          ब.  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी वाहन का आर.टी.ओ.रोड टैक्स, बीमा,   एसेसरीज एवं अन्य शुल्क की राशि आवेदिका/परिवादनी से प्राप्त    करता है तो उसका  बिल/केशमेमो  आवेदिका/परिवादनी को देवेगा।

 

          स.  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदिका/परिवादनी, को 1,000/-(एक हजार रूपये) वाद व्यय भुगतान करेगा। 

 

 

         

 

 

                      (सनमान सिंह)                                                                     (सुभाष पाण्डेय)  

                           अध्यक्ष                                                                                सदस्य

                      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                                     जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण

                       फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                                                           फोरम रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

 

                   

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.