राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 633/2015
माधुरी देवी पत्नी श्री संजय श्रीवास्तव।
बनाम
डॉ0 शैली अरोरा, कैलाश पैथालॉजी क्लीनिक।
समक्ष:-
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री अदील अहमद,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 19.09.2024
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 345/2009 माधुरी देवी बनाम डॉ0 शैली अरोरा में जिला उपभोक्ता आयोग, देवरिया द्वारा पारित आदेश दि0 07.04.2010 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रश्नगत आदेश के माध्यम से परिवाद परिवादिनी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है, जिससे व्यथित होकर परिवाद के परिवादिनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
हमारे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अदील अहमद को सुना गया। प्रश्नगत आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परीक्षण व परिशीलन किया गया।
अपीलार्थी/परिवादिनी ने दि0 07.04.2010 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। प्रत्यर्थी/परिवादिनी को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने और अपना साक्ष्य देकर अपने अभिवचनों को साबित करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। अत: पीठ इस मत की है कि अपील स्वीकार करते हुये विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाये और विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाये कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरांत विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि0 07.04.2010 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे।
उभयपक्ष दि0 30.10.2024 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुधा उपाध्याय)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 3