Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/2330

Krishna Pal Sharma - Complainant(s)

Versus

Dreemland Electronic - Opp.Party(s)

Anshuman Sharma

19 Jan 2018

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/2330
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Krishna Pal Sharma
713 EWS B Block Avas Vikas Colony Unnao
...........Appellant(s)
Versus
1. Dreemland Electronic
537 Keshavnagar Sitapur Road Lucknow
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. Smt Balkumari MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 19 Jan 2018
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(सुरक्षित)                                                                                  

अपील संख्‍या:-2330/2012

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, उन्‍नाव द्धारा परिवाद सं0-133/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.9.2012 के विरूद्ध)

Krishna Pal Sharma, S/o Late Lallu Ram Sharma, R/o House No. 713-EWS-B-Block Avas Vikas Colony Unnao, P.S. Sadar-Kotwali, District-Unnao.

                                                 ........... Appellant/ Opp. Party

Versus    

1-    Dream Land Electronic Nagar Palika Road, behind Gurudwara, Unnao, through Proprietor.

2-    Manager L.G. Electronic India Private Ltd., Regd. Office, Plot No. 51, Udyog Vihar, Surajpur Kansa Road Greater Noida-21306 U.P.

3-    Manager L.G. Electronic Private Ltd., Regional Service, Lucknow, 537 Keshavnagar, Sitapur, Road, Lucknow.

        ……..…. Respondent/ Complainant

समक्ष :-

मा0 श्री रामचरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य

मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्‍य

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता    :    श्री अंशुमान शर्मा

प्रत्‍यर्थी के अधिवक्‍ता     :    श्री अरूण टण्‍डन

दिनांक : 09-3-2018

मा0 श्री रामचरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय   

मौजूदा अपील जिला उपभोक्‍ता फोरम, उन्‍नाव द्धारा परिवाद सं0-133/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.9.2012 के विरूद्ध योजित की गई है और उक्‍त निर्णय के द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया गया है और परिवादी को प्रतिवादीगण को 2,000.00 रूपये की राशि परिवाद व्‍यय के रूप में अदा करने हेतु आदेशित किया गया है।

-2-

संक्षेप में इस केस के तथ्‍य इस प्रकार है कि परिवादी ने प्रतिवादी सं0-1 व प्रतिवादी सं0-2 द्वारा निर्मित एल0जी0 कम्‍पनी का रेफ्रिजरेटर की बिक्री करता है एवं परिवादी ने दिनांक 27.4.2008 को प्रतिवादी संख्‍या-2 द्वारा निर्मित रेफ्रिजरेटर प्रतिवादी सं0-1 से क्रय किया। उक्‍त रेफ्रिजरेटर पर 1+4 वर्ष की वारण्‍टी थी एवं खरीद की तिथि से रेफ्रिजरेटर सही काम नहीं कर रहा था। परिवादी ने प्रतिवादी सं0-1 को अवगत कराया और दूसरा रेफ्रिजरेटर देने को कहा एवं परिवादी ने पुन: प्रतिवादी सं0-1 से दिनांक 30.4.2008 को सम्‍पर्क किया। दिनांक 11.5.2008 को दुबारा सम्‍पर्क किया और उनको लिखित पत्र दिया तब परिवादी ने दिनांक 28.5.2008 को स्‍पीड पोस्‍ट से पत्र भेजा, परन्‍तु प्रतिवादी सं0-1 ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दिनांक 02.7.2008 को  प्रतिवादी सं0-3 को फोन द्वारा सूचना दी एवं दिनांक 11.9.2008 व दिनांक 06.11.2008 को फोन किया। दिनांक 06.02.2008 को प्रतिवादी सं0-3 से पुन: फोन से सम्‍पर्क किया। दिनांक 02.5.2009 को प्रतिवादी सं0-2 को आनलाइन पर शिकायत की गई एवं दिनांक 10.5.2009 तथा दिनांक 24.6.2009 को पुन: आनलाइन पर शिकायत की गयी, परन्‍तु कोई सुनवाई नहीं हुई। रेडिफमेल द्वारा एल0जी0 केयर सेंटर डाटकाम को दिनांक 05.5.2011 को शिकायत दर्ज करायी गयी, जिस पर उन्‍होंने प्रोडक्‍ट के संबंध में विवरण मॉगा और शिकायत दर्ज की गई। दिनांक 12.5.2011 को आकाश सर्विस सेण्‍टर बर्रा से दो लड़के आये और रेफ्रिजरेटर देखकर चले गये दिनांक 25.5.2011 को परिवादी को स्‍पीड पोस्‍ट से नोटिस दिया। दिनांक 11.6.2011 को आकाश सर्विस सेंटर बर्रा से अतहर नाम के मैकेनिक आये और उसने कम्‍प्रेसर बदला और गैस डाली, परन्‍तु लिखकर कुछ भी नहीं दिया। दिनांक 18.6.2011 को पुन: रेफ्रिजरेटर के सम्‍बन्‍ध में रेडिफमेल से अवगत कराया गया और इसकी शिकायत दर्ज की गई, परन्‍तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रश्‍नगत रेफ्रिजरेटर प्रारम्‍भ

