राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1432/2022
पाम ट्री होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट द्वारा जनरल मैनेजर व एक अन्य
बनाम
डा0 मो0 अफरोज़ पुत्र श्री मो0 ताहिर
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विजय शर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 27.03.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय शर्मा द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, अलीगढ़ द्वारा निष्पादन वाद संख्या-1/2023 (सम्बन्धित परिवाद संख्या-83/2022) डा0 मो0 अफरोज़ बनाम पाम ट्री होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट द्वारा जनरल मैनेजर व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 की प्रति प्रस्तुत की गयी।
पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, अलीगढ़ को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1