Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/436

Union Of India - Complainant(s)

Versus

Dr Diwakar Rai Sharma - Opp.Party(s)

Dr U V Singh

29 Jan 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/436
( Date of Filing : 14 Mar 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Union Of India
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Dr Diwakar Rai Sharma
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Jan 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-436/2011

Union of India through Chief Post & others

Versus

Dr. Divakar Rai Sharma Son of Nand Keshar Rai

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित: डा0 उदयवीर सिंह, विद्धान अधिवक्‍ता के

                             कनिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री श्रीकृष्‍ण पाठक

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक :29.01.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍या द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.    परिवाद संख्‍या-47/2001, डा0 दिवाकर राय शर्मा बनाम भारत संघ व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्‍ता डा0 उदयवीर सिंह के कनिष्‍ठ अधिवक्‍ता  श्री श्रीकृष्‍ण पाठक के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोन किया गया।

2.         जिला उपभोक्‍ता मंच ने परिवादी द्वारा जमा राशि अंकन 12,000/-रू0 09 प्रतिशत ब्‍याज के साथ वापस लौटाने का आदेश पारित किया है।

3.          अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को यह तथ्‍य स्‍वीकार है कि परिवादी द्वारा धनराशि जमा की गयी है, परंतु यह कथन है कि यह धनराशि अरूणाचल प्रदेश स्थित पोस्‍ट आफिस में जमा की गयी है, जबकि आवेदन मऊ में प्रस्‍तुत किया गया था, इसलिए अरूणाचल स्थित आफिस से जमा राशि की प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो दिनांक 27.03.2001 को प्राप्‍त हुआ, परंतु परिवादी द्वारा उपभोक्‍ता परिवाद प्रस्‍तुत कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यथार्थ में परिवादी द्वारा उपभोक्‍ता परिवाद इस पत्र की प्राप्ति से पूर्व दायर किया जा चुका है क्‍योंकि परिवादी को धनराशि देने से विपक्षीगण द्वारा परिवादी के कथन के अनुसार इंकार कर दिया गया था, इसलिए यह राशि अदा करने का आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं है, परंतु ब्‍याज राशि पोस्‍ट आफिस सेविंग बैंक के नियमों के अनुसार अदा करने का आदेश दिया जाना चाहिए था न कि 09 प्रतिशत की दर से। अत: निर्णय/आदेश केवल इस प्रकार परिवर्तित किये जाने योग्‍य है कि परिवादी द्वारा जमा राशि पर तत्‍समय प्रचलित ब्‍याज दर जो पोस्‍ट आफिस द्वारा सेविंग बैंक एकाउण्‍ट पर देय थी, इसी दर से अदा की जायेगी एवं क्षतिपूर्ति की राशि जो जमा राशि की तुलना में बहुत अधिक है। केवल 12,000/-रू0 जमा है, इसके बदले 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश करना विधिसम्‍मत नहीं है। अत: इस मद में भी क्षतिपूर्ति की राशि 1,000/-रू0 किया जाना उचित है।  

आदेश

              अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्‍याज की दर पोस्‍ट आफिस सेविंग बैंक के अनुसार देय होगी एवं क्षतिपूर्ति की राशि अंकन 10,000/-रू0 के स्‍थान पर 1,000/-रू0 अपीलार्थीगण/विपक्षीगण, प्रत्‍यर्थी/परिवादी को अदा करे।

             उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे। 

              प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

     

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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