Rajasthan

Nagaur

EA/11/2017

Ramniwas Shrma - Complainant(s)

Versus

Dr. Sehdev Charan,EO,Nagar Palika,Deedwana - Opp.Party(s)

Sh Natwarlal Gour

25 Jun 2019

ORDER

Heading1
Heading2
 
Execution Application No. EA/11/2017
( Date of Filing : 01 Mar 2017 )
In
Complaint Case No. cc/146/2013
 
1. Ramniwas Shrma
c 79,rajeev nagar,jodhpur
...........Appellant(s)
Versus
1. Dr. Sehdev Charan,EO,Nagar Palika,Deedwana
Deedwana,nagaur
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Shri Ishwardas Jaipal PRESIDENT
 HON'BLE MR. Aanand Singh Solanki MEMBER
 
For the Appellant:Sh Natwarlal Gour, Advocate
For the Respondent: Sh Sandeep Jain, Advocate
Dated : 25 Jun 2019
Final Order / Judgement

परिवादी रामनिवास स्वयं मय अधिवक्ता श्री नटवर लाल गौड उपस्थित। अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिषाशी अधिकारी श्री उम्मेद सिंह उपस्थित आये व बताया कि पूर्व अधिषाशी अधिकारी श्री सुनील चैधरी के स्थानान्तरण के बाद उसने कार्य ग्रहण  कर लिया हैं।
परिवादी पक्ष ने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेनद किया कि अप्रार्थी से ब्याज राषि पुरी दिलवाने के साथ ही विवादित भुख्ंाड का क्षेत्र जलमग्न होने के कारण डीडवाना में स्थित किसी अन्य आवासीय कालोनी में भुखंड उपलब्ध कराया जावें। नकल अप्रार्थी पक्ष को दिलायी गयी,अप्रार्थी पक्ष से कोई लिखित जवाब पेष न कर निवेदन किया  कि पूर्व में ही इस संबंध में मंच द्वारा स्पश्ट आदेष दिया जा चूका हैंै,अतः आवेदन खारिज किया जावे।
पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी पक्ष द्वारा दिये आवेदन में जो बिन्दु उठाया गया है, इसी संबंध में पूर्व मंे भी परिवादी ने दिनांक 19.06.2018 को एक आवेदन पेष किया था, जिस पर सुना जाकर दिनांक 11.07.2018 को विस्तृत आदेष पारित कर स्पश्ट किया जा चुका है कि माननीय राज्य आयोग के आदेष दिनांक 26.10.2016 की पालना में अप्रार्थी पक्ष द्वारा मानसिक एवं आर्थिक संताप की राषि मय ब्याज परिवादी को अदा की जा चूकी है, जिसे परिवादी पक्ष ने दिनांक 03.04.2018 को अप्रार्थी पक्ष की ओर से दिये गये आवेदन की पुस्त पर लिखित में स्वीकार भी लिया गया हैं। इसी प्रकार भुखंड केें संबंध में भी स्पश्ट किया जा चूका है कि इस मंच के  आदेष दिनांक 04.03.2014 एवं माननीय राज्य आयोग के आदेष दिनंाक 26.10.2016 के अनुसार डीडवाना स्थित गांधीनगर आवासीय योजना मेें भुखंड संख्या 45 का कब्जा परिवादी को सुपुर्द कर रजिस्ट्री करवायी जानी है। जिस हेतू अप्रार्थी पक्ष तैयार व तत्पर हैं। मंच के आदेष दिनांक 11.07.2018 के अनुसार भी परिवादी को निर्देष दिया गया था कि कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री की कार्यवाही करें,लेकिन परिवादी द्वारा ऐसा न कर विलम्ब करते हुए यह पुनः आवेदन पेष किया है, जो निरस्त होने योग्य हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने इस संबंध में माननीय राज्य आयोग में भी एक विविध प्रार्थना  पत्र संख्या 53/2017  पेष किया था जिसमें माननीय आयोग ने दिनांक 04.02.2019 को स्पश्ट आदेष दिया है कि आयोग अपने आदेष को रिव्यु या परिवर्तित नहीं कर सकता।ऐसी स्थिति में परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन 25.06.2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पश्ट है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा आदेष की पालना में कोई अवमानना न तो की गई है तथा न ही की जा रही है । अतः पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिज दफतर हों। 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Shri Ishwardas Jaipal]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Aanand Singh Solanki]
MEMBER

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