(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-571/2021
पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच कच्चा कटरा, जिला शाहजहांपुर, द्वारा असिस्टण्ट मैनेजर तथा तीन अन्य।
बनाम
डा0 पवन कुमार अग्रवाल (एम.डी. मेडिसिन) पुत्र श्री शिवधन मल अग्रवाल, कमला हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी सेण्टर, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड, ए.बी. रिच इण्टर कालेज, जिला शाहजहांपुर।
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस.एम. बाजपेयी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर.के. गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : 01.11.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-185/2018, डा0 पवन कुमार अग्रवाल एम.डी. मेडिसिन कमला हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेन्टर बनाम चीफ मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.3.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एम. बाजपेयी तथा प्रत्यर्थी के विद्वान
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अधिवक्ता श्री आर.के. गुप्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि यद्यपि निर्णय में यह उल्लेख है कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण विचारण के दौरान उपस्थित नहीं हुए और एकतरफा कार्यवाही की गई, परन्तु तत्समय कोविड-19 नामक बीमारी का प्रकोप था और अपीलार्थीगण की ओर से सशपथ कथन किया गया कि उन्हें नोटिस की तामील नहीं हुई। अत: इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई का एक अवसर देना उचित है। तदनुसार एकतरफा निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकरण प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्या-185/2018 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.3.2021 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपरोक्त परिवाद को अपने मूल नम्बर पर कायम करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 03 माह में करना सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष दिनांक 11.12.2023 को विद्वान जिला आयोग के समक्ष उपस्थित हों और इसी तिथि को अपीलार्थीगण
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अपना लिखित कथन भी विद्वान जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
उभय पक्ष व्यय भार स्वंय अपना-अपना वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1