Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/593

M/s Indusind Bank Ltd - Complainant(s)

Versus

Dr Wazid Ali - Opp.Party(s)

Nilish Anand, Shri. Brijendra chaudhary

18 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/593
( Date of Filing : 19 Mar 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Indusind Bank Ltd
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Dr Wazid Ali
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Nov 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

संख्‍या-593/2008

M/S IndusInd Bank Ltd

Versus  

Dr. Wazid Ali aged about 52 years

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री बृजेन्‍द्र चौधरी, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं

दिनांक :18.11.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.            परिवाद संख्‍या-74/2006, डा0 वाजिद अली बनाम अशोक लैलन फाईनेन्‍स कम्‍पनी लि0 में विद्वान जिला आयोग, जौनपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.       अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुनने के पश्‍चात यह जाहिर होता है कि विपक्षी का समायोजन अपीलार्थी बैंक के साथ हुआ है, यह तथ्‍य अभिलेख पर नहीं आ पाया तथा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्राप्‍त नहीं हुआ क्‍योंकि जिस पते पर नोटिस प्रेषित किये गये, वहीं पर अपीलार्थी का कार्यालय स्‍थापित नहीं था। अपीलार्थी बैंक में परिवाद के विपक्षी के समायोजन होने के कारण अपीलार्थी के पक्ष को सुना जाना आवश्‍यक है। तदनुसार अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है       एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

आदेश

        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता   आयोग द्वारा परिवाद सं0-74/2006 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.08.2007 अपास्‍त जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-74/2006 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने एवं उनका लिखित कथन एवं साक्ष्‍य ग्रहण करने के पश्‍चात परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण अधिकतम 03 माह में करना सुनिश्चित करें। 

           पक्षकार दिनांक 20.01.2025 को जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों। इसी तिथि को अपीलार्थी द्वारा अपना लिखित कथन एवं लिखित कथन के समर्थन मे साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किया जायेगा। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा लिखित कथन दाखिल करने एवं साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने का कोई अतिरिक्‍त समय अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया जायेगा।          

         उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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