उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
पुनरीक्षण संख्या– 115/2009 मौखिक
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम बरेली द्वारा परिवाद सं0- 46/2009 में पारित आदेश दिनांकित 30-07-2009 के विरूद्ध)
राम औतार गुप्ता आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व0 भवानी प्रसाद निवासी- शान्ति बिहार, थाना- सुभाषनगर, जिला- बरेली।
...निगरानीकर्ता/परिवादी
बनाम
अधिशाषी अभियन्ता मध्यांचल विद्युतीकरण खण्ड प्रथम- बरेली।
..प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
माननीय श्री आर0सी0 चौधरी, पीठासीन सदस्य।
माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति : सुश्री तारा गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक- 04-11-2016
माननीय श्री आर0सी0 चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम बरेली द्वारा परिवाद सं0- 46/2009 में पारित आदेश दिनांकित 30-07-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री तारा गुप्ता, उपस्थित है। पुनरीक्षणकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। आदेश दिनांक 12-01-2012 से स्पष्ट है कि उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आदेश किया गया था, परन्तु अभी तक उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है और समय लगभग 04 वर्ष हो रहा है। इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि निगरानीकर्ता के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित न किये जाने के कारण यह निगरानी अवेट हो चुकी है और अवेट होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
निगरानीकर्ता की निगरानी अवेट होने के कारण खारिज की गई।
( आर0सी0 चौधरी ) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी.वर्मा, आशु. कोर्ट नं0-4