( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
परिवाद संख्या : 100/2020
अरबिन्द कुमार सिंह पुत्र श्री आर0 एस0
बनाम्
डी0एल0एफ0 यूनिवर्सल लिमिटेड व दो अन्य
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 25-10-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री भारत भूषण सिंह उपस्थित आए। विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री टी0 जे0 एस0 मक्कड उपस्थित आए।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि परिवादी एवं विपक्षी के मध्य आपसी सुलह समझौता हो गया है और विपक्षी कम्पनी द्वारा परिवादी को देय धनराशि का चेक दो सप्ताह की अवधि में परिवादी/परिवादी के विद्धान अधिवक्ता को प्राप्त करा दिया जावेगा।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परिवाद अंतिम रूप से आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। विपक्षी कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को देय धनराशि का चेक दो सप्ताह की अवधि में प्राप्त
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कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में विपक्षी कम्पनी पर न सिर्फ भारी हर्जाना योजित किया जावेगा वरन विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी1
कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह मूल प्रपत्र जो कि परिवादी द्वारा जमा किये गये हैं वह विधि अनुसार परिवादी को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, पी0ए0 ग्रेड-।।, कोर्ट नं0-1