(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-837/2009
The New India Assurance Co.ltd. Versus Dr. Sangita Agrawal
दिनांक : 12.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-263/2008, डा0 संगीता अग्रवाल बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आई0पी0एस0 चड्ढा एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
दोनों पक्षकारों को यह स्वीकार है कि डॉक्टर संगीता अग्रवाल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी। मरीज द्वारा एक उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया गया और क्षतिपूर्ति के रूप मे डॉक्टर संगीता अग्रवाल को अंकन 1,39,900/-रू0 का भुगतान करना पड़ा, इसलिए बीमा कम्पनी इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य है। इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जो राशि डॉक्टर संगीता अग्रवाल द्वारा अदा की गयी है केवल उतनी ही राशि उन्हें देय होगी। अगर उस राशि पर ब्याज अदा करने का आदेश नहीं दिया गया है तब बीमा कम्पनी द्वारा भी ब्याज अदा नहीं किया जायेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2