राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1699/2018
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 467/2013 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 के विरूद्ध)
मनोज अरोड़ा आयु लगभग 47 वर्ष, पुत्र श्री स्व0 सतपाल अरोड़ा, निवासी-जी-8, चौपटिया कालोनी लखनऊ।
...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
डा0 ए0के0 बारी केयर बाल क्लीनिक, निवासी-प्लॉट नं0 9-10, नियत रॉयल हास्पिटल, सेण्ट जोजेफ स्कूल के सामने हरदोई रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ।
................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर0के0 मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री जमील हुसैन रिजवी,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 14.11.2018
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-467/2013 मनोज अरोड़ा बनाम डा0 ए0के0 बारी में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी मनोज अरोड़ा की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
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आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 मिश्रा और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जमील हुसैन रिजवी उपस्थित आए हैं।
मैंने उभय पक्ष के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है। मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.09.2016 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
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उभय पक्ष दिनांक 24.12.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होंगे।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1