सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1645/2011
(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-260/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध)
मै0 अल्फा रेडिया, सी-5, सेक्टर-10, नोएडा।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-3
बनाम्
1. डा0 (ब्रीग) एम0के0 दीवान, 1219 सेक्टर-37, नोएडा।
2. मे0 यूनिक इण्टरप्राइजेज, डी-72, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
3. पैनासोनिक इण्डिया, 1st फ्लोर, एबीएन टावर, आईएफएफसीओ चौक, सेक्टर-25, गुड़गांव।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-1, 2
एवं
अपील संख्या-193/2012
(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-260/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध)
मे0 यूनिक इण्टरप्राइजेज, डी-72, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1
बनाम्
1. डा0 (ब्रीग) एम0के0 दीवान, 1219 सेक्टर-37, नोएडा।
2. पैनासोनिक इण्डिया, 1st फ्लोर, एबीएन टावर, आईएफएफसीओ चौक, सेक्टर-25, गुड़गांव।
3. मै0 अल्फा रेडिया, सी-5, सेक्टर-10, नोएडा।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2, 3
एवं
अपील संख्या-2922/2012
(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-260/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध)
पैनासोनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, आफिस 1st फ्लोर, एबीएन टावर, आईएफएफसीओ चौक, सेक्टर-25, गुड़गांव।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2
बनाम्
1. डा0 (ब्रीग) एम0के0 दीवान, 1219 सेक्टर-37, नोएडा।
2. मे0 यूनिक इण्टरप्राइजेज, डी-72, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
3. मै0 अल्फा रेडिया, सी-5, सेक्टर-10, नोएडा।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-1, 3
समक्ष:-
1. माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी़, मे0 अल्फा रेडियो : श्री अशोक शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता।
की ओर से
प्रत्यर्थी सं0-1/परिवादी की : श्री ए0के0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
ओर से
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से से : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-3 की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक 27.02.2018
मा0 श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
उपरोक्त उल्लिखित अपीलें, परिवाद संख्या-260/2009, डा0 (ब्रीग) एम0के0 दीवान बनाम मेसर्स यूनिक इण्टरप्राइजेज व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी हैं। परिवाद संख्या-260/2009 में जिला फोरम द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-
'' परिवादी का परिवाद संयुक्त रूप से व पृथक-पृथक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी से प्राप्त टी0वी0 का मूल्य रू0 46,634/- परिवादी को वापस करे। परिवादी को रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) मानसिक संताप के रूप में और रू0 5,000/- वाद व्यय के रूप में भी अदा करें। परिवादी इस रकम पर वसूली की तिथि तक 09 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज परिवाद की तिथि से पाने का अधिकारी होगा। ''
चूंकि उपरोक्त तीनों अपीलें एक ही निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध योजित की गयी हैं। अत: तीनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अपील संख्या-1645 वर्ष 2011 अग्रणी/मुख्य अपील होगी।
प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी/प्रत्यर्थी सं0-1 ने दिनांक 28.12.2008 को रू0 46,634.62 में विपक्षी संख्या-2 द्वारा निर्मित पैनासोनिक टेलीवीजन मॉडल नं0-42 पी.वी. 80 विपक्षी संख्या-1 से क्रय किया था। विपक्षी संख्या-1 ने स्वंय को विपक्षी संख्या-2 का अधिकृत विक्रेता बताया था। वारण्टी मांगने पर बताया गया कि वारण्टी निर्माता द्वारा यथाशीघ्र पहुंचा दी जायेगी। परिवादी द्वारा क्रय किया गया टेलीवीजन दिनांक 02.05.2009 को खराब हो गया। टेलीवीजन खराब होने की शिकायत परिवादी ने विपक्षी संख्या-1 से की, जिसके फलस्वरूप परिवादी का टेलीवीजन विपक्षी संख्या-3 ने परिवादी के घर से प्राप्त कर लिया। विपक्षी संख्या-3 ने बताया कि वह विपक्षी संख्या-2, मै0 पैनासोनिक इण्डिया के अधिकृत मरम्मत करने वाले हैं। परिवादी का टेलीवीजन की संतोषजनक रूप से मरम्मत नहीं की गई। परिवादी का टेलीवीजन विपक्षी संख्या-3 के पास पड़ा हुआ है, उन्होंने टेलीवीजन की मरम्मत करना अस्वीकार कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रश्नगत परिवाद जिला फोरम के समक्ष योजित किया गया।