-3-

से ही दोष पूर्ण था, अत: परिवादी द्वारा प्रतिवादीगण से प्रश्‍नगत रेफ्रिजरेटर के स्‍थान पर दूसरा रेफ्रिजरेटर दिलाये जाने तथा क्षतिपूर्ति का अनुतोष दिलाये जाने हेतु जिला उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्‍तुत किया गया है।

जिला उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष प्रतिवादी सं0-1 की ओर से परिवाद पत्र के कथनों को आंशिक रूप से स्‍वीकार किया गया है और यह कथन किया गया है कि दिनांक 30.4.2008 को परिवादी ने प्रतिवादी सं0-1 से कोई शिकायत नहीं की। जब भी परिवादी ने रेफ्रिजरेटर में गड़बड़ी होना बतायी तो सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने जाकर रेफ्रिजरेटर को सही किया। प्रतिवादी सं0-1 शेष प्रतिवादीगण का डीलर है एवं दिनांक 28.5.2008 को परिवादी द्वारा शिकायत भेजी गयी थी जिसकी सूचना प्रतिवादी  सं0-1 ने सर्विस सेंटर को दी और सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने रेफ्रिजरेटर को सही कर दिया। दिनांक 27.4.2008 से 27.4.2009 के बीच में कोई शिकायत प्रतिवादी सं0-1 से नहीं की गयी। दिनांक 25.5.2011को परिवादी ने शिकायत की थी तो मैकेनिक रेफ्रिजरेटर सही करके आया था और कोई निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष उसमें नहीं पाया गया। परिवाद आधारहीन है तथा खारिज किए जाने योग्‍य है।

प्रतिवादी सं0-2 व 3 द्वारा भी जिला उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत कर यह कथन किया गया है कि फ्रिज पर  क्रय करने की तिथि से एक वर्ष तक फ्री सर्विस थी, परन्‍तु कॉच के पार्टस या इलेक्‍ट्रानिक पार्ट प्‍लास्टिक आदि के पार्टस को बदलकर नये लगाए तथा कम्‍प्रेसर पर क्रय करने की तिथि से पॉच वर्ष वारण्‍टी कम्‍पनी देती है, परन्‍तु एक वर्ष पश्‍चात गैस चार्जिंग व सर्विस मूल्‍य क्रेता से लिया जाता है। दिनांक 24.7.2008 को कोई शिकायत परिवादी ने दर्ज नहीं करायी दिनांक 02.5.2008 को परिवादी ने शिकायत की थी दिनांक 07.5.2008 को फ्रिज चेक किया गया तो कोई खराबी फ्रिज

