राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-165/2024
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय अमरोहा द्वारा अधिशासी अभियंता आदि।
बनाम
डा0 मोहम्मद अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व0 वहाबउद्दीन सिद्दीकी, निवासी मोहल्ला कुरैशी, तहसील, पोस्ट व जिला अमरोहा।
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : श्री इसार हुसैन
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री विनीत कुमार
दिनांक :- 09.11.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी विद्युत विभाग द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, अमरोहा द्वारा परिवाद संख्या-74/2022 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन तथा प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री विनीत कुमार को विस्तार से सुना तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
हमारे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ता द्व्य के कथनों को सुनने गया तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो निर्णय/आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधिक
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है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई जाती है,
परन्तु जहॉ तक प्रश्नगत आदेश में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध हर्जाना वास्ते मानसिक व शारीरिक क्षति रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) तथा वाद व्यय के रूप में रू0 3,000.00 (तीन हजार रू0) लगाया गया है, वह वाद के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुचित प्रतीत हो रहा है, तद्नुसार हर्जाने के रूप में आदेशित मानसिक व शारीरिक क्षति के मद में रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की धनराशि एवं वाद व्यय के रूप में आदेशित रू0 3,000.00 (तीन हजार रू0) की धनराशि को समाप्त किया जाता है। प्रश्नगत आदेश का शेष भाग यथावत कायम रहेगा। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
अपीलार्थी बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश का अनुपालन 30 दिन की अवधि़ में किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1