विपक्षी संख्या-1 की ओर से प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अत: दिनांक 29.01.2011 के आदेश से उनके विरूद्ध परिवाद एक पक्षीय रूप से सुना गया।
विपक्षी संख्या-2 की ओर से परिवाद पत्र का विरोध करते हुए प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि कानून की दृष्टि से परिवाद पोषणीय नहीं है। परिवाद उनके विरूद्ध भ्रमित होकर दायर किया गया है। विपक्षी संख्या-2 की ओर से यह भी कहा गया कि विपक्षी संख्या-1 उनका अधिकृत विक्रेता नहीं है। विपक्षी संख्या-2 द्वारा यह भी कहा गया कि परिवादी द्वारा जिस प्लाजा पैनल को विपक्षी संख्या-1 से खरीदना बताया है, उसे विपक्षी संख्या-2 द्वारा निर्मित नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार के टी0वी0 को भारतीय बाजार में बिक्री हेतु उतारा गया है, इसलिए प्लाजा पैनल पर उसकी कोई वारण्टी नहीं थी। परिवादी विपक्षी संख्या-2 का उपभोक्ता नहीं है, अत: परिवाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।
विपक्षी संख्या-3 की ओर से परिवाद पत्र का विरोध करते हुए प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि परिवाद पत्र में वर्णित प्लाजा पैनल परिवादी ने विपक्षी संख्या-1 से क्रय किया था। विपक्षी संख्या-3 ने यह भी कहा कि परिवादी ने उपरोक्त प्लाजा पैनल वारण्टी के बिना ही क्रय किया था। चूंकि कर (टैक्स) के साथ प्लाजा पैनल का मूल्य रू0 60,000/- था, जबकि बिना कर के उसकी कीमत रू0 46,635/- थी। अत: परिवादी द्वारा प्लाजा पैनल रू0 46,635/- में खरीदने का प्रस्ताव किया था, जिसे विपक्षी संख्या-1 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विपक्षी संख्या-1 द्वारा जो रसीद परिवादी को जारी की गयी, उसमें प्लाजा पैनल पर कोई वारण्टी नहीं दी गयी थी। विपक्षी संख्या-3 ने स्वीकार किया कि परिवादी प्लाजा पैनल खरीदने के 06 महीने बाद विपक्षीगण के समक्ष प्लाजा पैनल की शिकायत लेकर आया था। इस प्रकार प्लाजा पैनल बिना किसी दोष के 06 महीने तक चलता रहा। विपक्षी संख्या-3 ने कहा कि उन्होंने प्लाजा पैनल का डिसप्ले बदला था तथा मरम्मत भी की थी। विपक्षी संख्या-3 ने परिवादी के साथ कोई धोखा नहीं किया है, अत: परिवाद उनके विरूद्ध निरस्त होने योग्य है।
जिला फोरम द्वारा उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत उपरोक्त प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 पारित किया गया है।
उपरोक्त उल्लिखित तीनों अपीलें सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुईं। अपील संख्या-1645/2011 के अपीलार्थी, मै0 अलफा रेडियो, एवं अपील संख्या-193/2012 के अपीलार्थी, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक शुक्ला उपस्थित हुए। अपील संख्या-2922/2012 के अपीलार्थी, पैनासोनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सभी अपीलों में परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना गया एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का गम्भीरता से परिशीलन किया गया।
उपरोक्त आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपीलें दायर की गयीं हैं।
अपील संख्या-1645/2011 में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत प्रकरण उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में नहीं आता है। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 ने प्रश्नगत टी0वी0 सेकेण्ड सेल में क्रय किया है, जिसमें वारण्टी लागू नहीं होती है। प्रश्नगत टी0वी0 अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने के कारण खराब हुआ है। परिवादी ने जो टी0वी0 खरीदा है, उसका टैक्स सहित वास्तविक मूल्य रू0 60,000/- है, जबकि परिवादी ने उसे बिना टैक्स के रू0 46,635/- में क्रय किया है। टी0वी0 जनरेटर की विद्युत से प्रयोग में लाया जा रहा था, जिसके कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। अपीलार्थी उक्त टी0वी0 का न तो निर्माता है और न ही डीलर है। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 उसका उपभोक्ता नहीं है। जिला फोरम ने जो निर्णय एवं आदेश पारित किया है, वह सही एवं उचित नहीं है।
अपील संख्या-193/2012 में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी उक्त टी0वी0 का निर्माता एवं डीलर नहीं है। प्रश्नगत टी0वी0 का टैक्स सहित वास्तविक मूल्य रू0 60,000/- था, जबकि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 ने उक्त टी0वी0 को बिना टैक्स के रू0 46,635/- में क्रय किया है। वारण्टी देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। टी0वी0 गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण खराब हुआ है।
