राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-971/2023
श्रीमती राधिका
बनाम
डा0 शुभा दीक्षित एम0एस0 द्वारा शेखर हास्पिटल व एक अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सैयद असगर मेहदी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 12.06.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी/परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद असगर मेहदी उपस्थित हैं। अपीलार्थी/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्या-187/2021 श्रीमती राधिका बनाम डा0 श्रीमती शुभा दीक्षित एम0एस0 द्वारा शेखर अस्पताल में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.04.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।
उपरोक्त परिवाद संख्या-187/2021 जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहांपुर द्वारा गुणदोष के आधार पर परिवादिनी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त किये जाने का अधिकारी न पाये जाने, साथ ही साथ आवश्यक पक्षकार के असंयोजन अर्थात् बीमा कम्पनी आर्इ0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को परिवाद पत्र में विपक्षी के रूप में नामित न किये जाने के कारण निरस्त किया गया।
दौरान बहस अपीलार्थी/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेरा ध्यान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मख विपक्षी संख्या-1
-2-
डा0 श्रीमती शुभा दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.04.2022 वास्ते बीमा कम्पनी को पक्षकार के रूप में नामित किये जाने हेतु का उल्लेख किया गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र वास्ते बीमा कम्पनी को पक्षकार बनाये जाने का सन्दर्भ जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहांपुर द्वारा संज्ञान न लेते हुए जो निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है, वह मेरे विचार से उचित नहीं है, साथ ही न्यायसंगत नहीं है।
अतएव उपरोक्त बीमा कम्पनी आर्इ0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पता-ग्राउण्ड एवं 4th फ्लोर, इन्टरफेस II, आफिस नम्बर 401 एवं 402, न्यू लिंक रोड, मलाड (वेस्ट), मुम्बई - 400064 को परिवाद में विपक्षी संख्या-2 के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है तथा जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्या-187/2021 श्रीमती राधिका बनाम डा0 श्रीमती शुभा दीक्षित एम0एस0 द्वारा शेखर अस्पताल में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.04.2023 अपास्त करते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग से आग्रह किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद को पुन: गुणदोष के आधार पर यथासंभव 06 (छ:) माह में निस्तारित करे।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1