-4-

में नहीं पायी गई। परिवादी के घर विद्युत प्रवाह में वोल्‍टेज के उतार चढाव की समस्‍या थी तथा फ्रिज थमोस्‍टेट को टेकनीशियन द्वारा एडजेस्‍टि‍ किया गया। दिनांक 11.5.2008 को परिवादी द्वारा फ्रिज के सम्‍बन्‍ध में कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 28.5.2008 को कोई शिकायत परिवादी ने दर्ज नहीं करायी। दिनांक 02.5.2009 को परिवादी ने शिकायत की थी जो कि बोल्‍टेज के उतार चढाव के कारण कम्‍प्रेसर के सम्‍बन्‍ध में थी और इसको बदलकर मुफ्त सर्विंस व मुफ्त गैस चार्जिंग की गयी। दिनांक 10.5.2009 व 15.6.2009 को परिवादी द्वारा सूचना देने पर सर्विंस सेंटर द्वारा फ्रिज चेक कराया गया और उसमें कोई खराबी नहीं थी। दिनांक 09.5.2011 व दिनांक 14.5.2011 को फ्रिज चेक कराया गया और उसमें कोई खराबी नहीं थी, केवल थर्मोस्‍टेट चेक किया गया। दिनांक 12.5.2011 को कोई टेकनीशियन परिवादी के घर नहीं गाया। दिनांक 11.6.2011 को टेकनीशिन परिवादी के घर भेजा गया परन्‍तु परिवादी ने फ्रिज चेक नहीं करने दिया और वह वापस लौट आया परिवादी द्वारा दी गई शिकायत सही नहीं है तथा परिवाद खारिज किए जाने योग्‍य है।

इस सम्‍बन्‍ध में जिला उपभोक्‍ता फोरम के प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांकित 13.9.2012 तथा आधार अपील का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री अंशुमान शर्मा तथा प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री अरूण टण्‍डन उपस्थित आये। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों एवं लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया है।

प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता की ओर से यह कहा है कि प्रश्‍नगत फ्रिज का कम्‍प्रेसर खराब नहीं था और दिनांक 27.4.2008 फ्रिज परिवादी ने खरीदा था और परिवाद दिनांक 15.10.2011 को कालबाधित होने की स्थिति में दाखिल किया गया है एवं फ्रिज की

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वारण्‍टी में कोई खराबी नहीं आयी थी और परिवादी के घर पर विद्युत प्रवाह में वोल्‍टेज के उतार चढाव की समस्‍या थी और फ्रिज की खराबी के सम्‍बन्‍ध में कोई विशेषज्ञ राय भी नहीं है, जिससे कि ज्ञात हो कि फ्रिज खराब था तथा कोई जाब शीट भी नहीं है और न ही जाब शीट पर परिवादी के कोई हस्‍ताक्षर थे।

केस के तथ्‍यों व परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि जिला उपभोक्‍ता फोरम द्वारा जो निर्णय/आदेश पारित किया गया है, वह केस के तथ्‍यों व साक्ष्‍यों पर आधारित है और उसमें किसी प्रकार के हस्‍तक्षेप की कोई गुनजाइश नहीं है, लेकिन हम यह भी पाते हैं कि जिला उपभोक्‍ता फोरम द्वारा जो 2,000.00 रू0 की राशि परिवाद व्‍यय के रूप में प्रतिवादीगण को अदा करने हेतु परिवादी को आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्‍मत नहीं है और निरस्‍त किए जाने योग्‍य है। तद्नुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है। 

आदेश

अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्‍ता फोरम, उन्‍नाव द्धारा परिवाद सं0-133/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.9.2012 में जो 2,000.00 रू0 का हर्जाना परिवादी पर लगाया गया है, उसे समाप्‍त किया जाता है।

उभय पक्ष अपीलीय व्‍यय भार स्‍वयं वहन करेगें।

 

     (रामचरन चौधरी)                   (बाल कुमारी)

     पीठासीन सदस्‍य                       सदस्‍य

हरीश आशु.,

कोर्ट सं0-5

 

 
 
[HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Smt Balkumari]
MEMBER

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