अपील संख्या-2922/2012 में अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपील आधार में यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज अपीलार्थी का डीलर नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या-3, मै0 अलफा रेडियो अपीलार्थी का अधिकृत सर्विस सेण्टर है। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 ने जो प्लाजमा पैनल खरीदा है, उसका निर्माता अपीलार्थी नहीं है, इसलिए वारण्टी देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 और अपीलार्थी के बीच कोई उपभोक्ता का संबंध स्थापित नहीं हुआ है। जिला फोरम का निर्णय एवं आदेश अपास्त होने योग्य है।
उपरोक्त तीनों अपीलों में परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एक पैनासोनिक टी0वी0 मानीटर पैनल एवं पैनासोनिक प्लाजमा पैनल विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज, डी-72, मालवीय नगर, नई दिल्ली से रू0 46,635/- में दिनांक 28.12.2008 को क्रय किया है, जिसकी वारण्टी एक वर्ष की थी। टी0वी0 जनरेटर सेट के माध्यम से कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया। विपक्षी संख्या-3, अलफा रेडियो की ओर से जो भी आरोप लगाये गये हैं, वह मनगढ़ंत हैं। जिला फोरम ने जो निर्णय एवं आदेश दिया है, वह सही एवं उचित है।
उपरोक्त अपीलों की पत्रावलियों का परिशीलन किया गया, जिससे यह विदित होता है कि प्रत्यर्थी सं0-1/परिवादी ने एक पैनासोनिक टी0वी0 मानीटर तथा पैनासोनिक प्लाजमा पैनल विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज, डी-72, मालवीय नगर, नई दिल्ली से रू0 46,635/- में दिनांक 28.12.2008 को क्रय किया था, जिसकी वारण्टी एक वर्ष की थी। प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादी ने विक्रय की रसीद प्रस्तुत की है, जिसमें PANASONIC LCD 32LE8 MONITOR PANEL टी0वी0 तथा PANASONIC 42PV80 PLASMA PANEL (कुल दो आइटम) का मूल्य कुल रू0 76,500/- अंकित है। विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज द्वारा एक पत्र दिनांक 22 जुलाई 2010 को अध्यक्ष जिला फोरम, गौतम बुद्ध नगर को भेजा गया है, जिसमें पैनासोनिक टी0वी0 मानीटर एवं पैनासोनिक प्लाजमा पैनल बेचा जाना स्वीकार किया गया है तथा एक वर्ष की जिसमें निर्माता की वारण्टी भी दिया जाना स्वीकार किया गया है। उक्त पत्र में यह भी अंकित है कि विपक्षी संख्या-3, अलफा रेडियो को उपरोक्त टी0वी0 को मरम्मत करने के लिए अधिकृत सर्विस सेण्टर है। विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज द्वारा उपरोक्त पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। उक्त पत्र से स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रश्नगत टी0वी0 बेचा गया है तथा प्रश्नगत टी0वी0 की वारण्टी एक वर्ष के लिए दी गयी थी। विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी संख्या-2, पैनासोनिक की ओर से प्रस्तुत अपील में यह आधार प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत टी0वी0 सेकण्ड हैण्ड है, जिसे रू0 46,635/- में बेचा गया था, जिस पर वारण्टी नहीं दी गयी थी। यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज ने जिला फोरम, गौतम बुद्ध नगर को दिनांक 22 जुलाई 2010 को भेजे गये पत्र द्वारा उपरोक्त टी0वी0 बेचा जाना तथा एक वर्ष की वारण्टी दिया जाना स्वीकार किया है। विपक्षी संख्या-3, अलफा रेडियो की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी प्रश्नगत टी0वी0 का निर्माता एवं डीलर नही है, इसलिए प्रश्नगत टी0वी0 के निर्माण व दोष के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है, क्योंकि विपक्षी संख्या-3, अलफा रेडियो ने प्रश्नगत टी0वी0 नहीं बेचा है। अत: उपरोक्त तीनों अपीलों का परिशीलन करने एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विपक्षी संख्या-1, मै0 यूनिक इण्टरप्राइजेज की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-193/2012 एवं विपक्षी संख्या-2, मै0 पैनासोनिक की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-2922/2012 निरस्त होने एवं विपक्षी संख्या-3, मै0 अलफा रेडियो की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1645/2011 स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील संख्या-1645/2011 स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी/विपक्षी संख्या-3 के विरूद्ध जिला फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2011 अपास्त किया जाता है। शेष आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील संख्या-193/2012 एवं अपील संख्या-2922/2012 बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती हैं।
पक्षकारान अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
इस निर्णय एवं आदेश की मल प्रति अपील संख्या-1645/2011 में रखी जाये तथा इसकी एक-एक सत्य प्रतिलिपि संबंधित अपीलों में भी रखी जाये।
पक्षकारान को इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4