सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,लखनऊ।
अपील सं0- 1105/2018
विप्रो जी0ई0 हेल्थ केयर प्रा0लि0 व अन्य
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
श्रीमती शैफाली सिंह
प्रत्यर्थी/परिवादिनी
समक्ष:-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री रोहित कुमार वर्मा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार वर्मा
दिनांक :- 21.07.2023
मा0 राजेन्द्र सिंह सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- वर्तमान अपील अन्तर्गत धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 विद्वान जिला फोरम, (प्रथम) मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0-143/2016, डा0 शैफाली सिंह बनाम विप्रो जी0इर्अ0 हैल्थ केयर प्रा0लि0 व एक अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।
- संक्षेप में अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है क्योंकि अपीलार्थी पर नोटिस तामील नही हुई। पत्रावली में कोई भी ऐसा साक्ष्य नही है जो प्रिंटर की सप्लाई को दिखाता हो और विद्वान जिला फोरम ने सोनी प्रिंटर को देने की बात गलत लिखी है। इनवायस दिनांक 20-5-2016 में कालम सं0-8 में लिखा है ‘’प्रिंटर सेल्फ आप्शन किट’’ जो कि एक सेल्फ आप्शन किट है जिस पर प्रिंटर रखा जाता है और विद्वान जिला फोरम ने इसका सोनी प्रिंटर नाम लिया। किसी भी तथ्य में न तो कोई तथ्य जोड़ सकता है न ही कम कर सकता है।
- पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि सोनी प्रिन्टर का मूल्य 60,000/-रू0 हो। इस प्रकार विद्वान जिला फोरम ने क्षेत्राधिकार के परे जाकर काम किया है। अत: माननीय आयोग से निवेदन है कि प्रश्नगत एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 28-11-2017 अपास्त की जाय और अपील स्वीकार की जाय।
- हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार वर्मा और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनों, साक्ष्यों का भली-भॉति अवलोकन किया।
- विद्वान जिला फोरम ने अपने निर्णय में लिखा कि प्रत्यर्थी/परिवादनी ने दिनांक 20-04-2016 को एक कलर डोपलर अल्ट्रासाउन्ड मशीन रू0-9,40,000/- में विपक्षीगण से खरीदी थी, जिसके साथ कलर डोपलर प्रिन्टर निश्चित दिया जाना विपक्षीगण ने तय किया था। दिनांक 04-06-2016 को विपक्षीगण के इंजीनियर/कर्मचारियों ने कलर डोपलर मशीन स्थापित की लेकिन विपक्षीगण ने मशीन के साथ सोनी प्रिन्टर स्थापित नही किया। विपक्षीगण के कर्मचारियों ने बताया कि एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो विपक्षीगण द्वारा आज तक उपलब्ध नही कराया गया। विपक्षीगण द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीन सही काम नही कर रही है। विपक्षीगण के कर्मचारियों ने भी मशीन को चैक किया, लेकिन उसके निर्माण संबंधी दोषों को दूर नही कर सके, इसलिए प्रत्यर्थी/परिवादनी ने परिवाद दाखिल किया है।
- अल्ट्रासाउन्ड मशीन रसीद में 08 नम्बर पर प्रिन्टर भी अंकित है, जो प्रत्यर्थी/परिवादिनी को विपक्षीगण से अल्ट्रासाउन्ड मशीन के साथ अथवा आज तक प्राप्त नही हुआ है। अत: प्रत्यर्थी/परिवादिनी प्रिन्टर विपक्षीगण से प्राप्त करने की अधिकारी है। विपक्षीगण ने प्रिन्टर आज तक उपलब्ध नही कराया है इसमें विपक्षीगण की सेवा में कमी व लापरवाही है और परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
- सोनी का प्रिंटर अथवा उसकी कीमत रू0-60,000/- (साठ हजार) तथा अंकन रू0 20,000/- (बीस हजार) क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय परिवादिनी को दो माह में अदा करें। अन्यथा विपक्षीगण प्रिंटर की कीमत पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज परिवाद दायर करने की तिथि से अदायगी तक प्रत्यर्थी/परिवादिनी को अदा करेंगें।
- हमने पश्नगत इनवायस का अवलोकन किया जिसके क्रम सं0-8 में लिखा हुआ है एच 48672 एटी यूपीओ 897- यूपीडी 898 प्रिन्टर सेल्फ आप्शन किट हमने गुगल पर सर्च किया तो पाया कि प्रिन्टर आप्सन किट का मूल्य 100 से 129 डालर के बीच है। यदि इसका मूल्य औसत 115 डालर मान लिया जाय तब यह लगभग 10,000/-रू0 का लगभग आयेगा प्रिन्टर आप्सन किट की बात इसमें स्पष्ट नही है। विद्वान जिला फोरम को यह देखना चाहिये था कि प्रिन्टर सेल्फ आप्शन किट देने की बात है न कि प्रिंटर । अगर प्रिंटर देने की बात होती तब यह स्पष्ट रूप से लिखा होता कि कलर प्रिंटर एवं ब्लैक एण्ड ह्वाइटस प्रिंटर ।
- अत: ऐसी स्थिति में विद्वान जिला फोरम ने अपने दिये गये आदेश में जो प्रिंटर का मूल्य 60,000/-रू0 दिखाया गया है वहा पर ‘’ सोनी का प्रिंटर अथवा उसकी कीमत अंकन 60,000/-रू0 के स्थान पर प्रिंटर आप्सन किट की कीमत अंकन रू0 10,000/- लिखा जाय और जहॉ-जहॉ प्रिंटर लिखा है वहॉ पर प्रिंटर आप्शन किट लिखा जाय। शेष निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है। तद्नुसार वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
आदेश
वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला फोरम के निर्णय दिनांक 28-11-2017 में तीसरी पंक्ति में ‘’ सोनी का प्रिंटर अथवा उसकी कीमत 60,000/-रू0 के स्थान पर प्रिंटर आप्शन किट अंकन रू0 10,000/- तथा निर्णय की छठी पंकित में प्रिंटर के स्थान पर प्रिन्टर आप्शन किट अंकित किया जाय। शेष निर्णय की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित व्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाय।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाडट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित कर उदघोषित किया गया।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-1
निरंजन लाल,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2