(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2036/2007
Smt. Sharja wife of Mohd. Habib Versus Dr. Sudha Goel & others
दिनांक : 28.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-21/2005, श्रीमती शारजां बनाम डा0 सुधा गोयल व अन्य में विद्वान जिला आयोग, इटावा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद इस आधार पर निरस्त कर दिया कि नसबंदी ऑपरेशन के मामले में शत-प्रतिशत सफलता की गारण्टी नहीं होती। यह निष्कर्ष पूर्णता विधिसम्मत है। इस ऑपरेशन में शत-प्रतिशत सफलता की कोई गारण्टी नहीं हो सकती, इसलिए यदि परिवादिनी नसबंदी ऑपरेशन के पश्चात भी गर्भवती हुई है तब इसमें डॉक्टर लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3