(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-623/2012
आर.एन. सिंह पुत्र श्री एन. सिंह बनाम डा0 सुबोध वर्मा
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 21.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज पालीवाल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि इलाज के दौरान लापरवाही का तथ्य स्थापित नहीं है।
अपील के ज्ञापन तथा मौखिक बहस के आधार पर भी इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने की कोई सामग्री जाहिर नहीं होती। अत: प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2